Apply for Hotel/Vehicle Loan under Veer Chandra Singh Garhwali Paryatan Swarojgar Yojana OR Veer Chandra Singh Garhwali Self-employment Scheme OR Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Swarozgar Yojana)

Veer-Chandra-Singh-Garhwali-Paryatan-Swarojgar-Yojanaउत्तराखंड राज्य के गठन से ही राज्य शासन नवसृजित राज्य में पर्यटन की अपार संभावनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयासरत है। पर्यटन विभाग इस ओर भी काफी सजग है कि उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय दिर्ष्टि से संवेदनशील पर्वतीय राज्य में पर्यटन का सुनियोजित, समन्वित एवं समेकित विकास हो।

उत्तराखंड पर्यटन नीति का सपना उत्तराखंड को विश्व के पर्यटन मानचित्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करना है उत्तराखंड में पर्यटन को रोजगार तथा राजस्व प्राप्ति हेतु श्रोत के रूप में विकसित करते हुए यहाँ के निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्तिथि के साथ जोड़ना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।

उत्तराखंड राज्य के निवासियों एवं मुख्या रूप से युवावर्ग को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य से उत्तराखंड की प्रथम स्वरोजगार योजना "वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (Veer Chandra Singh Garhwali Self-Employment Scheme OR Veer Chandra Singh Garhwali Paryatan Swarojgar Yojana OR Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Swarozgar Yojana)" का प्रारम्भ 1 जून 2002 को किया गया।




वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता

Eligibility Criteria to Apply for Veer Chandra Singh Garhwali Self-Employment Scheme -: उत्तराखंड में क्रियान्वित यह स्वरोजगार योजना जहाँ पर्यटन से सम्बंधित अवस्थापना एवम परिवं सुविधाओं के विकास में सहायक है वहीँ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में भी उत्तराखंड पर्यटन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हो रही है। 
  • इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवासी आवेदन कर सकते हैं। 
  • यदि योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट संबंधी के नाम पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बंधक स्वरुप स्वकार्य है
  • यदि भू-स्वामी आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बंधक स्वरुप स्वीकार्य है
  • यदि भू-स्वामी आवेदक के साथ सह्श्रेणी अथवा जनमनी के रूप सहभागी बने, तो अनुदान की राशि, केवल आवेदक को देय होगी।
  • पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो। 
  • किसी बैंक अथवा संस्था के डिफाल्टर को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।


वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अवयव 

Components of Veer Chandra Singh Garhwali Paryatan Swarojgar Yojana -: इस योजना में आप निम्नलिखित व्यवसायों के लिए लोन / ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 
  • बस / टैक्सी परिवहन सुविधाओं का विकास,
  • मोटर गैराज / वर्कशॉप निर्माण, 
  • फास्टफूड सेण्टर की स्थापना, 
  • साधना कुटीर / योग ध्यान केंद्रों की स्थापना, 
  • 8 - 10 कक्षीय मोटेलनुमा आवासीय सुविधाओं की स्थापना / होटल / पेइंग गेस्ट योजना,
  • स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केंद्रों की स्थापना,
  • साहसिक क्रियाकलापन / एडवेंचर स्पोर्ट हेतु उपकरणों के लिए,
  • पीसीओ सिविधायुक्त पर्यटन सूचना केंद्र  स्थापना
  • टेंट आवासीय सुविधा के विकास हेतु 
  • क्षेत्र विशेष के आकषर्णों एवं विशेषताओं के अनुरूप पर्यटन अभिनव परियोजना हेतु


वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु चयन प्रक्रिया 

Selection Procedure under Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Swarozgar Yojana Rin -: एक पारदर्शी चयन योजना अनुसार लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में  द्वारा किया जाता है। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, पर्यटन विभाग अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, परिवहन विभाग का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आरक्षण

Reservation Facility under Veer Chandra Singh Garhwali Self-employment Scheme -: समाज के पिछड़े तबकों को भी योजना को सही रूप से लाभ दिए जाने के उद्देश्य से अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार आरक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऋण योजना का वित्त पोषण एवं राजकीय सहायता

Financing and State Aid for Veer Chandra Singh Garhwali Loan Yojana -: इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर जारी ब्याज दरों पर ही ब्याज देय होता है तथा लाभार्थी का यह ऋण प्रस्तावित योजना की आर्थिक परिपुष्टता सम्बंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत 12.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि उद्यमी / मालिक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में लगाई जाती है।

इस योजना के अंतर्गत गैर वाहन ऋण के विभिन्न प्रयोजनों हेतु पर्वतीय क्षेत्र में पूँजी संकर्म का 33 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रुपये (पंद्रह लाख रुपये) तथा वाहन ऋण एवं मैदानी क्षेत्रों में गैर वाहन तथा वाहन ऋण के अंतर्गत 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये (दस लाख रुपये) की अनुदान राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।


वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लोन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज 

Required Documents List to Apply for Veer Chandra Singh Garhwali Rin Yojana -: आवेदक को आवेदन पत्र की दो प्रतियां भरकर निम्निलिखित दस्तावेज संलग्न (सत्यापित प्रतिलिपि) करके सम्बंधित जनपद के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केंद्र में जमा करना होगा। 
  • जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र 
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 
  • तकनिकी / पर्यटन विषयक विशेष ज्ञान के प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • उत्तराखंड के मूल / स्थाई निवास होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र 
  • पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र 
  • भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • परिशिष्ट-1 पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 
  • नोटरी द्वारा शपथ पत्र (परिशिष्ट 2)


वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ऋण हेतु आवेदन कैसे करें 

How to Apply for Loan under Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Swarozgar Yojana -: योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र किसी भी प्रयोजन हेतु जिस जनपद में योजना तैयार की जानी हो, के जिला पर्यटन स्वागत केंद्र रानीखेत, कौसानी, काठगोदाम, मसूरी, कोटद्वार, जोशीमठ, ऋषिकेश तथा श्रीनगर में वर्ष पर्यन्त प्राप्त अथवा जमा करवाया जा सकता है। 
  • इसके अतिरिक्त उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट www.uttarakhandtourism.gov.in से डाउनलोड कर भी आवेदन पत्र का उपयोग किया जा सकता है। 
  • आवेदन पत्र के साथ  प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश शपथ पत्र सहित ही अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को भी संलग्न कर जमा करवाया जाना आवश्यक है। 
  • योजना के सम्बंधित में अधिक जानकारी हेतु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के किसी भी जिला पर्यटन कार्यालय एवं स्वागत केंद्र अथवा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय, गढ़ी कैंट देहरादून से संपर्क किया जा सकता है।

-:- आवश्यक सूचना -:-

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना लोन रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। अब जो भी नागरिक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें vcsgscheme.uk.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप ऑनलाइन लोन रजिस्ट्रेशन हेतु नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।



आप ऑनलाइन आवेदन पत्र नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसे गूगल ड्राइव में अपलोड किया है ताकि भविष्य में यदि विभाग अपनी वेबसाइट से इसे हटा देती है तब भी आप हमारी वेबसाइट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। 
Loan Application for Veer Chandra Singh Garhwali Paryatan Swarojgar Yojana
Subsidy under Veerchandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme


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यदि आपको आवेदन करने में यदि कोई परेशानी हो रही है तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। यदि आपको किसी और राज्य या केंद्र सरकार की योजना की जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें।


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