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उत्तराखंड के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिलेवार यूके एनएफएसए राशन कार्ड सूची / UK NFSA Ration Card List को ऑनलाइन fcs.uk.gov.in पर जारी किया है। सभी नागरिक जो पहले राशन कार्ड के लिए नए पंजीकरण कर चुके थे, अब उत्तराखंड राशन कार्ड सूची / Uttarakhand Ration Card List में या पात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों की सूची डाउनलोड करके ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं। उत्तराखंड BPL / NFSA राशन कार्ड सूची / Uttarakhand BPL / NFSA Ration Card List अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है।


उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट के बारे में

NFSA Uttarakhand Ration Card List Check Name

About Uttarakhand Ration Card List -: उत्तराखंड सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड सूची में लाभार्थियों के नाम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यूके के राशन कार्ड की नई सूची (UK Ration Card New List) को सार्वजनिक किया है। लोग उत्तराखंड एनएफएसए राशन कार्ड सूची में अपना नाम ऑनलाइन भी पा सकते हैं। लोग अब गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) / अंत्योदय लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड में अपना नाम भी ढूंढ सकते हैं।

उत्तराखंड में एनएफएसए / बीपीएल राशन कार्ड एपीएल / बीपीएल लोगों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जो अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राशन कार्ड धारक केवल पास में स्थित राशन की दुकानों से रियायती दरों पर राशन खरीद सकते हैं। इसके अलावा, राशन कार्ड धारक केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-एनएफएसए (एएवाई + पीएचएच), राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) या मध्याह्न भोजन योजना का लाभ ले सकते हैं।


उत्तराखंड राशन कार्ड सूची में अपना नाम देखें

Search / Find Your Name in Uttarakhand (UK) NFSA Ration Card List PDF Download -: सभी उत्तराखंड के नागरिक जिन्होंने पहले नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, अब नीचे की प्रक्रिया के अनुसार NFSA लाभार्थियों के अंतर्गत उत्तराखंड नई राशन कार्ड सूची में अपना नाम जांचें सकते हैं: -

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले https://fcs.uk.gov.in/ पर उत्तराखंड खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की आधिकारिक वेबसाइट / Official Website of Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Uttarakhand पर जाएँ।

  • राशन कार्ड विवरण लिंक पर क्लिक करें:
मुखपृष्ठ पर, पृष्ठ के बाईं ओर "राशन कार्ड विवरण / Ration Card Details" लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो में, "कैप्चा / Captcha" दर्ज करें और उसके बाद "सत्यापित करें / Verify" बटन पर क्लिक करें।

  • उत्तराखंड आरसीएमएस रिपोर्ट ऑनलाइन देखें:
कैप्चा डालने तथा सत्यापन के बाद, "यूके आरसीएमएस शो रिपोर्ट / UK RCMS Show Report" पेज अब आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर खुल जायेगा।

  • डीएफएसओ वार आरसी गिनती देखें:
यहां उत्तराखंड के नागरिक जिला, डीएफएसओ, योजना, तिथि और रिपोर्ट नाम का चयन कर सकते हैं और "यूके एनएफएसए डीएफएसओ वार आरसी काउंट / UK NFSA DFSO Wise RC Count" पृष्ठ खोलें तथा उसके बाद "रिपोर्ट देखें / View Report" बटन पर क्लिक करें।

  • टीएफएसओ वार आरसी गिनती देखें:
"उत्तराखंड एनएफएसए टीएफएसओ वार आरसी काउंट / Uttarakhand NFSA TFSO Wise RC Count" पेज खोलने के लिए "डीएफएसओ / DFSO" अनुभाग के तहत लिंक पर क्लिक करें।


  • एफपीएस वार आरसी गिनती:
आधिकारिक tcs.uk.gov.in (पहले fcs.uk.nic.in) वेबसाइट पर एफपीएस वार आरसी काउंट पेज खोलने के लिए "टीएफएसओ / TFSO" अनुभाग के तहत लिंक पर क्लिक करें।

  • उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट खोलें:
अब उत्तराखंड राशन कार्ड सूची को खोलने के लिए TFSO के नाम के सामने "नंबर पर लिंक / Link on Numbers" पर क्लिक करें।

अब उत्तराखंड के नागरिक अपने राशन कार्ड नंबर, स्थिति, क्षेत्र के प्रकार, परिवार के प्रमुख, सदस्य क्रम संख्या, सदस्य का नाम (अंग्रेजी में), सदस्य (स्थानीय भाषा में), परिवार के प्रमुख का नाम, सदस्य आईडी, सदस्य की आयु, यूआईडी नंबर, मोबाइल नंबर, संख्या, परिवार के मुखिया के साथ संबंध, माता का नाम, पिता का नाम, लिंग आदि की जांच कर सकते हैं।


उत्तराखंड में 4 प्रकार के राशन कार्ड की जानकारी:

Four Types of Ration Card Issued by Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Uttarakhand -: 4 विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड हैं जो नागरिकों को उनकी वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ आय स्तर के आधार पर जारी किए जाते हैं। उत्तराखंड के नागरिकों को जारी किए गए विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड इस प्रकार हैं: -
  • एपीएल राशन कार्ड यानी पीला कार्ड / APL Ration Card or Yellow Card - गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार (Above Poverty Line) जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक है।
  • राज्य खाद्य सुरक्षा योजना या बीपीएल राशन कार्ड यानी श्वेत कार्ड / BPL Ration Card or State Food Security Scheme or White Card - बीपीएल आरसी गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) के परिवारों को जारी किए जाते हैं।
  • अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड यानी गुलाबी कार्ड / Antyodaya Anna Yojna Ration Card or Pink Cards - उन घरों में आयु राशन कार्ड जारी किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है।।
  • अन्नपूर्णा योजना यानी ग्रीन कार्ड / Annapurna Yojana or Green Card - यह कार्ड 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक या 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और जिनके कोई भी पेंशन सुविधा प्राप्त नहीं है, उन्हें दिया जाता है।


उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

Details of Eligibility Criteria to Obtain Ration Card in Uttarakhand -: उत्तराखंड में नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए सभी आवेदकों को बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: -
  • उत्तराखंड के स्थायी निवासी आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
  • राज्य में पहले से राशन कार्ड नहीं रखने वाले परिवार पात्र हैं।
  • नए विवाहित जोड़े नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अस्थायी राशन कार्ड वाले या जिनकी तिथि समाप्त हो चुकी है, पात्र हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में नए राशन कार्ड का मुद्दा घरेलू आय के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थितियों पर आधारित होगा।


उत्तराखंड में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

How to Apply Online / Application Form for Uttarakhand Ration Card -: उत्तराखंड के नागरिक जिनका नाम राशन कार्ड सूची में मौजूद नहीं है, वे आधिकारिक वेबसाइट fcs.uk.gov.in पर नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड आरसी होल्डर सूची में नाम शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए पूरी प्रक्रिया की जाँच करने के लिए यहाँ सीधा लिंक हमने नीचे प्रदान किया है: -


राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म उत्तराखंड


आवेदन शुल्क - कोई आवेदन फॉर्म भरने का शुल्क नहीं है और उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आवेदक 5 रुपये प्रति कॉपी का भुगतान करने पर संबंधित अधिकारियों से अपने राशन कार्ड एकत्र कर सकते हैं।

उत्तराखंड में राशन कार्ड जारी करने की समय सीमा - सभी आवेदक पूरा उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं और आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना - उत्तराखंड के नागरिक अब अपने विशिष्ट पहचान नंबर यानी आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। यह आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है।


उत्तराखंड में नए राशन कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज:

List of Important Documents to Apply for Ration Card in Uttarakhand -: उत्तराखंड में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची नीचे दी गई है: -
  • वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (स्कैन की हुई कॉपी) जैसे आवासीय / पता प्रमाण
  • आयु प्रमाण पत्र (स्कैन की गई प्रति)
  • मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (स्कैन की हुई कॉपी) जैसे पहचान प्रमाण
  • परिवार का आय प्रमाण (स्कैन की गई प्रति)
  • आवेदक का हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो
  • वैध मोबाइल नंबर / ई-मेल आईडी
  • वार्ड पार्षद / प्रधान द्वारा जारी स्व-घोषणा और प्रमाण पत्र
  • किरायेदारी समझौता (यदि नागरिक किरायेदार है)

उपर्युक्त दस्तावेजों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन अस्वीकार करने के लिए उत्तराखंड खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का विभाग स्वतंत्र है।


उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री):

Toll-Free Helpline Number to Get Help for Uttarakhand Ration Card -: उत्तराखंड के नागरिक अब किसी भी राशन कार्ड से संबंधित मुद्दे के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री कॉन्टेक्ट नंबर लिंक http://fcs.uk.gov.in/contactus के माध्यम से चेक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट fcs.uk.gov.in पर जाएं।




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