उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना / UP Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। कन्या सुमंगला योजना बालिका और उसके विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। इच्छुक व्यक्ति यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म, योजना दिशानिर्देश पढ़ें, और नागरिक सेवा पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया की जांच करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना / UP CM Kanya Sumangala Yojna कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकेंगी। इसके अलावा, लड़कियों को उच्च शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यह योजना यूपी राज्य में लड़कियों को उनके जन्म से लेकर उनके स्नातक की पढ़ाई तक सहायता करेगी।
यूपी राज्य सरकार ने 18 फरवरी को प्रस्तुत यूपी बजट 2021 में यूपी कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के साथ, उनकी पढाई छोड़ने की दर कम हो जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, सरकार डीबीटी मोड के माध्यम से बालिकाओं के नाम पर नियमित अंतराल पर पूर्व निर्धारित राशि जमा करेगी।
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यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन
UP Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana Online Registration |
Application Form / Apply Online for Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana -: यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: -
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं या नीचे दिए लिंक पर जाएँ।
- मुखपृष्ठ पर, "त्वरित लिंक / Quick Links" अनुभाग के अंतर्गत "नागरिक सेवा पोर्टल - आवेदन करें / Citizen Services Portal – Apply Here" लिंक पर क्लिक करें।
- सभी पहली बार उपयोगकर्ता खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और "मैं सहमत हूँ / I Agree" विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- इसके बाद, "यूपी कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म / UP Kanya Sumangala Yojana Online Application Form" आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- यहां आवेदक को सभी आवश्यक विवरण दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "एसएमएस ओटीपी भेजें / Send SMS OTP" पर क्लिक करना होगा।
- अंत में, आवेदक को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
- यूपी कन्या सुमंगला योजना आवेदन को पूरा करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें व उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें।
सम्पूर्ण यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूरी ऑनलाइन आवेदन हेतु दिशा-निर्देश की जानकारी प्राप्त करने हेतु नीचे दिए लिंक पर जाएँ।
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यूपी कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन प्रकार
Types of Application / Registration for UP Kanya Sumangala Yojana -: यहां 6 प्रकार या चरण दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत यूपी कन्या सुमंगला योजना (Mukhya Mantri Kanya Sumangala Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है: -
- पहली स्टेज - लड़की के जन्म पर एक बार (एकमुश्त) के रूप में 2,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे। लड़की का जन्म 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद होना चाहिए।
- दूसरी स्टेज - जो लड़की 1 अप्रैल 2019 से पहले पैदा नहीं हुई है और पूर्ण टीकाकरण हुआ है उसे 1,000 रुपये एक समय की राशि मिलेगी।
- तीसरी स्टेज - चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान मानक 1 में दाखिला लेने वाली बालिका को 2,000 रुपये एक समय की राशि के साथ लाभान्वित किया जाएगा।
- चौथी स्टेज - चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान 6 वीं कक्षा में दाखिला लेने वाली बालिका को 2,000 रुपये एक समय की राशि के साथ लाभान्वित किया जाएगा।
- पांचवी चरण - वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान 9 वीं में दाखिला लेने वाली बालिका को 3,000 रुपये एक समय की राशि के साथ लाभान्वित किया जाएगा।
- छठवीं स्टेज - जो लड़की मानक 10 वीं या 12 वीं पास कर चुकी है और कम से कम 2 साल के डिप्लोमा कोर्स या स्नातक डिग्री में नामांकित है उसे एकमुश्त राशि के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे।
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यूपी कन्या सुमंगला योजना पंजीकरण के लिए पात्रता
Eligibility Criteria to Apply for UP Kanya Sumangala Yojana -: यहां यूपी कन्या सुमंगला योजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड प्रदान किये गए हैं: -
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निवास प्रमाण जमा करना होगा जिसमें राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता कार्ड / बिजली बिल / टेलीफोन बिल शामिल हैं।
- सभी स्रोतों से लाभार्थी परिवार की आय 3 लाख प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कन्या सुमंगला योजना के तहत एक ही परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा।
- लाभार्थियों का पारिवारिक आकार 2 यानी परिवार में दो से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए।
- यदि महिला अपनी दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी पात्र होगी। यदि 1 बच्चा लड़की है और 2 जुड़वां लड़कियां दूसरी डिलीवरी से पैदा हुई हैं, तो सभी 3 लड़कियां पात्र होंगी।
- अगर परिवार ने एक अनाथ लड़की को गोद लिया है, तो अधिकतम 2 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा जिनमें जैविक बच्चे और गोद ली हुई बालिका शामिल हैं।
आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in 17 सितंबर 2019 से सक्रिय है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 अक्टूबर 2019 को यह योजना शुरू की थी और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए थे। अधिक जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
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