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उत्तर प्रदेश यानी यूपी प्रवासी श्रमिक वापसी ऑनलाइन आवेदन पत्र (UP Migrant Workers Return Online Application Form) यूपी राज्य सरकार ने अपने स्वयं के वेब पोर्टल यानी jansunwai.up.nic.in पर जारी किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए नई योजना शुरू की है जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं।

न केवल, उत्तर प्रदेश के सीएम ने प्रवासी श्रमिक वापसी पंजीकरण योजना शुरू की है, बल्कि उन्होंने प्रवासी यात्रा पंजीकरण कोविड 19 (मजदूर) उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर (Covid 19 Majdur Pravasi Yatra Panjikaran Uttar Pradesh Helpline Numbers) भी शुरू किया है। जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी जो लॉकडाउन के बाद घर का स्थान वापस जाना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम ऑनलाइन दर्ज करने होंगे।


यहां हमने उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक वापसी पंजीकरण (UP Migrant Workers Return Registration) प्रक्रिया के साथ-साथ प्रवासी यात्रा पंजीकरण कोविड 19 (मजदूर) यूपी हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी साझा की है। इसलिए, जो प्रवासी श्रमिक यूपी राज्य में वापस आना चाहते हैं, उन्हें उन निर्देशों का पालन करना होगा, जिन्हें हमने नीचे विस्तार से बताया है जिसके बाद वे अपना पंजीकरण करवा सकेंगे।

भारत में कोरोनावायरस के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए, राष्ट्र लॉकडाउन के तीसरे चरण में है। इस तीसरे चरण के दौरान, कई राज्य सरकारों ने प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करने के लिए कई योजनाएं, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किए हैं जो अन्य राज्यों में सुरक्षित रूप से घर लौटने के लिए फंस गए हैं। 

इसी तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां प्रवासी श्रमिक, छात्र और अन्य राज्यों के लोग अपने घर वापस आ सकते हैं। ऐप उन प्रवासी श्रमिकों को भी सहायता करेगा जो उत्तर प्रदेश में अपने गृह राज्यों में प्रभावी ढंग से वापस जाने के लिए फंस गए हैं। उसी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार और एनआईसी ने राज्यों के बीच यात्रा करने के लिए लोगों को खुद को पंजीकृत करने के लिए जनसुनवाई पोर्टल और जनसुनवाई ऐप में एक लिंक बनाया है।


उत्तर प्रदेश कोविड 19 ई-पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

jansunwai.up.nic.in migrant registration online


Helpline Numbers for UP Migrant Workers Return Registration Form (Majdur) -: उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक लिंक पंजीकरण के लिए 4 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सक्रिय किया गया है। इसलिए, प्रवासी लाभार्थी जो आपके नाम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए निम्न लिंक में होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

भारतीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नवीनतम नोटिस प्रसारित किया है और आधिकारिक तौर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के आदेश पर सूचना प्रकाशित की है, ताकि भारत में दो और सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रखा जा सके। अब भारत में 17 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन रहेगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियमित गतिविधियों को करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।


एमएचए द्वारा 3 अलग-अलग प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। देश के गांवों और जिलों को लाल क्षेत्रों यानी रेड जोन (हॉटस्पॉट) में खतरनाक प्रोफाइलिंग के आधार पर और बाकी गांवों और जिलों को हरे यानी ग्रीन और नारंगी क्षेत्रों ऑरेंज जोन में विभाजित किया गया है।

यूपी के सीएम ने यह भी कहा,  कि उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहापहले से ही, कुछ जिले और गाँव यूपी राज्य में रेड जोन में हैं। उन्होंने उन प्रवासी कामगारों के लिए छूट दी है जो बिहार, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से आए थे। और उन्होंने अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष परिवहन की भी व्यवस्था की है।

उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक पंजीकरण हेतु अवलोकन:

  • राज्य का नाम - उत्तर प्रदेश
  • योजना का नाम - उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक पंजीकरण पंजीकरण फॉर्म
  • लॉन्च किया गया - यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा
  • आधिकारिक वेबसाइट - uplabour.gov.in या upbocw.in या jansunwai.up.nic.in
  • लाभार्थी - प्रवासी श्रमिक और दैनिक मजदूर (मजदूरी कर्मी)
  • आवेदन का तरीका - ऑनलाइन
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन - यहाँ क्लिक करें

उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक पंजीकरण के उद्देश्य:

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों को सड़क और ट्रेन सुविधाओं की व्यवस्था करके वापस लाना है जो यूपी राज्य के बाहर फंस गए हैं।

उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक पंजीकरण हेतु पात्रता:

  • उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी जो दूसरे राज्य में अटक गए हैं, इस योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए और उसके पास यूपी राज्य द्वारा दिया गया श्रमिक कार्ड होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश राज्य में वापस आने के लिए केवल रजिस्टर करने वाले लोगों को सड़क और ट्रेन की सुविधा मिलेगी।

जनसुनवाई ऐप क्या है?

What is Uttar Pradesh UP Jansunwai App -: जनसुनवाई ऐप या वेबसाइट (UP Jansunwai App & Website) को उत्तर प्रदेश में समन्वित शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम करने के लिए यूपी सरकार द्वारा विकसित किया गया है। 

राज्य सरकार ने सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया। इस नई ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसा चैनल बनाना है जो सीएम योगी जी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार को नागरिकों और सरकार, विभागों और सरकारी कार्यालयों के बीच पारदर्शी तरीके से संवाद करने में मदद करेगा।


जनसुनवाई ऐप और वेबसाइट प्रवासियों को घर तक पहुंचने में कैसे मदद करती है?

जो प्रवासी यूपी या यूपी से अपने मूल राज्य की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) या आधिकारिक जनसुनवाई वेबसाइट (UP Jansunwai Website) से ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर, ऐप को खोलना होगा और "प्रवासी पंजीकरण / Migrant Registration" विकल्प पर क्लिक करना होगा। 

इसमें आपको "अन्य राज्यों से यूपी के लिए यात्रा / Travel from other states to UP" और "यूपी से अन्य राज्यों की यात्रा / Travel from UP to other states" में से अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प का चयन करना होगा। 

आवेदकों को नाम, आयु, मोबाइल नंबर, ईमेल, पहचान पत्र विवरण जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी, वे किसके साथ यात्रा करेंगे, यात्रा की तारीख, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा विवरण या वे जिनके साथ यात्रा कर रहे हैं, क्या वे अलग-अलग थे यात्रा की तारीख से पहले 14 दिनों के लिए, वर्तमान विवरण, अन्य विवरणों के साथ यूपी में पता आदि भरना होगा। 

इसके अलावा, आवेदकों को यूपी लौटने या यूपी से यात्रा करने वाले राज्य पर अनिवार्य संगरोध की शर्तों पर सहमति देनी होगी और आवेदन को सबमिट करना होगा। आप जनसुनवाई ऐप (UP Jansunwa Downloadi) नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया

Online Procedure for Registration for Migrant Workers in Uttar Pradesh UP -: यदि आप भी उत्तर प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो आप जनसुनवाई वेबसाइट (UP Jansunwai Website) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। 
  • सबसे पहले, जो प्रवासी उत्तर प्रदेश राज्य में वापस आना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकृत वेबसाइट यानी jansunwai.up.nic.in पर जाना होगा या सीधा यहाँ क्लिक करें
  • अब वेबसाइट खुलने पर आपको "ऑनलाइन प्रवासी पंजीकरण" के लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको दो विकल्प दिखाई देंगे "प्रवासी पंजीकरण: उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु क्लिक करें" तथा "प्रवासी पंजीकरण: अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु क्लिक करें"
  • अपने विकल्प के चयन के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा कैप्चा कोड डालना होगा। 
  • इसके बाद आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दिए हुए स्थान पर भरना होगा। 
  • अब आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन एक नया यूपी प्रवासी श्रमिक वापसी पंजीकरण फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा। 
  • फिर, आवेदक नाम, पिता का नाम, जिला, राज्य, छोड़ने का स्थान, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आयु, पता जैसे विवरण भर सकते हैं।
  • फिर आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे आईडी प्रूफ अपलोड करें।
  • विवरण देने के बाद, प्रवासियों को अपनी भरी हुई जानकारी को क्रॉस-चेक करना होगा और सबमिट बटन पर हिट करना होगा।
  • अंत में, आपको संदर्भ आईडी मिलेगी। प्रवासी श्रमिक संदर्भ आईडी का उपयोग कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।


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