सभी राज्य सरकारों को अपने राज्यों की गरीब लड़कियों से शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस क्रम में, उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी राज्य में गरीब और जरूरतमंद लड़कियों के परिवारों को उनकी शादी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके लिए सरकार ने “उत्तराखंड शादी अनुदान योजना / Uttarakhand Shadi Anudan Yojana” शुरू की है।
इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, जिनकी आय सीमा 15,000 रुपये प्रति वर्ष है या बीपीएल परिवार से संबंधित है उनको दो बेटियों की अधिकतम शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप 50,000 रुपये तक प्रदान किए जाएंगे। जनरल बीपीएल परिवार की अधिकतम दो बेटियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता की तरह कुल 50,000 रुपये मिलेंगे। जैसा कि उत्तराखंड शादि हेतू शादी अनुदान योजना वर्तमान में सीमित बजट पर आधारित है, केवल बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता सूची के आधार पर भुगतान संभव है।
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उत्तराखंड शादी अनुदान योजना 2021
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana |
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2021 -: उत्तराखंड सरकार ने देश में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए एक नई शुरू की। इस योजना का नाम उत्तराखंड सरकार ने “उत्तराखंड मैरिज ग्रांट स्कीम या उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना (Uttarakhand Vivah / ShadiAnudan Yojana)” के नाम से रखा था।
इस योजना के तहत, BPL परिवार से संबंधित लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। शादी के लिए दो बेटियों वाले परिवार के लिए, सरकार वित्तीय स्थिति का समर्थन करने के लिए 50,000 रुपये तक प्रदान करेगी।
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शादी अनुदान योजना की मुख्य बातें:
- योजना का नाम - शादी अनुदान योजना / मैरिज ग्रांट स्कीम
- संबंधित राज्य - उत्तराखंड सरकार
- लाभार्थी - राज्य के SC / ST व गरीब लोग
- लाभ - बीपीएल परिवार की लड़कियों हेतु
- राहत कोष - एकमुश्त 50,000 रुपये
- टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर - 1800-180-4094
- आधिकारिक वेबसाइट - socialwelfare.uk.gov.in
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उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना अन्य विवरण:
Other Details Uttarakhand Shadi Anudan Yojana -: उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित है:
- इस योजना को शुरू करने का कारण यह है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर और गरीब है, उनकी दो बेटियां हैं। आपको कर्ज लेकर बेटी की शादी नहीं करनी होगी।
- उत्तराखंड शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता (Fifty Thousand Rupees Financial Help) प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत, समाज कल्याण विभाग और जनजातीय विकास विभाग द्वारा NIC के सहयोग से विकसित की गई योजना पर समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई।
- परिवार दो बेटियों के लिए विवाह अनुदान ले सकता है, जिसे विवाह से 90 दिन पहले या बाद में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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विवाह अनुदान योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता:
Eligibility Criteria to Apply for Uttarakhand Marriage Grant Scheme -: उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का उपयोग करने के लिए, आपके पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:
- आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये होनी चाहिए।
- वृद्धावस्था, विधवा, समाजवादी और विकलांग पेंशनरों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- एससी-एसटी वर्ग के आवेदकों को तहसील की ऑनलाइन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्रों की संख्या का संकेत देना चाहिए।
- शादी अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु, बेटी की शादी की तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु के बाद, विकलांग महिलाओं और आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- एक परिवार में दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्राप्त होगा।
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शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
List of Required Documents to Apply for Vivah / Shadi Anudan Yojana Uttarakhand -: शादी अनुदान योजना हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- दोनों का आय प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन के का आय प्रमाण पत्र
- लड़का व लकड़ी का लिखित बयान
- दूल्हा व दुल्हन के परिवार रजिस्ट्री की नक़ल
- शादी का कार्ड / विवाह प्रमाण पत्र
- बेटी विवाह / शादी अनुदान योजना उत्तराखंड आवेदन पत्र
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शादी अनुदान योजना उत्तराखंड हेतु ऑनलाइन आवेदन
Online Registration / Application Form for Shadi Anudan Yojana Uttarakhand -: यदि आप विवाह अनुदान योजना (Marriage Grant Scheme) के तहत आवेदन / पंजीकरण करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, आपको समाज कल्याण, जन कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट से योजना फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ प्रारूप में वर्णित आवेदन पत्र डाउनलोड करें। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट अवश्य ले लें।
Financial Assistance for Marriage of Daughters of Destitute Widow Form
Financial Assistance for Marriage of Daughter of Scheduled Castes / SC Form
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, फॉर्म पर पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और इसे समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन पत्र व दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करने के बाद विभागीय अधिकारी आपको रसीद प्रदान करेंगे।
- आपके आवेदन व दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको विभाग द्वारा सूचित कर दिया जायेगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं।
सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लड़का-लड़की के जॉइंट बैंक अकाउंट में सरकार / विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाले राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस राशि का उपयोग शादी के खर्चों व विवाह के बाद गृहस्थी जीवन हेतु उपयोग किया जा सकता है।
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