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Rajasthan Viklang Pension Yojana

प्रिय पाठकों, आज हम आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021 यानी राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2021 भी कहते हैं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। Rajasthan Viklang Pension Yojana 2021 को राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजेईडी / SJED) द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP) जिसकी आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in है, के अंतर्गत शुरू किया है। राजस्थान के मूल रूप से निवासी विकलांग व्यक्तियों को हर महीने ₹750 से ₹1500 देगी। यह राशि राज्य सरकार उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को ध्यान में रख कर प्रदान कर रही है।

जो भी व्यक्ति Viklang Pension Yojana 2021 यानी Divyang Pension Yojana 2021 या Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana 2021 के सभी पात्रता नियमों को पूरा करता है वह सरकार द्वारा इस योजना हेतु लाभार्थी घोषित किया जायेगा। सभी पात्र प्रदेश के नागरिक RAJSSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विकलांग पेंशन राजस्थान हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं साथ ही विभाग द्वारा इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा प्रदान की हुई है। एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद आवेदक आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर विकलांग पेंशन सूची (Viklang Pension Suchi) में अपना नाम के साथ साथ पीपीओ स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं।

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन

Apply Online for Rajasthan Viklang Pension Yojana 2021 -: आपको बताते चलें कि राजस्थान में 5.40 लाख विकलांग व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी शारीरिक रूप से विकलांग यानी पीडब्ल्यूडी  (Physically Handicapped) अब बीपीएल श्रेणियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सभी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

राज्य सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को पत्र भेज रहे हैं। अन्य सुविधाएँ जैसे उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमार पड़ने पर सभी राजस्थान विकलांग पेंशन योजना लाभार्थियों (Viklang Pension Yojana Labharthi or Rajasthan Physically Handicapped Pension Scheme Beneficiary) को ₹5 लाख तक के इलाज के लिए कवर किया गया है। 

उन्हें एनएफएसए लाभ, ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों के तहत लाभ भी मिलेगा। इस के साथ-साथ, राज्य की विकलांगता अदालत ने को निजी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों को 5% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित मामले की सुनवाई कर दी गई है।

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें

How to Apply for Rajasthan Handicap Pension Scheme -: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर और बहु-विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन करने हेतु हम नीचे आपको दो प्रक्रियाएं बता रहे हैं। 

पहली प्रक्रिया: केंद्र सरकार की योजना - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र व्यक्ति को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की दो प्रतियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ एमिट्रा कियोस्क पर जमा करनी होती हैं।

संपर्क विवरण के लिए लिंक

  • ऊपर दिए गए लिंक क्लिक करके अपने आस पास के सभी कियोस्क का पता लगाएं।
  • संबंधित काउंटर से आवेदन पत्र प्राप्त करें या सादे कागज पर लिखें या निम्न लिंक का उपयोग करके डाउनलोड करें। लिंक कृपया आवेदन पत्र के लिए आवश्यकता के अनुसार विकलांगता पेंशन सत्र के तहत हाइपरलिंक का चयन करें।
  • जांच के बाद, आवेदन सत्यापन (तसीलधर / नगर पालिका) के लिए अग्रेषित किया जाता है।
  • एक बार सत्यापित होने के बाद, इसे एसडीओ/बीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और संवितरण प्राधिकरण (कोषागार/उप कोषागार कार्यालय) को भेजा जाएगा।
  • अनुमोदन के बाद, अनुमोदन पत्र आवेदक या बैंक के संबंधित डाकघर को भेजा जाता है, जहां भुगतान करने के लिए लाभार्थी के नाम पर एक बचत खाता खोला जाता है।
  • आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आवेदक को विधिवत सूचित किया जाता है।

ई मित्र कियोस्क के माध्यम से: केंद्र सरकार की योजना - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र व्यक्ति को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की दो प्रतियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई मित्र कियोस्क पर जमा करनी होती हैं।

संपर्क विवरण के लिए लिंक

  • अपने क्षेत्र में आस-पास के कियोस्क का पता लगाने के लिए उपरोक्त लिंक पर क्लिक करें।
  • संबंधित काउंटर से आवेदन पत्र प्राप्त करें या सादे कागज पर लिखें या निम्न लिंक का उपयोग करके डाउनलोड करें। 
  • लिंक कृपया आवेदन पत्र के लिए आवश्यकता के अनुसार विकलांगता पेंशन सत्र के तहत हाइपरलिंक का चयन करें।
  • जांच के बाद, आवेदन सत्यापन (तसीलधर / नगर पालिका) के लिए अग्रेषित किया जाता है।
  • एक बार सत्यापित होने के बाद, इसे एसडीओ/बीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और संवितरण प्राधिकरण (कोषागार/उप कोषागार कार्यालय) को भेजा जाएगा।
  • अनुमोदन के बाद, अनुमोदन पत्र आवेदक या बैंक के संबंधित डाकघर को भेजा जाता है, जहां भुगतान करने के लिए लाभार्थी के नाम पर एक बचत खाता खोला जाता है।
  • आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आवेदक को विधिवत सूचित किया जाता है।

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राज्य सरकार की योजना: विकलांग पेंशन योजना

  • आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की दो प्रतियों को ग्रामीण स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी / तहसीलदार और शहरी स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन करेगा।

संपर्क विवरण के लिए लिंक: लिंक और लिंक2

  • अपने क्षेत्र में आस-पास के कियोस्क का पता लगाने के लिए उपरोक्त लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र संबंधित काउंटर से प्राप्त करें या सादे कागज पर लिखें
  • इस आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
  • अनुमोदन के बाद, अनुमोदन पत्र आवेदक या बैंक के संबंधित डाकघर को भेजा जाता है, जहां भुगतान करने के लिए लाभार्थी के नाम पर एक बचत खाता खोला जाता है।
  • आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आवेदक को विधिवत सूचित किया जाता है।

विकलांग पेंशन योजना राजस्थान आवेदन पत्र प्रारूप

Sample Format of Viklang Pension Yojna Rajasthan -: विकलांग पेंशन योजना राजस्थान आवेदन पत्र प्रारूप प्रदान कर रहे हैं। आप इसका प्रिंटआउट निकाल कर तथा भरने के बाद सभी दस्तावेजों को अटैच कर सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करें।

पेंशनभोगी का नाम: _________
पिता/माता का नाम: _______  या पति/पत्नी का नाम: ______
लिंग (पुरुष / महिला): _______
जन्म की तारीख: _________/_________/___________
या
जन्म का प्रमाण सं.: ___________
वर्ग: ____________________________________
(एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/जनरल)
पता: ____________________________________
गांव/इलाका: _______________________________
ग्राम पंचायत:/वार्ड: __________________________
उप जिला/ब्लॉक: ___________________________
जिला: ___________________________________
राज्य: _____________________ पिन __________
आधार संख्या: _____________________________
राशन कार्ड संख्या: __________________________
वोटर आईडी संख्या: _________________________
फोटो बीपीएल विवरण: वर्ष: ____________________
स्थान: ____________________________________
परिवार आईडी संख्या: ________________________
विकलांगता का प्रकार ________________________
पेंशनभोगी के बैंक/डाकघर खाते का विवरण: __________ (यदि उपलब्ध हो)
                                                             
                                                               आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
                                                                काउंटर सिग्नेचर
                                                               सत्यापन अधिकारी ________________
                                                                नाम______________

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राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन योजना हेतु पात्रता

Eligibility Criteria for Disability Pension Scheme (Divyangjan) -: राज्य सहायता के लिए और केंद्रीय सहायता के लिए पात्रता नियम अलग हैं। यहां हम आपको विकलांग पेंशन योजना दोनों के लिए पात्रता मानदंड का विवरण प्रदान कर रहे हैं।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

  • विकलांग व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के लिए पारिवारिक वार्षिक आय ₹14000 से कम (अब ₹48000 प्रति वर्ष तक) और शहरी क्षेत्र के लिए ₹16000 से कम होनी चाहिए (अब बढ़ाकर ₹60000 प्रति वर्ष)।
  • इस योजना के लिए केवल राजस्थान राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।

केंद्र सरकार दिव्यांग पेंशन योजना

  • व्यक्ति को बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए जो बहु विकलांग या 80% से अधिक विकलांगता वाले हैं। 
  • 18-79 वर्ष का आयु समूह आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

दोनों योजनाओं के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपनी विकलांगता साबित करने के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होना सबसे जरुरी है। 
  • उसके पास अपनी नागरिकता साबित करने हेतु दस्तावेज होना चाहिए। 
  • यदि वह केवल राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रहा है तो उसके पास स्थाई पते का प्रमाण होना चाहिए। 

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents for Rajasthan Disability Pension Scheme -: राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • आवेदन पत्र
  • विकलांगता कार्ड
  • डाकघर बचत खाता
  • रोगी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर के साथ)
  • उम्र का सबूत
  • हाल ही में सत्यापित फोटोग्राफ जिसमें विकलांगता को दिखाया गया है।
  • आवश्यकता के अनुसार अधिवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक के तीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर।
  • आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो (कृपया 5 प्रतियां लें)।
  • अधिकारियों द्वारा सलाह के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए लाभों का दावा करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज।

कृपया ध्यान दें:- कृपया आवेदन के समय उपरोक्त दस्तावेजों को मूल और उनकी सत्यापित प्रतियों (जमा करने के लिए) में दिखाएं। केंद्र सरकार की योजना द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार रहेगी। राज्य स्तरीय योजना के लिए आयु सीमा संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित की जाएगी। आवश्यक दस्तावेजों की अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें

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विकलांग पेंशन योजना के लिए कार्यालय पता और हेल्पलाइन

Office Locations & Helpline for Viklang Pension Yojana -: यदि आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप नीचे दिए गए नम्बरों पर कॉल कर सकते हैं या कार्यालय के पते पर जा सकते हैं।

विभाग का नाम - नगर मामलों का विभाग

  • कार्यालय का पता - पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी टोंक रोड, पंच बत्ती, अशोक नगर, जयपुर - 302001, राजस्थान, भारत।
  • अधिकारी फोन नंबर - +91-141-2741424 (फैक्स - 2741424)
  • हेल्पलाइन कॉल सेंटर - +91-141-2747400
  • आधिकारिक विभाग ई-मेल - ceo.jaipurmc@gmail.com
  • विभाग से संपर्क लिंक_ यहां क्लिक करें

विभाग का नाम - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

  • कार्यालय का पता - जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर - 302005
  • अधिकारी फोन नंबर - 141-2226602
  • आधिकारिक विभाग ई-मेल - raj.sje@rajasthan.gov.in, sjerajasthan@yahoo.co.in
  • विभाग से संपर्क लिंक - यहाँ क्लिक करें


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