राजस्थान सरकार राज्य की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस बार सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना / Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana, जिसके तहत नागरिकों को राज्य के स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।
इसलिए, आज हम योजना से संबंधित विवरण जैसे पात्रता मानदंड, उद्देश्य, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आदि पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम योजना के लिए आवेदन करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया भी साझा करेंगे। इसलिए, पाठकों को सलाह दी जाती है कि योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021 के बारे में
Information About Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana -: राजस्थान सरकार ने लोगों को अधिक स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है।
यह योजना राज्य के औसत वर्ग के नागरिक के व्यापार क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, नागरिक को ऋण सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य के स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगी।
वे नागरिक जो अपने नए उद्यम विकसित करना चाहते हैं, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, ऐसे नागरिक जिनके पास अपने मौजूदा उद्यम हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित अधिक जानकारी विस्तारपूर्वक नीचे दी गई है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना विवरण
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
Objectives of Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana -: देश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार क्षेत्र के लिए प्रेरित करना था ताकि लोगों के पास खुद का व्यवसाय शुरू हो सके।
योजना के कई उद्देश्यों में से, राज्य के एक और प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है जो अंततः राज्य में बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लोगों को विभिन्न ऋण सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले संगठन
Organizations Providing Loan under Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana -: राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले संगठनों की सूची निम्नलिखित है:
[1]= राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
[2]= निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
[3]= लघु वित्त बैंक अनुसूची
[4]= क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
[5]= राजस्थान वित्तीय निगम
[6]= सिडबी
योजना के लाभार्थी (Beneficiaries of Scheme)
[१]= स्वयं सहायता समूह
[२]= सोसाइटी पार्टनरशिप फर्म
[३]= एलएलपी फर्म
[४]= कंपनी
[५]= व्यक्तिगत आवेदक
सब्सिडी की दरें (Subsidy Rates)
[A]= 25 लाख रुपये तक - 8%
[B]= 25 लाख रुपये से 05 करोड़ रुपये - 6%
[C]= 05 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये - 5%
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Features -: राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- योजना राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत ऋण सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- ऋण सब्सिडी की दर 5% से 8% होगी।
- जो नागरिक अपने नए उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- मौजूदा उद्यमों वाले नागरिक भी इस योजना के तहत अपने उद्यमों का विस्तार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अधिकतम ऋण राशि 10,00,00,000 रुपये है जबकि व्यावसायिक ऋण के लिए यह 1,00,00,000 रुपये है।
- इस योजना के तहत किसी भी संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- योजना से राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- राज्य में बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी।
- बैंक द्वारा 10,00,00,000 रुपये के तहत ऋण बिना किसी साक्षात्कार के दिया जाएगा, जबकि उचित निरीक्षण के बाद 10,00,00,000 रुपये से अधिक का ऋण बैंक द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति को भेजा जाएगा।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
Documents Required & Eligibility Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana -: जो नागरिक राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसे निम्न पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को पात्रता मानदंड की जांच करनी चाहिए।
- वह राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- अधिवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
Apply Online / Registration for Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana -: मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए, आपको इस सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें। या
- पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करके पहले पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें।
- होम स्क्रीन से किसी भी विकल्प का चयन करें।
- स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
- खुद को एक नागरिक या उद्योग या सरकार कर्मचारी के रूप में चुनें।
- आवेदन पत्र में पूछे गए अनुसार अपना विवरण दर्ज करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब योजना के लिए आवेदन करने के लिए फिर से लॉग इन करें।
- राजस्थान मुख्मंत्री लगु उद्धोग प्रोत्साहन योजना का चयन करें।
- आवेदन पत्र विवरण दर्ज करें।
- पूछे गए अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अब सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
डिजिटल आईडी (SSOID) भूल गए
- सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- भूल गए मेरे डिजिटल आईडी का चयन करें।
- आवेदन पत्र में भरे जाने वाले विवरण दर्ज करें।
- अब सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपकी डिजिटल आईडी (SSOID) आपकी स्क्रीन पर होगी।
किसी भी समस्या वाले आवेदक अपने समाधान प्राप्त करने के लिए mlupy@rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
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