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हम में से अधिकांश लोग कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते हैं। हम आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखते हैं और जहां भी जाते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। लेकिन, कभी-कभी हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो जाने या चोरी के कारण खो बैठते हैं।

गलत जानकारी या चोरी के मामले में, हम नागरिक, "सारथी परिवहन पोर्टल / Sarathi Parivahan Portal" पर लॉग इन करके डुप्लीकेट डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से, कोई व्यक्ति अपने खोये हुए ड्राइविंग लाइसेंस के बदले डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है।

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डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन कैसे करें

Online Apply for Duplicate Driving License DL Sarathi Parivahan Portal

How to Apply Online for Duplicate Driving License / DL -: इस लेख में, हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन की डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है जब तक कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। यदि ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, तो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस खोने वाले व्यक्ति को डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। 

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है। इस लेख में, हम भारत में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को देखेंगे।

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस एक मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति है जो किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने की स्थिति में जारी किया जाता है। पूरे भारत में आरटीओ कार्यालयों को एक ऐसे व्यक्ति को डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया जाता है जिसका मूल लाइसेंस चोरी हो गया हो। 

मूल लाइसेंस जारी करने वाले आरटीओ से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। यदि आवेदक के पास उनका आवेदन संख्या काम है, तो आवेदक सारथी परिवार वेब पोर्टल पर जाकर डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा:
  • जब ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है
  • जब ड्राइविंग लाइसेंस ख़राब या फट गया हो या पूरी तरह से लिखा हुआ मिट जाता हो
  • जब ड्राइविंग लाइसेंस में चिपकाए गए फोटो को बदलने की आवश्यकता होती है

अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है, डुप्लिकेट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • उस पुलिस स्टेशन को जानकारी दें, जिस क्षेत्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है।
  • शिकायत करें कि ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है और उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति प्राप्त करें।
  • मुद्रांकित पत्रों पर एक शपथ पत्र प्राप्त करने के लिए नोटरी कार्यालय पर जाएं। शपथ पत्र इस बात का प्रमाण होगा कि आपने संबंधित अधिकारी के समक्ष शपथ प्रदान करें कि आपका लाइसेंस खो गया है।

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डुप्लीकेट डीएल बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

List of Required Documents to Apply for Duplicate DL -: आपको डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आवेदन फॉर्म लर्नर लाइसेंस / एलएलडी यानी शिक्षार्थी लाइसेंस (ड्राइविंग लाइसेंस के ख़राब हो जाने या फट जाने पर)

  • फॉर्म एन निर्धारित प्रारूप में आवेदन
  • यदि उपलब्ध हो तो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखा या डिफेक्ट वाला दिया जाता है
  • लाइसेंस कीख़राब के मामले में यदि संभव हो तो डीएल की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  • उपयोगकर्ता शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क
  • पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या घर का समझौता
  • आयु का प्रमाण: पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या 10 वीं कक्षा की अंकतालिका
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क
  • मेडिकल सर्टिफिकेट: फॉर्म 1 जिसे एक प्रमाणित सरकारी डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है
  • सम्बंधित पुलिस स्टेशन में लिखे गई प्राथमिक रिपोर्ट यानी FIR की कॉपी

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Procedure to Online Apply for Duplicate Driving License / DL -: आइए सारथी परिवहन पोर्टल पर डुप्लीकेट डीएल ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं:

  • सबसे पहले मंत्रालय परिवहन और राजमार्ग के मार्ग / Ministry Transport and Highways of Road यानी परिवहन वेब पोर्टल / Parivahan Web Portal की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएँ।
  • होम पेज के बाईं ओर "ऑनलाइन आवेदन करें / Apply Online" पर क्लिक करें और "ड्राइविंग लाइसेंस हेतु सेवाएं / Services on Driving License" पर क्लिक करें।
  • अब आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पेज की सूची प्रदर्शित होगी, फिर "जारी रखें / Continue" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब जो अगला पेज खुलेगा उसमें दिए गए स्थान पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL No.) और जन्म तिथि (DOB) प्रदान करें और "जाओ / Go" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर कुछ अन्य विवरणों के साथ आवेदक का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। अब अपने राज्य का नाम (State Name) और आरटीओ (RTO) का चयन करें और फिर "आगे बढ़ें / Proceed" विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदक विवरण सत्यापित करें और आगे बढ़ने के लिए "पुष्टि करें / Confirm" पर क्लिक करें।
  • अब अगले पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस चेक-बॉक्स के रूप में सेवा का चयन करें और "आगे बढ़ें / Proceed" बटन पर क्लिक करें।
  • अब एनओसी लेनदेन पृष्ठ के मुद्दे को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शित ड्रॉप बॉक्स से आवश्यक विवरण चुनें और "पुष्टि करें / Confirm" विकल्प पर क्लिक करें
  • फिर "डेटा स्वीकृत सफलतापूर्वक / Data Accepted Successfully" संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। पृष्ठ के बाईं ओर "घोषणा बॉक्स / Declaration Box" और "कैप्चा / Captcha" दिखाया जाएगा।
  • घोषणा बॉक्स पर टिक मार्क लगाएं और कैप्चा प्रदान करें फिर "सबमिट करें / Submit" बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदक के विवरण और अनुरोधित सेवा के साथ पावती फॉर्म (Acknowledgement Form) तैयार किया जाएगा। (एनओसी जारी करना)। अब आगे बढ़ने के लिए "अगला / Next" बटन पर क्लिक करें।

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दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Necessary Documents):

  • आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए रेडियो बटन "अपलोड दस्तावेज़ / Upload Documents" चुनें और "अगला / Next" बटन पर क्लिक करें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए जारी रखने के लिए "ओके / OK" बटन पर क्लिक करें।
  • दस्तावेजों की सूची से पता प्रमाण (Address Proof) का चयन करें, उसी को अपलोड करें और "पुष्टि / Confirm" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले चरण में दस्तावेजों की सूची से आयु प्रमाण (Age Proof) का चयन करें और दस्तावेज़ अपलोड करें और "पुष्टि / Confirm" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ों की सूची से फ़ॉर्म 1 (Form 1) चुनें और अपलोड पर क्लिक करें और फिर "पुष्टि / Confirm" विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद "अगला / Next" विकल्प पर क्लिक करें।

फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें (Upload Your Photo & Sign):

  • इस चरण में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए रेडियो बटन "फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें / Upload Photo and Signature" विकल्प पर क्लिक करें और "अगला / Next" बटन पर क्लिक करें।
  • फोटो और हस्ताक्षर के आकार (Size in KB) के निर्देशों को पढ़ें और “अपलोड और फाइल देखें / Upload and View Files” विकल्प पर क्लिक करें।
  • फोटो और हस्ताक्षर सफलतापूर्वक अपलोड किए जाने के बाद एक संदेश दिखाई देगा और अगले पृष्ठ पर जाने के लिए "अगला / Next" विकल्प पर क्लिक करें।

शुल्क भुगतान / फीस पेमेंट (Online Duplicate DL Fees Payment):

  • शुल्क भुगतान विकल्प (Payment Option) का चयन करें और शुल्क भुगतान जारी रखने के लिए "अगला / Next" पर क्लिक करें।
  • इस विंडो में निर्देश देखें और भुगतान प्रक्रिया को जारी रखने के लिए "ई-भुगतान जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें / Click here to Continue e-Payment" विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगले पृष्ठ में सभी विवरणों की जांच करें, और भुगतान प्रक्रिया को जारी रखने के लिए "भुगतान के लिए आगे बढ़ें / Proceed for Payment" पर क्लिक करें।
  • भुगतान प्रक्रिया के लिए अपने बैंक की वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए "जारी रखें / Continue" विकल्प पर क्लिक करें।
  • सफल भुगतान के बाद, भुगतान की सफलता पावती विंडो दिखाई देती है, विवरण देखने के बाद भुगतान रसीद उत्पन्न करने के लिए "प्रिंट रसीद / Print Receipt" पर क्लिक करें।
  • अब भुगतान रसीद डाउनलोड करने के लिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसमें भुगतान रसीद में सभी विवरणों की जांच करें।

विवरण की पुष्टि करने पर, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को जारी किया जाएगा। आवेदक डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस को परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट से प्रिंट कर सकता है।

मुख पृष्ठ से प्रिंट लाइसेंस विवरण (Print License Details) पर क्लिक करें और फिर "प्रिंट लर्नर्स लाइसेंस / Print Learners License" विकल्प चुनें। लिंक एक नए पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा जहाँ आपको "जारी रखें / Proceed" विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या और जन्म तिथि (DOB) प्रदान करें, सबमिट बटन पर क्लिक करके डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगा। आवेदक उसी का प्रिंट आउट ले सकता है।

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