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P. Deendayal Graamodyog Rojagaar Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana) या मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) शुरू की है जिसके तहत सरकार उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने व्यवसाय उद्यम के लिए किकस्टार्ट करने में सक्षम बनाएगी।

इस योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में चुने गए लोगों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार खोजना और उत्पन्न करना आसान बनाना है। अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको इसी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana) की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। 

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पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
P. Deendayal Graamodyog Rojagaar Yojana Apply Online

पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इस पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना (P. Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana) / मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपको बस एक सुचारु इंटरनेट की आवश्यकता है। 

इस योजना के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं। आपको यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (नीचे दी गई) पर जाना होगा। आप अपने घर से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर इस योजना के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं:

1]= पहला चरण:

आपको आधिकारिक वेबसाइट http://www.upkvib.gov.in/ के माध्यम से आवेदन करना होगा इस लिंक पर जाएं और आप उनके मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।

2]= दूसरा चरण:

इस पेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जिसका शीर्षक यह है – "ऑनलाइन सेवाएं / Online Services", इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएंगे। 

3]= तीसरा चरण:

अब एक नया पेज "पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना / P. Deendayal Graamodyog Rojagaar Yojana" शीर्षक के साथ दिखाई देगा। 

4]= चौथा चरण:

अब इस वेबसाइट के पेज से आपको "आवश्यक प्रारूप डाउनलोड करें / Download Required Format" पर क्लिक करना होगा जहाँ से आपको "डीपीआर / DRP" तथा "कार्यस्थल प्रमाणपत्र / Workplace Certificate" फॉर्म डाउनलोड करने होंगे।

5]= पांचवां चरण:

एक बार जब दोनों फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको इन्हें अब पूरी जानकारी के साथ भरना होगा। पूरा आवेदन पत्र भरने के बाद इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों को लगाएं और अपने नजदीकी जोनल ऑफिस में जमा कर दें। 

6]= छठवां चरण:

आवेदन पत्र जमा होने के बाद विभाग के अधिकारी आपके फॉर्म व दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो ऋण की राशि आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। किसी भी त्रुटि पर आवेदन निरस्त करने का अधिकार विभाग को है।

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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

(Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana)

यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अपना रोजगार खोलना चाहते हैं तो पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana) एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आवेदन हेतु आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • निवास:

यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के भीतर रहने वाले युवाओं के लिए है। तो आपको लागू होने के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • आयु:

नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर से यह योजना राज्य के युवाओं के लिए निर्धारित है।

  • आधार कार्ड:

इस योजना के लिए नामांकन करने के लिए आपके पास अनिवार्य रूप से अपना आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास यह नहीं है, तो आप नामांकन शुरू होने से पहले एक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • शैक्षणिक योग्यता:

शैक्षणिक योग्यता के साथ, आपको कम से कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, यदि आप रुपये का ऋण लेना चाहते हैं। 15 लाख या उससे अधिक।

  • कार्य अनुभव के दस्तावेज (यदि हो):

यदि आपके पास कोई कार्य अनुभव है, तो आपके लिए अपने पिछले कार्य से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

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दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Documents for Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana

यदि आप मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। जरुरी पेपर की सूची नीचे दी गई है:

  • आधार कार्ड:

जैसा कि हमने पहले ही कहा है, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है और आपको आवेदन के साथ इसकी फोटोकॉपी भी देनी होगी।

  • शैक्षिक योग्यता:

आपकी शैक्षणिक योग्यता जो भी हो, आपको उच्चतम योग्यता तक का विवरण देना होगा जो आपने प्राप्त किया है।

  • ट्रेनिंग सर्टिफिकेट:

अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना होगा। यह केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो प्रशिक्षित हैं और सभी के लिए अनिवार्य नहीं हैं।

  • कार्य रिकॉर्ड:

फिर से, यदि आपके पास कोई कार्य स्थल का अनुभव है, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा, यह अनिवार्य नहीं है।

  • तस्वीरें:

आपको अपना पासपोर्ट आकार का फोटो प्रस्तुत करना पड़ सकता है। इसलिए आवेदन पत्र दाखिल करना शुरू करने से पहले उनके साथ तैयार रहें।

  • प्रस्तावित योजना की रूपरेखा:

आपको अन्य दस्तावेजों के साथ यहां प्रस्तावित योजना की रूपरेखा योजना भी प्रस्तुत करनी होगी।

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दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना लाभार्थी का चयन
Deendayal Graamodyog Rojagaar Yojana Beneficiary Selection

लाभार्थियों का चयन प्रत्येक जिले के अंतर्गत चयन समिति के सदस्यों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। ये निम्नलिखित हैं जिनकी समिति रचना करेगी -

  • जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (संयोजक/सचिव)
  • उपायुक्त जिला उद्योग (सदस्य)
  • जिलाधिकारी या उनके मनोनीत प्रतिनिधि (निदेशक)
  • क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (उपाध्यक्ष)
  • जिला प्रमुख प्रबंधक (सदस्य)

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दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की ऋण चुकौती राशि
Loan Repayment Amount of Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana

दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन स्वकृत होने के बाद आपको लोन की राशि आपके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऋण चुकौती राशि का अनुरूप निम्नलिखित है:

  • क्रेडिट लिमिट:

इस योजना के तहत उद्यमियों को विभिन्न निजी और सहकारी बैंकों से 25 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। परियोजना की लागत का 5% उद्यमियों द्वारा और शेष सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

  • बैंक ऋण वितरण:

बैंक समय-समय पर ऋण का वितरण करता रहेगा। निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाएंगे। ऋण किश्तों में दिया जाएगा।

  • पूंजी सब्सिडी:

पहली किस्त (जो कभी भी अनुदान राशि से कम नहीं होनी चाहिए) जारी होने के बाद, ऋणदाता को एक पूंजी सब्सिडी दावा फॉर्म जारी करना होगा जो सीधे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पास जाएगा।

  • जुर्माना प्रावधान:

यदि यह पाया जाता है कि लाभार्थी ने जानबूझकर ऋण राशि का दुरुपयोग किया है या कोई इकाई स्थापित नहीं की है और इसे तीन या अधिक वर्षों तक संचालित नहीं किया है तो बैंक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी गई पूंजीगत सब्सिडी की राशि नहीं होगी समायोजित। 

दरअसल यह राशि उत्तर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को लौटा दी जाएगी। इसके द्वारा लौटाई गई धनराशि का उपयोग बोर्ड द्वारा अधिक सक्षम लाभार्थियों को ऋण देने या लाभार्थियों की बेहतरी के लिए किया जाएगा।

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पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं
Key Features of P. Deendayal Graamodyog Rojagaar Yojana

पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना बेरोजगार को अपना खुद का काम खोलने में मदद करती है। इस योजना की की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • ऋण अनुदान:

इस योजना के माध्यम से सरकार आपको उत्पादन की विशेष इकाइयों को शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करेगी। बैंक सीधे आपके खाते में ऋण प्रदान करेंगे।

  • परियोजना इकाई:

आपके पास एक परियोजना इकाई होनी चाहिए या आपके पास इस योजना के तहत एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव होना चाहिए जिसका आप उपयोग करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे।

  • पूंजी ऋण:

सभी हितग्राहियों को इकाई निर्माण, उपकरण एवं मशीनरी खरीदने, वर्क शेड निर्माण आदि के लिए पूंजी ऋण पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। अनुदान की सीमा 5 लाख रुपये है।

  • रोजगार:

यदि आप 1 लाख रुपये का ऋण लेने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2 व्यक्तियों को रोजगार देना होगा। यह उद्यमिता स्तर के तहत नियम है।

  • प्रशिक्षण:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने उद्यम में सफल हो रहे हैं, सरकार आपको 7 दिनों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। इसके लिए बजट 2000 रुपये प्रति प्रशिक्षु है। यह ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्रों के विभागीय बोर्ड में होगा।

पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana) के अंतर्गत अपना खुद का रोजगार खोलने का यह अच्छा अवसर है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृपया उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर जाएँ। यदि आपको अधिक सहायता चाहिए तो कृपया नीचे हमें कमेंट कर के बताएं। 

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