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उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म msy.uk.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य उन प्रवासियों को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना है जो कोरोनावायरस (कोविड-19) लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौट आए। 



मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में

Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand 2020

Information About CM Employment Scheme or Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand -: इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्यमी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। जो कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड वापस लौट कर आये हैं उनको अपना उद्यम / व्यवसाय स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार मदद कर रही है। 

इस योजना के तहत, ऐसे युवा उद्यमी जो राज्य के मूल या स्थायी निवासी हैं और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से खुद का उद्यम, सेवा या व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण सुविधा प्रदान किया जायेगा। 

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उत्तराखंड के एमएसएमई विभाग के तहत उद्योग निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। जिला स्तर पर, जिला उद्योग केंद्र योजना को लागू करेगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संक्षिप्त विवरण:
  • योजना का नाम - मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
  • राज्य का नाम - उत्तराखंड
  • लाभार्थी - वे सभी लोग जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
  • योजना लाभ - स्वरोजगार हेतु ऋण
  • लॉन्च किया गया - इससे पहले 2015 में लॉन्च की तारीख और 28 मई को पुन:
  • कितना ऋण दिया जायेगा - कुल श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 90% और विशेष श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 95%
  • अधिकतम परियोजना लागत - विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये
  • ऋण प्रदान करने के लिए बैंक - राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक आदि।
  • आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया - ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ़लाइन
  • ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें - https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php
  • योजना का विवरण - पीडीएफ डाउनलोड करें



उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का उद्देश्य:

Main Key Objects of Uttarakhand Swarojgar Scheme -: यह उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई है: -
  • स्वरोजगार के लिए, नई सेवाओं, व्यवसायों और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवसरों का निर्माण।
  • जहां तक संभव हो, अपने निवास क्षेत्रों के निकट रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, उद्यमी युवाओं के लिए, जो कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति जो कोविड महामारी के कारण उत्तराखंड लौट आए।
  • नौकरियों की तलाश में पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा:

कोरोना वायरस (कोविड-19) लॉकडाउन के बीच राज्य में लौटने वाले युवाओं और लौटने वाले प्रवासियों के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना विशेष रूप से शुरू की गई है। 

इस योजना में, कुशल और अकुशल श्रमिक, हथकरघा, बुनकर और प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे जो बदले में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देंगे।

पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक के माध्यम से मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे विनिर्माण, सेवाओं और व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।


मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ व मार्जिन धन:

Mukhyamantri Swarojgar Yojana Benefits & Margin Money (Grant) -: इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकांश लोग अपने स्वयं के व्यायामशाला, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें और अन्य चला रहे हैं। उत्तराखंड में यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सही समय पर आई है क्योंकि जो प्रवासी लौटे हैं, उनके साथ बहुमूल्य अनुभव आया है।

जो प्रवासी वापस आ गए हैं, वे अपने काम में अनुभवी हैं जो वे अन्य राज्यों में करते थे। यदि वे इस योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास पहले से ही कौशल और अनुभव है।


स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मार्जिन मनी (अनुदान):
आवेदकों / लाभार्थियों को अपने योगदान के रूप में मार्जिन मनी बैंक में जमा करनी होगी, जो निम्नलिखित अनुरूप में होगी:
  • सामान्य श्रेणी यानी जनरल केटेगरी - परियोजना लागत का 10%
  • विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग महिला और दिव्यांग) - परियोजना लागत का 5%

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण राशि सब्सिडी:
योजना के तहत, ऋण राशि सब्सिडी प्रदान की जाएगी जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है: -

लागू समय सीमा:
  • एक बार

सब्सिडी:
  • मार्जिन मनी को कम से कम 2 साल के लिए व्यवसाय के ऑप्रेशन की सफल शुरुआत के बाद समायोजित किया जाएगा

क्षेत्र की श्रेणीविनिर्माण गतिविधिसेवा और वाणिज्यिक गतिविधियाँ
25 लाख रूपये तक10 लाख रूपये तक
श्रेणी ए (पहाड़ी)25% (अधिकतम 6.25 लाख रुपये)25% (अधिकतम 2.50 लाख रुपये)
श्रेणी बी (पहाड़ी)
20% (अधिकतम 5 लाख रुपये)
20% (अधिकतम 2 लाख रुपये)
श्रेणी बी +
श्रेणी सी
15% (अधिकतम 3.75 लाख रुपये)
15% (अधिकतम 1.5 लाख रुपये)
श्रेणी डी


उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता:

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Eligibility Criteria Details in Hindi -: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पात्र बनने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: -
  • आवेदन के समय आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के तहत, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र के उद्योग के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध होगी।
  • आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक / संस्थान बैंक आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
  • सभी आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर प्राप्त आवेदनों की व्यवहार्यता के अनुसार चुना जाएगा।
  • विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लाभ के लिए, आवेदक को विशेष श्रेणी के तहत व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और विकलांगता प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा।
  • आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं उठाया होगा।

पात्रता शर्तों की पूर्ति के बारे में आवेदक द्वारा एक हलफनामा यानी एफिडेविट भी प्रस्तुत करना होगा।



ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

List of Required Documents to Apply for Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana -: उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची इस प्रकार है: -
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
  • जन्म तिथि का प्रमाण
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांग श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
  • शपथ पत्र

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन करें

Apply Online or Registration Form / Panjikaran for Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana -: उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक महाप्रबंधक या जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) में स्वयं या ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उत्तराखंड में सीएम स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: -
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, मुख्य मेनू में मौजूद "ऑनलाइन एप्लिकेशन / Online Application" अनुभाग के तहत "पंजीकरण / Registration" लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको आपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर तदनुसार, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
  • नाम, ई-मेल आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पता, जिला, शहर, पिन कोड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक खाता बनाएं।
  • फिर आवेदक यूके सीएम स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर पुनः लॉगिन कर सकते हैं।
  • आवेदकों को लॉगिन करने के लिए ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं।
  • इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे।



तो इस प्रकार आप भी उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के बाद पुष्टि हेतु आपके मोबाइल पर एक मेसेज जायेगा तथा विभाग द्वारा आपको एक ईमेल भी भेजा जायेगा। 


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