उत्तराखंड के नागरिकों को सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र / Uttarakhand Caste Certificate or Uttarakhand Jati Praman Patra से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।
जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से आरक्षित वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग (Scheduled Caste - SC / Scheduled Tribe - ST / Other Backward Class - OBC) के नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं, योजनाओं व प्रक्रियाओं में अपना नामांकन बनाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र सभी सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक आरक्षित हिस्सा प्रदान करता है। आरक्षण कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी आरक्षित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में सुधार करना है।
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उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करें
Uttarakhand Caste Certificate Apply |
Apply Online for Uttarakhand Caste Certificate / Jati Praman Patra -: जाति प्रमाण पत्र एक प्राथमिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति एक विशिष्ट धार्मिक और वर्ग समुदाय से है। भारत के संविधान के अनुसार, जाति प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की जातियों को प्रमाणित करता है।
Uttarakhand Jaati Praman Patra के माध्यम से, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों और कई अन्य स्थानों में आरक्षण की एक विशेष हिस्सेदारी है। इस प्रमाणीकरण के साथ, आप सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:
List of Required Documents to Apply for Uttarakhand Caste Certificate -: यदि आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं किसी भी आरक्षित श्रेणी से सम्बंधित हैं तो आप जाती प्रमाण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
- आवेदन निर्दिष्ट प्रारूप में है
- पिता जाति की स्व-घोषणा
- वोटर आई.डी.
- बिजली का बिल
- आय प्रमाण पत्र
- जाति / वार्डन / ग्राम प्रधान से संबंधित प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट आकार का फोटो
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उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन हेतु पात्रता मानदंड:
Eligibility Criteria to Apply for Uttarakhand Jati Praman Patra -: उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्न योग्यता होनी चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को उत्तराखंड का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक उत्तराखंड में सन 2000 से रह रहा हो तथा उसके पास अपना निवास होना चाहिए।
- भौगोलिक क्षेत्र परंपरागत रूप से आबाद होना चाहिए।
- व्यक्ति को एक सुरक्षित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक घरेलू आय निर्दिष्ट आय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के किसी व्यक्ति के पास पहले से ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- जाति प्रमाणपत्र सामान्य जाति के व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है।
कृपया ध्यान दें -: अगर आप सामन्य जाति के अंतर्गत आते हैं और आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना होगा। EWS Certificate Apply Online हेतु यहाँ क्लिक करें।
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उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Procedure to Apply Online for Uttarakhand Caste Certificate -: अगर आप भी उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- सबसे पहले, आपको प्रांत के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
- आप सीधे इस लिंक edistrict.uk.gov.in पर क्लिक कर सकते हैं।
- ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करते ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल / e-District Portal होम पेज स्क्रीन पर खुलेगा।
- अब वेबसाइट पर आपको दिए गए डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर “डिजिटली सिग्नेचर सर्टिफिकेट / Digitally Signed Certificate” पेज खुलेगा।
- इस पृष्ठ से, आपको "जाति प्रमाणन / Caste Certification" के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
यहां से आप पीडीएफ प्रारूप में वर्ग आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे भी आपको लिंक प्रदान कर रहे जहाँ से आप आवेदन पत्र सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
Download Uttarakhand Caste Certificate Application Form PDF
- कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अंत में, इसे संबंधित कार्यालयों जैसे - नगर पालिका / तहसील, विकास खंड, जिला मुख्यालय में जमा करें।
यहां हमने “उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन / Uttarakhand Caste Certificate Apply Online” के बारे में सभी जानकारी प्रदान की है। यदि आपको जाति प्रमाण पत्र हेतु कोई सहायता चाहिए तो आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-3000-3468 या 9761696435 फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
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5 टिप्पणियाँ
Bhai ma 20 saal ae uttrakhand me rhta hu but humne land liye hue 5 saal hi hue hai tho hamara mool niwas ban skta hai uttrakhand ka
जवाब देंहटाएंBhai hume uttrakhand me rhte hue 20 saal ho chuke hai but humne 5 saal phele hi jamin liya hai tho hamara domicile ban skta hai
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, यहाँ हम आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं जो उत्तराखंड मूल निवास / अधिवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता नियम के अंतर्गत आती है:
हटाएंनियम -: जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में अंतिम 15 वर्षों या सन 2000 तक या पहले से निवास कर रहा है तथा उसके पास अपना स्थाई निवास है (जहाँ के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो) तो आप यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
कृपया पहले मुझे कृपया यह बताएं कि:
१ = क्या आपके पास वर्तमान जगह पर स्थाई निवास है या नहीं?
२ = क्या आप आपके सभी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली / गैस का कनेक्शन इत्यादि सब रामनगर सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किये गए हैं?
३ = क्या आपके पिता / पति के नाम पर वर्तमान निवास हेतु सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा कोई दस्तावेज जारी किया गया है?
यदि उपरोक्त सभी जवाब हाँ हैं तो उस दशा में आप मूल निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। यदि आपका जवाब नहीं है तो आप पात्र नहीं हैं।
क्या सामान्य जाति प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने तक ही होती है उसके बाद इसे अपडेट करना पड़ता है क्या?
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र की वैधता अब एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है। राज्य के नागरिक जाति प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि में लंबे समय से बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसे राज्य सरकार ने आखिरकार स्वीकार कर लिया।
हटाएंआयोग पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए नियमित आधार पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजता है। आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी लड़कियों की शादी के लिए मौद्रिक मदद की मांग का प्रस्ताव भेजा है। आयोग ने राज्य सरकार से क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करने को भी कहा है।
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