Jharkhand State Food Commision | Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana in Hindi | झारखण्ड राज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना | Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojna | Apply Online Rajya Khadya Suraksha Yojana Jharkhand

झारखण्ड राज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना / Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana - JRKSY को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 8 सितंबर को मंजूरी दे दी है। यह एक अलग योजना है जिसमें गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न की गारंटी दी जाएगी। नई JRKSY योजना में लगभग 18 लाख लोग शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act - NFSA) के अंतर्गत कवर होंगे।

झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रत्येक खाद्यान्न किलोग्राम 1 रुपये में मिलेगा। JRKSY योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। नई JRKSY योजना के तहत सरकारी खजाने में 213 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होंगे। झारखंड में 28 लाख लोग जो NFSA के दायरे से बाहर हैं।

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झारखंड राज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना 2021

About Jharkhand JRKSY or Rajya Khadya Suraksha Yojana 2021 -: नई झारखंड राज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

  • झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने गत वर्ष 8 सितंबर को JRKSY खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है।
  • इस योजना में, सरकार गरीब लोगों को अनुदानित दर पर प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करेगा।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के 18 लाख लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जायेंगे। 
  • प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपये प्रति किग्रा की लागत पर खाद्यान्न मिलेगा।
  • राज्य सरकार के पोर्टल या नए समर्पित पोर्टल पर JRKSY योजना में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
  • झारखंड सरकार ULBs, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर लाभार्थियों को अलग करेगा।
  • झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे।
  • राज्य सरकार झारखंड में इस खाद्य सुरक्षा योजना पर 213 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

अब तक, 28 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो NFSA लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं। ऐसे सभी लोग जो पात्र हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना विवरण:

योजना का नामराज्य खाद्य योजना सुरक्षा योजना
विभाग का नामराज्य खाद्य आयोग
राज्य का नामझारखण्ड सरकार
योजना लाभार्थीराज्य के नागरिक
योजना का लाभ5 किलो खाद्यान 1 रूपये प्रति किलो की दर से
योजना का उद्देश्यराज्य के बीपीएल व निम्न आय परिवारों को राशन
पंजीकरण की विधिआधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से
पंजीकरण शुल्ककुछ नहीं / फीस माफ़ कर दी गई है
आधिकारिक वेबसाइटजल्द अपडेट की जाएगी
विभाग की वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
विभाग हेल्पलाइन नंबर0651-2252267 / 2252261

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सीआरपीसी में सशक्त न्यायालयों द्वारा संशोधन:

CrPC Amendment Empower Courts -: राज्य मंत्रिमंडल ने सीआरपीसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है, ताकि वह फरार होने पर भी अभियुक्तों की सुनवाई करने में सक्षम हो सके। नए नियमों के अनुसार, गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं और दस्तावेजों की जांच तब भी की जा सकती है, जब अभियुक्त अदालत की कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं होता है। 

रांची, जमशेदपुर और धनबाद में 3 अदालतें जो आर्थिक अपराधों के मामलों की सुनवाई कर रही हैं, उन्हें भी जीएसटी उल्लंघन के मामलों को उठाने का अधिकार दिया गया था।

कॉलेज / अस्पताल का नाम बदलना:

College / Hospital Renaming Process -: राज्य मंत्रिमंडल ने दिवंगत झामुमो नेता निर्मल महतो के बाद धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

इसके अलावा, आदिवासी क्रांतिकारी शेख भिखारी के नाम पर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम बदल दिया गया।

दुमका में मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलकर आदिवासी क्रांतिकारी फुलो झानो के नाम पर रखा गया और पलामू में मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलकर आदिवासी क्रांतिकारी मेदिनी रे के नाम पर रखा गया।

कोविड महामारी उपकर नियम 2021 को मंजूरी:

COVID Pandemic Cess Rules Approval -: झारखंड सरकार ने झारखंड खनिज असर भूमि (कोविद महामारी उपकर नियम) को अपनी पश्च-स्वीकृति भी दे दी है। 

ये नए नियम एक विशेष महामारी निधि में संचय के लिए खनन किए गए खनिजों पर 100 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त उपकर अनिवार्य करते हैं। एकत्रित उपकर वायरल के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य के प्रयासों को पूरा करेगा। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

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झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को मंजूरी:

Jharkhand Land Mutation Bill Approval -: झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भूमि म्यूटेशन बिल का उद्देश्य "जामबंदी" को ऑनलाइन करना और जिला स्तर पर दावों के निपटान के लिए सक्षम अधिकारियों की स्थापना करना है। 

शारीरिक रूप से विकलांग आगंतुकों और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए सरकारी भवन को बाधा रहित बनाने की एक नई योजना को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार विकलांगों के लिए सरकारी भवनों और परिसरों में विशेष शौचालय, रैंप और साइनेज बनाने के लिए योजना में 30 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

अधिक जानकारी के लिए आप झारखंड राज्य खाद्य आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक हम नीचे प्रदान कर रहे हैं। 

Jharkhand State Food Commission Official Website

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