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जो आवेदक राजस्थान प्रवासी वापसी का लाभ उठाना चाहता है, उसे ई-मित्रा पोर्टल यानी emitra.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। राजस्थान प्रवासी पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन (Rajasthan Pravasi Registration Apply Online) के बारे में सभी आवश्यक जानकारी के लिए कृपया पूरा लेख पढ़ें।
22 मार्च के बाद सीएम अशोक गहलोत की पहल के बाद, ट्रेन पहली मई को रात 10 बजे राजस्थान से रवाना हुई। यह बताया गया है कि अब तक 25 हजार से अधिक छात्रों और 38 हजार से अधिक मजदूरों को उनके राज्यों में भेजा जा चुका है।
आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। एप्लिकेशन के संबंध में किसी भी नवीनतम अपडेट के लिए हमारे पेज को बुकमार्क करना न भूलें।
राजस्थान ई पास रजिस्ट्रेशन के बारे में
About Rajasthan E Pass Registration -: प्रवासी मजदूर या राज्य के प्रवासी अब राजस्थान से बाहर निकल सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग राज्यों में आ सकते हैं। ई पास ऑनलाइन आवेदन या राजस्थान प्रवासी ई-मित्रा पंजीकरण हेतु आप हेल्पलाइन नंबर 18001806127 पर भी कॉल कर सकते हैं या emitra.rajasthan.gov.in आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नामांकन भी है। नामांकन के बाद, राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करेगी।
जैसा कि सूचीबद्ध प्रवासी और श्रमिकों की संख्या प्राप्त होगी, नियोजित तिथि और समय पर उनको घर भेजने के लिए पूरी योजना बनाई जाएगी। जिस व्यक्ति को अपने वाहन से जाना है उसे नामांकन में इसके बारे में बताना होगा। आवेदक को राजस्थान प्रवासी ऑनलाइन आवेदन (Rajasthan Migrant Online Apply) के लिए वाहन के विवरण का उल्लेख करना होगा।
आवेदक को एक महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन पंजीकरण करने का मतलब यह नहीं है कि पंजीकरण के बाद आप अपने घर जाना शुरू कर दें। आवेदन के बाद, आपको स्वीकृति के लिए इंतजार करना होगा। आवेदन के कुछ समय बाद, आपको आने या जाने की मंजूरी मिल जाएगी।
आम तौर पर राजस्थान राज्य के सभी प्रवासी मजदूरों के लिए यह एक अच्छी खबर है। गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि उन्होंने विभिन्न राज्यों राजस्थान में आये प्रवासियों को घर ले जाने के लिए एक कुशल नीति बनाई गई है। इसके लिए, राजस्थान प्रवासी पंजीकरण ऑनलाइन (Rajasthan Prawasi Panjikaran) ई-मित्रा पोर्टल पर नामांकन करना होगा। सभी प्रवासी श्रमिकों को शुरू में ऑनलाइन ई मित्र ऐप के माध्यम से सूचित किया जायेगा। पूरा अवलोकन करने के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका में बताए गए विवरणों पर ध्यान से पढ़ें।
- प्राधिकरण - भारत सरकार
- जारी करने वाली प्राधिकरण - राजस्थान सरकार
- आधिकारिक वेबसाइट - www.rajsthan.gov.in
- आवेदन का नाम - राजस्थान प्रवासी पंजीकरण
- लाभार्थी - राजस्थान के निवासी
- आवेदन का उद्देश्य - अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाना
- पंजीकरण मोड - ऑनलाइन / ऑफलाइन
- ई-मित्र पोर्टल - यहां क्लिक करें
- प्रवासियों के लिए पंजीकरण - यहां आवेदन करें
- एप्लिकेशन स्टेटस चेक - यहां देखें
राजस्थान प्रवासी ई-मित्रा पोर्टल के बारे में:
About Rajasthan Pravasi Emitra Portal -: राजस्थान सरकार ने अब राजस्थान राज्य के प्रवासियों और श्रमिकों जो देश के दूसरे हिस्से में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, को वापस लाने के लिए ई मित्र ऐप और पोर्टल पर पंजीकरण (E-Mitra Portal & App Registration) शुरू किया है। हालांकि, इसके लिए,आवेदकों को हेल्पलाइन नंबर 18001806127, emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्रा मोबाइल ऐप, या ई-मित्रा आधिकारिक पेज पर पहले पंजीकरण करना होगा। यह सुविधा केवल राजस्थान राज्य के प्रवासियों के लिए है।
साथ ही राजस्थान राज्य में फंसे हुए अन्य राज्य प्रवासी श्रमिक जो अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं वे भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और उन्हें उनकी सरकारों के साथ बात करने के बाद उनके संबंधित राज्य और शहर में भेज देगी। सभी प्रवासी जो राजस्थान ई-मित्रा पोर्टल (Rajasthan eMitra Portal) पर प्रवासी मजदूर पंजीकरण के माध्यम से आवेदन करते हैं उन्हें सरकार बसों और अन्य परिवहन के माध्यम से वापस लाएगी।
प्रवासी पंजीकरण हेतु पात्रता और दस्तावेज सूची:
List of Required Documents & Eligibility Criteria for Rajasthan Migrant Registration or Rajasthan Pravasi Panjikaran -: अपने घर लौटने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को प्राधिकरण द्वारा दी गई पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा। घर लौटने के लिए आवेदन का लाभ उठाने के लिए कृपया पात्रता मानदंड की सूची देखें।
- आवेदकों को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- उनके पास वर्तमान पता और गंतव्य का विवरण होना चाहिए।
- अगर अपने वाहन से जा रहे हैं तो वाहन की पूरी जानकारी देनी होगी।
- उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- जिस दिन जाना चाहते हैं उस तिथि का विवरण देना होगा।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)
- आवेदक का पता प्रमाण।
- लॉकडाउन अनुदेश का बहुत सावधानी से पालन करना होगा।
- यदि पूर्व में कोरोना परीक्षण किया जा चुका है, तो अपने दस्तावेजों को अपने साथ रखें क्योंकि यह स्क्रीनिंग प्रक्रिया में मदद करेगा।
- आवेदन पत्र में पूछे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- यदि आप परिवहन के लिए खुद का वाहन पसंद करते हैं, तो वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाएं।
राजस्थान प्रवासी श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें
Online Procedure for Rajasthan Migrant Worker Registration or Rajasthan Pravasi Shramik Panjikaran -: यदि आप भी राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में फंसे हैं या फिर राजस्थान में ही फंसे हैं और अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं तो आपको ईमित्र वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। प्रवासी ऑनलाइन पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है। कृपया सभी चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करें तथा अपना प्रवासी पंजीकरण ऑनलाइन करें।
- पहला चरण: आवेदकों को सबसे पहले राजस्थान ई मित्र की आधिकारिक वेबसाइट http://www.emitra.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा या अपने निकटतम ई-मित्र सेण्टर पर भी जा सकते हैं। सीधा प्रवासी पंजीकरण पत्र / रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- दूसरा चरण: अब होम पेज पर "प्रवासी श्रमिक पंजीकरण / Migrant Workers Registration or Pravasi Shramik Panjikaran" लिंक पर क्लिक करें। आप हेल्पलाइन नंबर 18001806127 पर भी कॉल कर सकते हैं।
- तीसरा चरण: अब "आवेदन करें / Apply Now" पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जायेगा। पहले पूरा आवेदन पत्र पढ़ें और फिर सही-सही जानकारी भरें।
- चौथा चरण: अब ऊपर बताये गए अनुभाग के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद "सबमिट / Submit" बटन पर क्लिक करें।
- पांचवां चरण: अब आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सन्देश दिखाई देगा "आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है /Your application will be successfully submitted"।
- पांचवां चरण: भविष्य के संदर्भ के लिए तथा अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए या आवेदन स्तिथि की जांच हेतु अभिस्वीकृति रसीद का प्रिंट आउट निकल लें।
ऊपर बताई गई प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से अनुसरण करने से आपका राजस्थान प्रवासी श्रमिक पंजीकरण (Rajasthan Migrant Worker Registration / Rajasthan Pravsi Shramik Panjikaran) हो जायेगा। किसी भी प्रकार की अन्य सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदक हेल्पलाइन नंबर 18001806127 पर कॉल कर सकते हैं तथा राजस्थान प्रवासी पंजीकरण के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
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