बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana) के तहत लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आवेदकों को 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का कर्ज बांटना है। इसे 20 आसान किश्तों में लौटा सकेंगे।
उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। जिसमें मेरिट लिस्ट के अनुसार लोगों को लोन दिया जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Bihar Chief Minister Minority Employment Loan Scheme) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग सहित दुकानें खोलने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के बारे में
About Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana -: बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम यानी बीएसएमएफसी (Bihar State Minorities Financial Corporation i.e. BSMFC) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।
इस सीएम अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (CM Minorities Employment Loan Scheme) में, राज्य सरकार रोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। इच्छुक उम्मीदवार मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक रोजगार ऋण योजना के लिए bsmfc.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2021 / Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2021” के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना विवरण
- योजना का नाम - मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
- राज्य का नाम - बिहार सरकार
- विभाग का नाम - बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (BSMFC)
- लाभार्थी वर्ग - राज्य के अल्पसंख्यक नागरिक
- लाभ का प्रकार - 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की ऋण
- योजना का उद्देश्य - रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना
- आधिकारिक वेबसाइट - bsmfc.org
- ऑनलाइन आवेदन - यहाँ क्लिक करें
- फॉर्म डाउनलोड - यहाँ क्लिक करें
- आधिकारिक विज्ञप्ति - यहाँ क्लिक करें
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
Procedure for Registration under Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana -: बिहार सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए सीएम अल्पसंख्यक रोजगार योजना 2021 लागू की है। इस सरकारी योजना के तहत राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले लोगों को ऋण प्रदान करती है।
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अल्पसंख्यक ऋण योजना के तहत कोष को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया। इस साल भी 100 करोड़ करने का फैसला किया है।
सभी योग्य आवेदक जो इस योजना को लागू करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन
Mukhyamantri Alpsankhyak Rozgar Rinn Yojna Apply Online -: बिहार सरकार द्वार शुरू की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे प्रदान की गई है।
- अपने आसपास के नजदीकी बैंक में जाएं।
- अब आपको वहां से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आवेदन पत्र का विवरण ध्यान से पढ़ें।
- अब सभी आवश्यक विवरण भरें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, धर्म, जाति और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म बैंक में जमा करना होगा।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2021 के तहत आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। जरुरी दस्तावेजों की सूची हम नीचे प्रदान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required Documents for Chief Minister Minority Employment Loan Scheme -: आपको यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को लगाया गया हो। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची नीचे दी गई है:
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- आवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- मोबाइल नंबर
आपको इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति तथा फोटो कॉपी (छाया-प्रतिलिपि) भी साथ में ले जानी होगी। अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर मूल प्रति दिखाना आवश्यक है।
✒ आंगनवाड़ी लाभार्थी अनुदान योजना
✒ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड
Eligibility Criteria for CM Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana -: यदि आप भी सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता नियम निम्नलिखित हैं:
- आवेदकों की आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- जिला : आवेदक के स्थायी निवास वाले जिले से प्राप्त होने वाली योजना का लाभ।
- राशि उपयोग: ऋण राशि का उपयोग केवल रोजगार और आय सृजन के लिए किया जाएगा।
- सेवा: आवेदक सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
- समुदाय: आवेदक अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए। मुसलमानों को छोड़कर, अन्य सभी मान्यताओं (ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन) के आवेदकों को धार्मिक निकायों से धार्मिक विश्वास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- पारिवारिक आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4.00 लाख से कम होनी चाहिए।
- प्रमाण पत्र: आय और निवास प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी (एसडीओ, बीडीओ, सीओ) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है?
What is Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Started by Bihar Govt -: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन से अब से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों (मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्म) के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
अल्पसंख्यक ऋण योजना बिहार में बेरोजगार लोग व्यवसाय और स्टार्टअप शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्य रोजगार ऋण योजना का लाभ देने के लिए साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण के लिए विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए।
जिसकी जांच की गई। जांच में विभिन्न आवेदन सही पाए गए। उन आवेदकों को उनके दस्तावेजों के सत्यापन और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है।
साक्षात्कार के लिए निर्देश (इसे अवश्य पढ़ें):
- आवेदकों को साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जिला समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।
- आवेदकों को पावती रसीद, शैक्षिक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लाने के लिए कहा गया है।
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ स्थानीय या किसी वर्तमान जन प्रतिनिधि से प्राप्त परित्यक्त महिला आवेदक, दो पासपोर्ट आकार के फोटो साक्षात्कार में शामिल किए जाने हैं।
- दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी दोनों को साथ लाना जरूरी होगा।
- यदि आवेदक द्वारा सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो उनका दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- साक्षात्कार में आवेदकों को मास्क के साथ आना होगा।
- शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
- फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि यदि कोई आवेदक निर्धारित अवधि के दौरान साक्षात्कार में भाग नहीं लेता है तो उसे एक और मौका दिया जायेगा।
कृपया ध्यान दें -: अनुपस्थिति के उचित कारण के सत्यापन पर आप 15 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में पहुंचकर साक्षात्कार दे सकते हैं।
केवल साक्षात्कार में भाग लेने के कारण आवेदक ऋण के लिए पात्र नहीं होगा। यह निर्देश बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (Bihar State Minority Finance Corporation) द्वारा जारी किये गए हैं।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभ और विशेषताएं
Features & Benefits of CM Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana -: जैसा कि आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको लोन प्राप्त होगा जिससे आप अपना कोई भी रोजगार खोल सकते हैं। इसके अलावा नीचे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के कुछ और लाभ व विशेषताएं दी गई हैं।
- योजना 2012 में शुरू की गई थी।
- यह योजना बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड [BSMFC] द्वारा शुरू की गई है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण मुहैया कराया जाएगा।
- ऋण की अधिकतम राशि ₹500000 होगी।
- आरटीजीएस द्वारा लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है।
- इस योजना का बजट सरकार द्वारा प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- ब्याज: 3 महीने की मोहलत के बाद, ऋण राशि पर 5% साधारण ब्याज लगाया जाएगा।
- ईएमआई: 20 समान त्रैमासिक किश्तों की ऋण राशि का भुगतान किया जाना है।
- छूट: यदि निर्धारित समय पर पूरी ऋण राशि वापस कर दी जाती है, तो बकाया ब्याज पर 0.5% की छूट दी जाएगी।
- जुर्माना: समय पर ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहने पर वित्त वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली की जाएगी।
- इस योजना के तहत प्राप्त ऋण का उपयोग केवल रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाना अनिवार्य है।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेल्पलाइन
Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Helpline -: यदि किसी आवेदक को अपना आवेदन पत्र जमा करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो घबराएं नहीं। आप सीधा विभाग के अधिकारीयों से हेल्पलाइन पर संपर्क कर मदद प्राप्त कर सकते हैं।
- विभाग का नाम - बिहार राज्य वित्त मंत्रालय निगम
- फोन नंबर - (+91) 61222-04975
- स्कॉलरशिप के लिए - 1800-345-6123 (टोल-फ्री हेल्पलाइन)
- फैक्स नंबर - (612) 2215-994
- ईमेल आईडी - minocorpatna@gmail.com
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