EWS Certificate PDF | Documents Required for EWS Certificate | EWS Certificate Validity | EWS Certificate Hindi PDF | Affidavit Format for EWS Certificate | EWS Certificate in Telugu | EWS Certificate Application Form | Reservation for EWS | EWS Reservation Eligibility | Economically Weaker Section | EWS Certificate Format
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ईडब्लूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह प्रमाणपत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) को आरक्षण प्रदान करने के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण केवल एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए है, इस स्थिति में मोदी सरकार (भाजपा) ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए एक लाभदायक कदम उठाया है जिसके अंतर्गत नई आरक्षण नीति शुरू की गई है। नई नीति के अनुसार, केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
नया अपडेट -: कृपया ध्यान दें, अब से हर सरकारी नौकरी या योजना का लाभ लेने के लिए आपको EWS जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र के बारे में
About Economically Weaker Section / EWS Certificate -: हाल ही में भाजपा सरकार ने देश के सामान्य वर्ग के पक्ष में कुछ कदम उठाए हैं। जैसा कि मोदी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अधिक रुचि दिखा रही है। सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण से संबंधित कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और सामान्य वर्ग के लोग गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा की मांग कर रहे थे।
इसलिए अंततः सरकार ने उनके लिए आरक्षण की समस्या के बारे में एक कदम उठाया है और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। सामान्य वर्ग के लोग भी अब आरक्षण का लाभ ले सकते हैं जैसे अनुसूचित जाति / एससी (Scheduled Caste / SC), अनुसूचित जनजाति / एसटी (Scheduled Tribe / ST) और अन्य पिछड़ी जाति (Other Backward Class / OBC) वर्ग को मिलता है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने इसके बारे में कुछ नियम और कानून लागू किए। वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमों और विनियमन का पालन करेंगे, वे केवल ईडब्ल्यूएस के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तरदायी हैं।
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- क्या है ईडब्लूएस -:
- प्रमाण पत्र के लाभ -:
ईडब्लूएस प्रमाण पत्र हेतु पात्रता शर्तें व नियम:
Rules, Conditions & Eligibility Criteria to Apply for EWS Certificate -: ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र के लिए सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार, एक परिवार की वार्षिक आय 8, 00,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी सरकार परिवार के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रमाण पत्र में आय के सभी स्रोतों की जानकारी जोड़ी जाएगी जैसे- व्यवसाय, खेती, नौकरी, मकान का किराया इत्यादि।- यह उन परिवारों को जारी किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 रुपये या 8,00,000 रुपये से कम है।
- आरक्षण कोटा में, आय का सभी स्रोत जोड़े गए हैं जैसे खेती, नौकरी, घर का किराया, आदि।
- सरकार ने तय किया कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए है।
- एक परिवार की वार्षिक आय इसके लिए गणना करेगी।
परिवार की वार्षिक आये के अंतर्गत निम्नलिखित लोगों की वार्षिक आय की गणना की जाएगी:
- अपनी खुद की आय या अपने माता पिता की आय।
- आपकी आय या पति / पत्नी की आय।
- आपके घर का किराया या अविवाहित बच्चे की आय।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों का भी प्रबंध करना होगा:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक कथन
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- स्व-घोषित प्रमाण पत्र
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र
Online Application Form to Apply for EWS Certificate -: हम केवल ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपके अपने क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / अतिरिक्त उपायुक्त / तहसीलदार / उप-विभागीय अधिकारी (जहां आवेदक का मूल निवास हो) के कार्यालय जाना होगा। विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर के, उसे पूरी जानकारी से भरना होगा तथा उसके साथ सभी दस्तावेज संलग्न करने के बाद जमा करना होगा।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म के बिना आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप इस फॉर्म को किसी विभागीय कार्यालय से मुफ्त फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं या आप इंटरनेट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें -: आवेदन पत्र PDF प्रारूप में हमने डाउनलोड करने के लिए नीचे अनुभाग में दिया हुआ है।
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41 टिप्पणियाँ
If I live alone seperated from the family so in that case Am I eligible for this category?
जवाब देंहटाएंSir EWS FORM KAHAN JAMAKARNA HAI
हटाएंMUJE BAHUT JARURI HAI SIR
hlo
जवाब देंहटाएंhlo
जवाब देंहटाएंHello Sir, How Can I Help You?
हटाएंकानपुर नगर सदर तहसीलदार ऑफिस से बन कर आए हुए EWS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरिफिकेशन check कैसे करें?
हटाएंsir aapko tehsil office jaana hoga. uske baad hi avedan ka status pata chalega.
हटाएंSir father ke naam par 8 acere jamin hai or hum 2 married Bhai hai to kya EWS ka laabh milega
जवाब देंहटाएंHaan sir, aap EWS praman patra banwa sakte hain.
हटाएंHi
जवाब देंहटाएंHi sir, aapka kya prashn hai kripaya ham se puche.
हटाएंIs person has a house of 950 square feet is eligible for EWS
जवाब देंहटाएंYes sir, He/she can apply for it and can get the benefits of EWS reservation from the government.
हटाएंFeel free to ask any information here. We ll try to solve your query asap.
A person having a residential plot of 80 square yards in notified municipality and residential house of 910 square foot only. Is he /she eligible for EWS certificate
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक अभिमन्यु जी,
हटाएंजिस परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसमें आधिकारिक तौर पर निवास नहीं कर रहे हैं वे परिवार ही EWS प्रमाण पत्र हेतु पत्र हैं:
अ) 5 एकड़ या उससे ज्यादा कृषि भूमि
ब) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक के आवासीय फ्लैट
स) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड
द) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा 200 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड
यदि आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपकी हर संभव यथाशीघ्र सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना न भूलें तथा जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों - परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें।
Dear Reader Mr. Abhimanyu
हटाएंThe family who is not having any type of the following properties are eligible to get the EWS Certificate:
A) 5 acres or more than this of agricultural land
B) Residential flats built-in 1000 sq ft or more
C) Residential plots of 100 square yards or more in notified municipalities
D) Residential plots of 200 square yards or more other than notified municipalities
If you want to get some more information, then do let us know in the comment box below. We will try to help you as quickly as possible. Don't forget to bookmark our website and if you like the information, then do share it with your friends and family.
Is residential flat is residential house in EWS certificate?
जवाब देंहटाएंDear Reader Bablu Ji,
हटाएंYes, residential flat means the residential house.
Dear sir
जवाब देंहटाएंIn EWS certificate, residential plot is the vacant land for constructing residential house or residential building only. Not used for constructing commercial building or other than residential building.
Am u correct?
प्रिय पाठक, प्रिय जी, आवासीय भूखंड का अर्थ, जो जमीन आपके नाम है तथा उसमें माकन है / बन रहा है / भविष्य में बनेगा, से है। यदि आपके नाम पर अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज जमीन / प्लाट भी है वह भी आवासीय भूखंड में माना जायेगा।
हटाएंयदि आप कोई अन्य प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।
Dear Reader Priya JI, Residential land / plot means the land that is in your name and the house / commercial building constuctions is under process / being built / will be built in the future. If you have 100 square yards of land / plot in the notified municipalities in your name, that too will be considered in the residential plot.
For any kind of more help please feel free to ask our team through comment or via WhatsApp. We will try to solve your query asap.
Dear sir
जवाब देंहटाएंPlease, Give me ur whatsupp number
प्रिय पाठक, प्रिय जी, आप हमारी वेबसाइट के "हमसे संपर्क करें / Contact Us" पेज पर जाकर हमारा WhatsApp हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। हम Contact Us पेज का लिंक नीचे प्रदान कर रहे हैं।
हटाएंहमसे संपर्क करें => Contact Us
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Sir i have a plot of 80 square yard and 120 square yard in notified municipality and non notified municipality respectively.
जवाब देंहटाएंAm i eligible?
प्रिय पाठक रीता जी, जैसाकि हमने ऊपर लेख में तथा कमेंट के माध्यम से भी बताया है। अतः आप सामान्य जाति आरक्षण प्रमाण पत्र यानी EWS Certificate बनवाने हेतु पात्र हैं। हम पुनः आपको भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश नीचे प्रदान कर रहे हैं।
हटाएंभारत सरकार का अध्यादेश -:
जिस परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसमें आधिकारिक तौर पर निवास नहीं कर रहे हैं वे परिवार ही EWS प्रमाण पत्र हेतु पत्र हैं:
अ) 5 एकड़ या उससे ज्यादा कृषि भूमि
ब) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक के आवासीय फ्लैट
स) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड
द) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा 200 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड
यदि आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपकी हर संभव यथाशीघ्र सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना न भूलें तथा जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों - परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें।
E W S CERTIFICATE ME NAGAR PANCHAYAT RESIDENCIAL KITNE GAJ ME HONA CHAHIYE
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, आप प्रश्न बहुत ही वाजिफ है। हमसे कई पाठकों ने मेल तथा व्हट्सऐप के माध्यम से यही प्रश्न पूछा है। आपको हम यह जानकारी दे दें कि नगर पंचायत अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत नहीं आता है।
हटाएंयदि आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपकी हर संभव यथाशीघ्र सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। आप आप हमारी वेबसाइट के "हमसे संपर्क करें / Contact Us" पेज पर जाकर हमारा WhatsApp हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना न भूलें तथा जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों - परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें।
SIR FORM KHA SE BHARNA HAI OR KESE
जवाब देंहटाएंSir mujhe meri beti k liye EWS ka form bharna h . Mai govt job me hu but salary 800000 se kam h meri. Mere husband ki private job hi thi wo bhi lockdown se band h . Koi zameen nhi h . Kya mai apni beti k liye JEE competition k liye EWS ka certificate banwa sakti hu.
जवाब देंहटाएंKya mere govt. Job me teacher hone k karan EWS nhi ban sakta h ?? Salary 8 lakh se kam h meri.
जवाब देंहटाएंsir father ka ews crtificate hamare kam aa ayega ya ham behan bhai alg alg banwa ye
जवाब देंहटाएंएक शादी शुदा परिवार कि आय को गणना करते समय मा पिता की आय को शामिल किया जाएगा।
जवाब देंहटाएंऔर मा पिता के नाम कि जमीन को आप के साथ गणना किया जाएगा कि नहीं कृपया स्पष्ट करे सर।
प्रिय पाठक, यदि शादीशुदा पुरुष या महिला EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते हैं तथा वह जीवन यापन हेतु अपने माता-पिता की संपत्ति का प्रयोग नहीं करते तो उस दशा में परिवार की आय की गणना पति-पत्नी तथा पुत्र/पुत्री की आय के आधार पर की जाएगी।
हटाएंHusband and wife ka EWS alag alag banege ya ek hi kaam karega
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, पति व पत्नी का EWS प्रमाण पत्र अलग-अलग ही बनवाना होगा। पत्नी को पति के प्रमाण पत्र के आधार पर अपने प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना होगा।
हटाएंA
जवाब देंहटाएंJo women Apne husband se separate rent pe rehati hai or husband se monthly kharcho Ka case chal rha ho and husband ki income 8 lac se zeada ho, kya wo EWS k leye eligible?
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, वैसे तो ऐसी परिस्तिथि के लिए कोई नियम नहीं है। जैसाकि हमने ऊपर कमेंट में बताया है कि पति के प्रमाण पत्र के आधार पर ही पत्नी का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि आवेदक (पत्नी) तलाकशुदा है तो उस दशा मैं वह EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकती है। ऐसी स्तिथि के लिए हम आपको कानूनी सलाह लेने की राय देते हैं।
हटाएंMene januari me EWS apply kiya tha nagar nigam me rahta hu nagar nigam or patwari ki report bhi lagadi fir bhi nagar nigam or gram sevak report ke liye send back aaraha hai
जवाब देंहटाएंSir mere pass 550sq.ft ka makan nagar palika m or 1800sq.ft ke jagah village m h to kya dono ko add krke mujhe EWS se disqualify kr skte h
जवाब देंहटाएंसर में मध्यप्रदेश से हु मेरी शादी राजस्थान हुई है मेर ews certificate कहा से बनेगा
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, विवाह (शादी) के बाद आपको सभी दस्तावेज ससुराल पक्ष की ओर से ही आवेदन करने होंगे। पहले आपको अपने अन्य दस्तावेजों में पिता के नाम की जगह पति का नाम अपडेट करवाना होगा जिसके बाद आप कोई भी प्रमाण पत्र (EWS प्रमाण पत्र भी) आवेदन कर सकती हैं।
हटाएंआपका हमारी वेबसाइट Hindireaders.in पर कमेंट करने के लिए ध्यन्यवाद। हमारी टीम आप से जल्द ही संपर्क करेगी तथा आपकी समस्या का हल करेगी। हमारी वेबसाइट Hindireaders.in पर आते रहें।