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उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के जरूरतमंद लोगों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। विधवा पेंशन योजना या निराश्रित महिला पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojna or Widow Pension Scheme or Nirashrit Mahila Pension Yojana) उन योजनाओं में से एक है, जिसे राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यूपी विधवा योजना या निराश्रित महिला पेंशन योजना (UP Widow Scheme / Nirashrit Mahila Pension Yojana) राज्य की विधवा महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई है। यूपी विधवा पेंशन (UP Vidhwa Pension / Nirashrit Mahila Pension Yojana) के तहत, पंजीकृत विधवाओं को उनके बैंक खाते में प्रति माह पेंशन के रूप में कुछ राशि मिलती है।


इस लेख में, हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य में विधवा पेंशन योजना (निराश्रित महिला पेंशन योजना) के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। यहां से आपको इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी की जांच करने के लिए प्रक्रिया के बारे में पता चल जाएगा। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदकों को लेख को पूरा पढ़ने का सुझाव दिया जाता है।


यूपी विधवा पेंशन योजना के बारे में

UP Nirashrit Mahila Pension Yojana

About UP Widow Pension Scheme or UP Nirashrit Mahila Pension Yojana -: यह योजना उत्त प्रदेश सरकार की ओर से एक अच्छा प्रोत्साहन है। यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु की विधवाओं की मदद करती है। इस योजना का लाभ केवल उन पात्र आवेदकों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये प्रदान करती है।

महिलाओं को यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है। वे इस राशि का उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन में कर सकते हैं। यूपी विधवा महिला पेंशन योजना उत्त्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है। विधवाओं की मदद के लिए राज्य सरकार को एनएसएपी के तहत भारत की केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है।

पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि कम लग सकती है, लेकिन जरूरतमंद महिलाओं के लिए, यह एक बड़ी राहत है। इस लेख में आगे, आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन पहले, इस योजना के अवलोकन पर एक त्वरित नज़र डालें।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण:
  • लेख श्रेणी - उत्तर प्रदेश सरकारी योजना
  • योजना का नाम - विधवा पेंशन योजना
  • शुरू की गई - सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा
  • योजना का उद्देश्य - 18 से 60 वर्ष की विधवा की सहायता करने के लिए
  • सहायता राशि - 300 रुपये  प्रति माह



विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु पात्रता:

Eligibility To Apply For Uttar Pradesh Nirashrit or Vidhva Pension Yojana -: विधवा पेंशन योजना (विधवा महिला पेंशन योजना - Vidhwa Mahila Pension Yojana) केंद्र सरकार की एक पहल है। सभी राज्यों को अपने राज्यों की विधवाओं के लिए एक ही योजना शुरू करनी है। यहाँ हमने इस योजना के बारे में जानकारी संकलित की है जिसे प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
  • यह योजना केवल राज्यों की विधवा (यूपी - उत्तर प्रदेश) के लिए है। आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
  • विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक इस योजना का लाभ केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब वह विधवा हो। यदि उसने पुनर्विवाह किया है तो वह सरकार से पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।
  • यदि विधवा के बच्चे वयस्क नहीं हैं या यदि वे वयस्क हैं, लेकिन अपनी मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो महिला को पेंशन मिलेगी।
  • यदि कोई विधवा वयस्क नहीं है तो वह पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं होगी।
  • कोई भी वृद्ध विधवा, जिसे यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत लाभ मिल रहा है, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।


यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें

How To Apply for UP Vidhwa Pension Yojna or UP Nirashrit Pension Scheme -: यदि आप या आपकी कोई भी ज्ञात महिला उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती है तो उसे इस सरकारी योजना के लिए आवेदन करना चाहिए। अब सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना आसान कर दिया है। यहाँ विधवा पेंशन योजना (विधवा महिला पेंशन योजना) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • सबसे पहले, आपको आधिकारिक साइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए "आवेदन करें / Apply Now" बटन पर क्लिक करें।
  • आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा। इस नए पेज पर, आपको "नया आवेदन पत्र / New Entry Form" पर क्लिक करना होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं
  • जब आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा तब आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और पति या पत्नी की मृत्यु का विवरण भरना होगा।
  • फॉर्म को पूरा करने के बाद आपको दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और सुरक्षा के लिए कैप्चा दर्ज करना होगा और अंत में "सुरखित करें / Save" बटन पर क्लिक करना होगा।
  • एक बार फॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन सेव करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। आपको भविष्य में संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या को अपने पास सुरक्षित रखना है।
  • अब आपको आखिरकार आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। हम आपको सुझाव देंगे कि किसी भी गलती को न करने के लिए आवेदन पत्र को फिर से पढ़ें। अगर फॉर्म पूरा हो गया है और सही है तो सबमिट करें।

ऑनलाइन आवेदन के बाद आगे की प्रक्रिया:
  • अब आवेदन पत्र का एक प्रिंट लेकर उसे DSWO / DPO / DHWO के कार्यालय में जमा करें। आपको एक महीने के भीतर फॉर्म जमा करना है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेजों को स्कैन करने के बाद पीडीएफ में अपलोड करना होगा और आवेदन जमा करना होगा।
  • आप आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने लिंक दिया है और यह जिले के खंड विकास अधिकारी (District Officer) के कार्यालय में भी उपलब्ध है। 
  • जो आवेदक गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, वे ग्राम सभा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और वहीं जमा कर सकते हैं।



विधवा महिला पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

List of Required Documents to Apply for UP Widow Women Pension Scheme or UP Vidhwa Mahila Pension Yojana or Nirashrit Mahila Pension Yojana -: इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको अपनी पात्रता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आपको भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा। यहां उन दस्तावेजों पर एक नज़र डालें जो आपको इस योजना के लिए आवेदन करते समय जमा करने होंगे।
  • आवेदक का फोटो
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड आदि
  • बैंक पासबुक
  • जन्म प्रमाण पत्र या आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
अगर आप पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यह विकल्प भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उपरोक्त सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। पेंशन के लिए आवेदन करते समय वेबसाइट पर दस्तावेज़ अपलोड करते समय आपको निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा;
  • आवेदक की तस्वीर जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए और इसका अधिकतम आकार 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सभी दस्तावेज जेपीईजी या पीडीएफ प्रारूप में हो सकते हैं। इसका अधिकतम आकार 100 केबी या इससे कम होना चाहिए।


उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन भुगतान स्थिति या पेमेंट स्टेटस कैसे देखें:

How To Check The UP Vidhwa Pension or Widow Pension or Nirashrit Mahila Pension Payment Status Online -: विधवा पेंशन पाने के लिए आवेदन करने के बाद आप इसकी स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यहां आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए कदम दिए गए हैं;

  • अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए आपको वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। आपको अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए एक पासवर्ड बनाना होगा।
  • अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ करना होगा।
  • वेबसाइट पर, आपको "अपने आवेदन की स्थिति पता करें / Know Your Application Status" विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर पंजीकरण संख्या और खाता संख्या भरना होगा।
  • अब उस स्क्रीन पर प्रदर्शित योजना का चयन करें।
  • अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा।
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड टाइप करें और सबमिट बटन दबाएं और एप्लिकेशन की स्थिति आपके परिवर्तित पासवर्ड के साथ लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देगी।

सरकार अपने राज्य के लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से सूचित करती है। लोगों को इस योजना के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराने के लिए और विधवा पेंशन योजना सहित सरकार अपने स्थानीय प्रतिनिधियों की भी सहायता लेती है।

विभाग के अधिकारियों को लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच करनी पड़ती है ताकि कोई भी गलत दस्तावेजों को दिखाकर इस योजना का गलत लाभ न ले सके। जब नए आवेदक योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करते हैं। 

अधिकारी पात्रता की जांच के लिए नए आवेदकों से मिल भी सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों जैसे ग्राम पंचायत / नगरपालिका कार्यालय को उन लाभार्थियों की यूपी विधवा पेंशन सूची प्रकाशित करनी होगी जिन्होंने इस योजना का लाभ हर 3 महीने में लिया है।


देश के अन्य राज्यों में विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक

List of Official Website to Apply for Widow Pension Scheme or Vidhwa Pension Yojana for Other States -: यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी गई राज्यवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ तथा वहां अपना आवेदन व दस्तावेज जमा करें। आवश्यक दस्तावेजों की सूची सभी राज्यों हेतु एक सामान ही होती है।


राज्यवेबसाइट
आंध्र प्रदेशआवेदन करें
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बिहारआवेदन करें
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महाराष्ट्रआवेदन करें
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पंजाबआवेदन करें
राजस्थानआवेदन करें
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उत्तराखंडआवेदन करें
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