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भारत में कोरोना या कोविड-19 संकट के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह योजना मूल रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांवों में वापस आ गए। अब सभी प्रवासी कामगार और अन्य छोटे व्यवसायी जिन्होंने नौकरी छोड़ दी वे बेरोजगार हैं। अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना / Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana के तहत सरकार ने लोगों को जरूरतमंद लोगों को 2 लाख रुपये तक का ऋण देने का फैसला किया है। इस ऋण योजना पर सरकार 30% से 40% अनुदान देगी। जो उत्तर प्रदेश द्वारा एक बेहतरीन पहल है। इस योजना के कारण लगभग 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। 


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अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में

UP Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana 2020 Loan

About Uttar Pradesh UP Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana Loan -: यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी द्वारा शुरू की गई है। बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, नेत्रहीनों के लिए 50% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत मुख्य रूप से मछुआरों, पशुपालन, मुर्गीपालन करने वाले किसानों, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल टीवी मरम्मत करने वाले दुकानदारों, डायरी, फर्नीचर दुकानदारों को 2 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। 

पहले चरण में विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 50% आरक्षण दिया गया है। ऋण वितरण के पहले चरण में 10,000 प्रवासी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले चरण के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सभी प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट के तहत की जाएगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट सतर्कता के तहत एक नई समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की देखरेख में बाबा साहिब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना / Baba Saheb Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana की सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 

नेत्रहीन लोगों के लिए सरकार ऋण पर 50% या 70,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी और अन्य लोगों के लिए 35% या 50,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह योजना दोहरा लाभ प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। 

एक तरफ सरकार बेरोजगार लोगों को अपना व्यवसाय और खेतों को विकसित करने के लिए ऋण प्रदान करेगी, और दूसरी ओर अधिकांश श्रमिक ऐसे व्यवसायों या खेतों में काम पाने और रोजगार प्राप्त करेंगे। तो यह एक विधिवत लाभकारी योजना है।

इस योजना के तहत अधिकांश प्रवासी श्रमिक और अन्य प्रवासी लोग जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने गाँव या वापस आ गए थे, वे अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना से अन्य शहरों या गाँवों की ओर लोगों के प्रवास को रोकने में भी मदद मिलेगी। 

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल है जो भविष्य में अधिकांश लोगों को आत्म निर्भर और स्वरोजगार के लिए मदद करेगी। कोरोना वायरस के कारण आर्थिक स्थिति सबसे खराब हो गई। इसलिए आखिरकार सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए UP Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana Loan Schemes शुरू करने का फैसला किया है।


अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण:
  • योजना का नाम - बाबा साहिब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना
  • राज्य का नाम - उत्तर प्रदेश 
  • योजना शुभारम्भ - यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
  • योजना लाभ - 2 लाख रुपये तक का सब्सिडी ऋण
  • योजना लाभार्थी - छोटा व्यवसाय खोलने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिक
  • आधिकारिक वेबसाइट - कुशीनगर लाभार्थी सूची


यूपी अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभ:

Benefits Provided under UP Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana or Baba Saheb Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana Loan Scheme -: इस योजना का दोहरा लाभ है जैसे हमने बताया आपको, व्यवसाय खोलने वाले की आय में वृद्धि तथा आस-पास के लोगों को रोजगार प्राप्ति। इसके अलावा इस योजना के निम्नलिखित लाभ हैं:
  • इस योजना का मुख्य लाभ सरकार द्वारा प्रदान की गई ऋण की राशि है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार स्वरोजगार हेतु रुपये 2 लाख रुपये देगी।
  • एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • नेत्रहीन लोगों के लिए ऋण पर 70% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • और अन्य लोगों के लिए उनके ऋण पर प्रदान की जाने वाली 50% सब्सिडी है।
  • ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
  • योजना के माध्यम से बेरोजगार लोग अपना नया व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम हैं।
  • प्रवासी श्रमिक और मजदूर भी इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार और आत्म निर्भर बन गए।
  • अंबेडकर रोजगार योजना उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करती है।
  • इस योजना के तहत सरकार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी और उन्हें आत्म निर्भर बनने में मदद करेगी।
  • इस योजना का लाभ 8000 से अधिक लोगों को मिलेगा।
  • इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा।
  • यह योजना उत्तर प्रदेश के युवा युवाओं को अपने शहर में एक नया व्यवसाय विकसित करने के लिए भी साहस देगी।


उत्तर प्रदेश रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता:

Eligibility Criteria to Apply for UP Rojgar Protsahan Yojana Loan -: इस योजना का सबसे बड़ा लाभ प्रवासी श्रमिकों को दिया जायेगा। इसके अलावा अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने हेतु आपको कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा जो निम्नलिखित हैं:
  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।
  • ऋण केवल उन परिवारों के लिए प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
  • आवेदक को आपको पहले से ही अन्य सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि से लाभ मिला है, वे अंबेडकर प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए यानी वह बेरोजगार होना चाहिए।



यूपी आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज़:

List of Required Documents to Apply for Ambedkar Rojgar Protsahan Yojana Uttar Pradesh -: यदि आपने ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तें पढ़ ली हैं तथा वह सभी आप पूरी करते हैं तो अब आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए। उत्तर प्रदेश आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:
  • अगर आप इससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास वैध आधार कार्ड प्रमाण होना चाहिए।
  • वैध आईडी प्रमाण जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
  • आवासीय प्रमाण (अधिवास बोनाफाइड) जैसे राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि। 
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • मान्य बैंक खाता विवरण
  • बैंक खाता पासबुक


बाबा साहिब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना आवेदन

Procedure to Submit Application for Baba Saheb Ambedkar Protsahan Rojgar Yojana -: इस भाग में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। आपको इन दो चरणों का पालन करना होगा जो सफल पंजीकरण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए हैं। 

आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है। अब तक सरकार द्वारा कोई ऑनलाइन प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको बाबा साहिब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

ऑफलाइन विधि:

  • आवेदन के ऑफ़लाइन मोड के लिए आपको अपने नजदीकी ब्लॉक केंद्र, तहसील कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) कार्यालय जाना होगा और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी या डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को सीधे सांसद / विधायक की सिफारिश के साथ पूरा आवेदन जमा करना।
  • फिर आपको अपने सभी व्यक्तिगत विवरणों को उस आवेदन पत्र में भरना होगा तथा उसे सही जानकारी व ऊपर बताये गए सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपके द्वारा जमा किये गए आवेदन पत्र व सभी दस्तावेजों का सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 
  • सभी दस्तावेजों व जानकारी के सत्यापन के बाद आपका चयन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
  • उम्मीदवारों के चयन के बाद प्रशिक्षण सरकारी पर्यवेक्षण के तहत प्रदान किया जाएगा कि वे स्वयं नियोजित होने में सक्षम हैं।

ऑनलाइन विधि:


  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा फिर आवेदन पत्र के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। (अभी कोई आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है)
  • अगले पेज पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • यहां आपको सभी विवरण जैसे नाम, स्थायी पता, मोबाइल संपर्क नंबर, महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड होंगे।
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जायेगा।

कृपया ध्यान दें -: ऑनलाइन विधि के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया का केवल अनुमान लगाया गया है। जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी हम अपनी वेबसाइट HindiReaders.In पर अवश्य ही सूचित कर देंगे।




निश्चित रूप से योगी आदित्य नाथ द्वारा शुरू की गई अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना आपको लाभ दिलाने में मदद करेगी। हम जल्द ही इस योजना के बारे में अन्य नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी साइट पर रोज़ आएं।


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