Mukhyamantri Jan Kalyan Antyeshti Yojana | Mukhyamantri Jan Kalyan Antyeshti Yojana Form PDF Download | Jankalyan Portal | Mukhyamantri Jan Kalyan Yojana MP Registration | Mukhyamantri Jan Kalyan Antyeshti Yojana Application Form | CM Jan Kalyan Antyeshti Yojana in Hindi

MP-Mukhyamantri-Jan-Kalyan-Yojanaमध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण अंतेष्टि योजना (Madhya Pradesh - MP Mukhyamantri Jan Kalyan Antyeshti Yojana) -: इस योजना के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जो असंघठित क्षेत्र में कार्य करते है और सबंधित ग्रामपंचायत और नगरीय निकाय में पंजीकृत है को शामिल किया गया है। 

इस योजना में पति की मृत्यु होने पर अंतेष्टि की राशी पत्नी को पत्नी की मृत्यु होने पर पति इस योजना की राशी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पुत्र पुत्रियों की मृत्यु होने पर यदि वे विवाहित नहीं है पिता द्वारा प्राप्त की जाएगी। विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 मई 2018 में दिया गया है।

मुख्यमंत्री जनकल्याण अंतेष्टि योजना के बारे में 

About Mukhyamantri Jan Kalyan Antyeshti Yojana -: इस योजना से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

इस योजना के राज्य स्तर पर एक नोडल बैंक की स्थापना की जाएगी और इस योजना के लिए प्रति ग्राम पंचायत 10000 रूपये की राशी ग्राम पंचायतो के खातों में ट्रान्सफर की जाएगी। इस राशी का आहरण सबंधित ग्राम पंचायत का सचिव आहरण करेगा।
  • इसी प्रकार नगरपरिषद की स्थिति में पचास हज़ार रुपये, नगर पालिका को एक लाख, भोपाल / इंदौर / जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम को पांच लाख और शेष नगर निगमों को दो लाख रुपये की राशी इनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। 
  • ग्राम् पंचायत का सचिव / नगरीय निकाय का सक्षम प्राधिकारी सदैव अपने पास दस हज़ार रुपये की राशी रखेगा और पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर पांच हज़ार रुपये की राशी उतराधिकारी को देगा। इस दी गयी राशि का पंचनामा बनाया जायेगा जिसमें मृतक का नाम और उसका पंजीयन क्रमक अंकित होगा। पंचनामा में जिसने राशि प्राप्त की परिवार के किसी सदस्य और ग्राम पंचायत के सरपंच / पंच के हस्ताक्षर और सबंधित के मोबाइल नंबर प्राप्त करेगा। 
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मृतक व्यक्ति के आयु का कोई बंधन नहीं है।

ग्रामपंचायत का सचिव पंचनामा को जनपद पंचायत को प्रेषित करेगा, जनपद पंचायत इसका स्वीकृति आदेश जारी करने पर व्यय राशी का समायोजन किया जाएगा। नगरीय निकाय अपने स्तर पर यह कार्यवाही करेगी। इस प्रकार समायोजन के बाद सचिव/ नगरीय निकाय रु दस हज़ार की राशी का आहरण करेगा. इस प्रकार ये पदाधिकारी सदैव दस हज़ार रुपये अपने पास रखेंगे।





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