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सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में देशव्यापी लॉकडाउन अवधि बढ़ा दी गई थी। लॉकडाउन के कारण, किसानों को अपनी आजीविका के साथ-साथ खेती, दिन-प्रतिदिन जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पढ़ा था। 

हालांकि, सरकार इस संकट की अवधि के दौरान किसानों, दैनिक वेतनभोगियों और श्रमिकों के लिए विभिन्न राहत उपायों को जारी कर रही है, ताकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके दर्द को कम किया जा सके। 


सरकार ने किसानों को चल रही कोरोना संकट को करने के लिए इन राहत योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी है। इसके अलावा, सरकार किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है।

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र (Uttarakhand Kisan Pension Yojana Avedan Patra) socialwelfare.uk.gov.in पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पेंशन के रूप में प्रति माह 1,000 प्राप्त करने हेतु पूर्ण जानकारी हम आपको इस लेख में प्रदान कर रहे हैं।


किसान पेंशन योजना उत्तराखंड के बारे में

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About Kisan Pension Yojana or Farmer Pension Scheme Uttarakhand -: उत्तराखंड सरकार आधिकारिक वेबसाइट (socialwelfare.uk.gov.in) के माध्यम से किसान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। इस किसान पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष (1,000 रुपये प्रति माह) प्रदान करेगी। 

यह पेंशन योजना देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के बीच किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता किसानों को उनके घर पर सुरक्षित रहने और वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम बनाएगी। सभी किसान अब आधिकारिक वेबसाइट पर "उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड (Uttarakhand Kisan Pension Yojana Application Form PDF Online Download) कर सकते हैं।



किसान पेंशन योजना के लाभ:

Benefits Provided under Kisan Pension Scheme Uttarakhand -: इस पेंशन योजना के तहत, उत्तराखंड के किसान, जो 60 वर्ष के हो चुके हैं, को प्रति माह 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। यह योजना राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। किसान पेंशन योजना के तहत (Farmer Pension Scheme), सरकार ने वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 7.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अब तक यह राशि 25397 लाभार्थी किसानों के खाते में पहुंची है।

किसान पेंशन योजना हेतु नियम व शर्ते:

Rules / Regulations & Eligiblity to Apply for Farmer Pension Scheme Uttarakhand -: सरकार ने इस योजना के लाभ के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। लाभ पाने के लिए, किसान को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, किसान महिला या पुरुष हो सकते हैं। लाभार्थी किसान, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा किसान के पास अपनी स्वयं की 02 हेक्टेयर भूमि पर खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

पेंशन राशि अन्य पेंशन स्कीम जैसे कि वृद्धावस्था (Old Age / Virdha Pension), विधवा (Widow / Vidhawa Pension) या विकलांग और दिव्यांग (Disablity / Physical Handicap / PH / Divyang / Viklang Pension) पेंशन के समान होगी। वे सभी लाभार्थी जो पहले से ही अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पात्र नहीं हैं।


किसान पेंशन योजना पंजीकरण हेतु दस्तावेज:

List of Required Documents for Kisan Pension Yojana Uttarakhand Registration -: किसान पेंशन योजना पंजीकरण पूरा करने के लिए किसानों को पूर्ण आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
  • बैंक या डाकघर का खाता
  • आधार संख्या
  • वोटर आई.डी.
  • जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज


किसान पेंशन योजना पंजीकरण हेतु भुगतान:

Fees Payment for Kisan Pension Yojana or Farmer Pension Scheme Uttarakhand -: इस योजना में आवेदन करने हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि किसान पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए, किसानों को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर अपनी जमीन के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।


उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र PDF डाउनलोड

Application Form PDF Download to Apply for Uttarakhand Kisan Pension Yojana -: उत्तराखंड सरकार किसान पेंशन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं द्वारा हर तरह से किसानों को सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड राज्य सरकार किसानों को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन प्रदान करेगी। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी उत्तराखंड के निवासी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड (Uttarakhand Kisan Pension Yojana Application Form Download) कर सकते हैं: -


  • अब आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें सभी व्यक्तिगत विवरण, जन्म तिथि, भूमि विवरण, मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण दर्ज कर सकते हैं।



किसान पेंशन योजना फॉर्म में प्रत्येक विवरण भरने के बाद, इसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाई जाएगी। फार्म का सत्यापन सहायक महानिरीक्षक बागवानी / कृषि और जिला बागवानी अधिकारी / मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 

आवेदक अधिक जानकारी ग्राम पंचायत या तहसील से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको फ़ोन पर मैसेज आ जायेगा तथा उसके अगले माह से आपके खाते में पेंशन राशि आनी शुरू हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://socialwelfare.uk.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। 


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