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नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ईडब्लूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह प्रमाणपत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) को आरक्षण प्रदान करने के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण केवल एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए है, इस स्थिति में मोदी सरकार (भाजपा) ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए एक लाभदायक कदम उठाया है जिसके अंतर्गत नई आरक्षण नीति शुरू की गई है। नई नीति के अनुसार, केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

नया अपडेट -: कृपया ध्यान दें, अब से हर सरकारी नौकरी या योजना का लाभ लेने के लिए आपको EWS जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 


आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र के बारे में

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About Economically Weaker Section / EWS Certificate -: हाल ही में भाजपा सरकार ने देश के सामान्य वर्ग के पक्ष में कुछ कदम उठाए हैं। जैसा कि मोदी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अधिक रुचि दिखा रही है। सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण से संबंधित कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और सामान्य वर्ग के लोग गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा की मांग कर रहे थे।


इसलिए अंततः सरकार ने उनके लिए आरक्षण की समस्या के बारे में एक कदम उठाया है और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। सामान्य वर्ग के लोग भी अब आरक्षण का लाभ ले सकते हैं जैसे अनुसूचित जाति / एससी (Scheduled Caste / SC), अनुसूचित जनजाति / एसटी (Scheduled Tribe / ST) और अन्य पिछड़ी जाति (Other Backward Class / OBC) वर्ग को मिलता है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने इसके बारे में कुछ नियम और कानून लागू किए। वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमों और विनियमन का पालन करेंगे, वे केवल ईडब्ल्यूएस के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तरदायी हैं।

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  • क्या है ईडब्लूएस -:
ईडब्लूएस / EWS का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इस प्रमाणपत्र का उपयोग गरीब सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह प्रमाणपत्र आय प्रमाण पत्र के समान है जो किसी नागरिक की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्रदान करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ताकि वे भी आरक्षण का लाभ ले सकें।


  • प्रमाण पत्र के लाभ -:
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय पर नौकरियों के लिए बहुत सारे अवसर आते रहते हैं। इन नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटा है, लेकिन सामान्य उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण सुविधा नहीं है। लेकिन अब सरकार ने गरीब सामान्य वर्ग को भी 10% कोटा सुविधा प्रदान कर दी है। अब सामान्य वर्ग के लोग जो आरक्षण कोटा सुविधा लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा जिसके लिए उन्हें अपना अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना होगा।

ईडब्लूएस प्रमाण पत्र हेतु पात्रता शर्तें व नियम:

Rules, Conditions & Eligibility Criteria to Apply for EWS Certificate -: ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र के लिए सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार, एक परिवार की वार्षिक आय 8, 00,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी सरकार परिवार के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रमाण पत्र में आय के सभी स्रोतों की जानकारी जोड़ी जाएगी जैसे- व्यवसाय, खेती, नौकरी, मकान का किराया इत्यादि।


  • यह उन परिवारों को जारी किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 रुपये या 8,00,000 रुपये से कम है। 
  • आरक्षण कोटा में, आय का सभी स्रोत जोड़े गए हैं जैसे खेती, नौकरी, घर का किराया, आदि।
  • सरकार ने तय किया कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए है।
  • एक परिवार की वार्षिक आय इसके लिए गणना करेगी।

परिवार की वार्षिक आये के अंतर्गत निम्नलिखित लोगों की वार्षिक आय की गणना की जाएगी:

  • अपनी खुद की आय या अपने माता पिता की आय।
  • आपकी आय या पति / पत्नी की आय।
  • आपके घर का किराया या अविवाहित बच्चे की आय।


ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों का भी प्रबंध करना होगा:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक कथन
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • स्व-घोषित प्रमाण पत्र


ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र

Online Application Form to Apply for EWS Certificate -: हम केवल ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपके अपने क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / अतिरिक्त उपायुक्त / तहसीलदार / उप-विभागीय अधिकारी (जहां आवेदक का मूल निवास हो) के कार्यालय जाना होगा। विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर के, उसे पूरी जानकारी से भरना होगा तथा उसके साथ सभी दस्तावेज संलग्न करने के बाद जमा करना होगा। 

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म के बिना आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आप इस फॉर्म को किसी विभागीय कार्यालय से मुफ्त फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं या आप इंटरनेट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।


कृपया ध्यान दें -: आवेदन पत्र PDF प्रारूप में हमने डाउनलोड करने के लिए नीचे अनुभाग में दिया हुआ है।






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