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सामाजिक न्याय विभाग, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना / Old Age Samman Allowance Scheme or Virdha Samman Bhatta Yojana शुरू की है। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को मासिक पेंशन के रूप में 2000 रुपये (पहले 1800 रुपये) मिलेंगे। हरियाणा के स्थाई निवासी अब पीडीएफ फॉर्मेट में वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं,वृद्धा पेंशन स्थिति और लाभार्थी सूची की जांच socialjusticehry.gov.in पर कर सकते हैं।


हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में

Haryana Old Age Pension Scheme 2020 Form PDF

About Haryana Old Age Pension Scheme or Haryana Virdha Pension Yojana -: वृद्धावस्था पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे विधवा पेंशन योजना, हरियाणा में विकास पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से लागू की जाती हैं। नए नियम 1 नवंबर 2017 से लागू हैं जिसमें भत्ते की दर 1800 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये की गई है। सभी स्रोतों से आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लोग पीडीएफ प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भर सकते हैं। लोग लाभार्थियों की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्थिति और बुद्धपा पेंशन सूची भी देख सकते हैं।


हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना विवरण

Haryana Old Age Samman Allowance Scheme or Virdha Samman Bhatta Yojana Details -: यहां हरियाणा वृद्धजन सम्मान भत्ता योजना का पूरा विवरण दिया गया है: -

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • उम्र 60 साल और उससे अधिक।
  • डोमिसाइल और हरियाणा का निवासी।
  • वार्षिक पारिवारिक आय (पत्नी और पति) रुपये से कम या उसके बराबर। 2 लाख
  • आवेदक के जन्म तिथि सत्यापन हेतु स्कूल द्वारा जारी किया गया स्कूल प्रमाणपत्र स्वीकार्य है।


उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संगठन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।


योजना का लाभ (Benefits Provided)

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन व स्वकृति के बाद प्रदेश के सभी वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, को 2,000 रुपये प्रति महीना प्रदान किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (List of Documents Required)

  • आयु प्रमाण: (निम्न में से कोई एक)
    • जन्म प्रमाणपत्र।
    • 5 वीं कक्षा या 8 वीं कक्षा का स्कूल सर्टिफिकेट या 10 वीं कक्षा के साथ-साथ प्राथमिक स्कूल के हेड टीचर द्वारा जारी किया गया स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मिडल / हाई स्कूल के हेड मास्टर / हेड मिस्ट्रेस के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है । हेड टीचर / हेड मास्टर / हेड मिस्ट्रेस द्वारा सत्यापित ऐसे रिकॉर्ड की कॉपी।
    • 16.06.2016 से पहले जारी ड्राइविंग लाइसेंस
    • 16.06.2016 से पहले जारी किया गया पासपोर्ट
    • 2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड
    • 2005 से पहले मतदाता कार्ड जारी या ट्रेस करने योग्य
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता है
    • बड़े बच्चे का आयु प्रमाण - यदि 40 वर्ष या उससे अधिक है।
  • आवासीय प्रमाण: आवेदन करने की 15 साल से पहले जारी हरियाणा के अधिवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा: -
    • राशन कार्ड
    • वोटर कार्ड
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम।
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट
    • बिजली का बिल / पानी का बिल
    • घर और जमीन के दस्तावेज
    • एलआईसी पॉलिसी की कॉपी
    • घर का पंजीकृत किराए का डीड
    • हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदक के अन्य दस्तावेज सेविंग बैंक खाते का विवरण।


कृपया ध्यान दें: - यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में आवेदक को DSWO कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए। ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सकें।

सेवा के लिए शुल्क (Application Fees)

सरकारी शुल्क 0 रुपये, सेवा शुल्क 10 रुपये, अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्क 30 रुपये है। आरटीएस समय सीमा 60 दिन है।


हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म

Haryana Old Age or Virdha Pension Yojana Registration Form / Application Form -: सभी आवेदक जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र भर सकते हैं। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, आवेदनकर्ता नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: -
  • सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद "फ़ॉर्म / Form" टैब पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें
  • वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पीडीएफ के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक - यहां क्लिक करें
  • ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र / Haryana Old Age Pension Scheme Application Form खुल जायेगा।
  • सभी आवेदकों को आवेदन पत्र भरना होगा और फिर पूर्ण आवेदन पत्र हरियाणा में जिला / तालुका में समाज कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा।

सभी स्वीकृत आवेदक पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ये आवेदक पात्रता मानदंड के अधीन वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी विवरण में अपनी पेंशन स्थिति और नाम की जांच कर सकते हैं। यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को पेंशन के रूप में प्रति माह 2000 रुपये प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।


हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी सूची डाउनलोड करें

Download Haryana Old Age Pension Beneficiary List -: पंजीकृत पेंशनभोगी यह जांच सकते हैं कि उनका नाम वृद्धावस्था पेंशन सूची के लाभार्थियों में दिया गया है है या नहीं। लोग अब हरियाणा विरद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी सूची ऑनलाइन जाँच कर सकते हैं: -
  • सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, "लाभार्थियों की सूची देखें / View List of Beneficiaries / Labharthi Suchi Dekhe" लिंक पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें।
  • नई विंडो में, लाभार्थियों की हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना सूची / Haryana Old Age Pension Scheme List of Beneficiaries आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी। 
  • अब अपना "जिला, क्षेत्र, ब्लॉक / नगर पालिका, गांव / वार्ड / क्षेत्र, पेंशन प्रकार, क्रमबद्ध करें" दर्ज करें और "लाभार्थी सूची देखें / View Beneficiary List" पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, उम्मीदवार का नाम, आईडी, आधार संख्या, पेंशन राशि आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  • अंत में, आवेदकों को लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन सूची में अपना नाम खोजने के लिए "Ctrl + F" दबा सकते हैं।


हरियाणा वृद्धा पेंशन स्थिति ट्रैक करें व लाभार्थी विवरण देखें

Check / Track Status of Haryana Old Age Pension Yojana or Check Labharthi List / Beneficiry List of Haryana Virdha Pension Scheme -: उम्मीदवार विरद्धावस्था पेंशन स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं और वृद्ध पेंशन लाभार्थी विवरण को भी ट्रैक कर सकते हैं: -
  • सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, "आधार / पेंशन आईडी / खाता संख्या से पैंशन देखें - Check Pension Status via Aadhaar / Pension Id / Account Number" पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें। 
  • फिर "लाभार्थी की पेंशन देखें / लाभार्थी पेंशन विवरण ट्रैक करें - Track Beneficiary / Labharthi Pension Details" शीर्षक वाली एक नई विंडो आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • यहां उम्मीदवार वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का विवरण पेंशन आईडी / पेंशन आईडी, खाता संख्या / खाता संख्या (IFSC कोड के साथ) या आधार संख्या के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।
  • अंत में उम्मीदवार विधवा पेंशन लाभार्थी स्थिति प्रदर्शित करने के लिए "विवरण देखें / View Details" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
  • पंजीकृत लाभार्थी हैंडीकैप पेंशन योजना लाभार्थी सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं।


सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विभाग संपर्क विवरण

Contact Details of Department of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana -: यदि आपको वृद्ध पेंशन योजना हरियाणा / Old Age Pension Scheme Haryana or Vidhwa Pension Yojana Haryana हेतु अधिक सहायता चाहिए तो नीचे दी गई कार्यालय जानकारी पर विभागीय अधिकारीयों द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

  • कार्यालय पता: महानिदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा, एससीओ 20-27, तीसरी मंजिल, एलआईसी जीवन दीप बिल्डिंग, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़
  • कार्यालय फोन: 0172-2713277
  • कार्यालय फैक्स: 0172-2715094
  • विभागीय ईमेल: sje [at] hry [dot] nic [dot] in


अधिक जानकारी व सहायता हेतु आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार, भारत / Department of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana, India की आधिकारिक वेबसाइट https://www.socialjusticehry.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।



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