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MP Vidhwa Pension Yojana

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme - IGNWPS) 1995 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश में राज्य की विधवाओं के कल्याण के लिए लागू की गई है। यह मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना (MP Vidhwa Pension Yojana or MP Widow Pension Scheme) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को उनकी मृत्यु तक हर महीने 300 रुपये पेंशन प्रदान करती है। इस योजना में राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है।

हमारे इस लेख में हम आपको मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना (MP Vidhwa Pension Yojana / MP Widow Pension Scheme) की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस लेख में आप जानेंगे कि IGNWPS MP विधवा पेंशन योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पात्रता नियम क्या हैं, कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं व आवेदन पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक।

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना मध्य प्रदेश आवेदन

Apply Online for MP Indira Gandhi National Widow Pension Scheme-: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना मध्य प्रदेश (Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana MP) हेतु आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  • आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx पर लॉग इन करना होगा।
  • वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, आवेदक को "डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करें / Click on Download Form" पर क्लिक करना होगा।

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  • आवेदक को संबंधित क्षेत्रों में विवरण दर्ज करना होगा।
  • एक बार सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आवेदक को आयुक्त नगर निगम या जनपद पंचायत अधिकारी को फॉर्म जमा करना होगा।

भारत की गरीब विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, भारत में विधवा पेंशन योजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में एक विधवा जिसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है।

व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रक्रिया:

  • विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको नगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के कार्यालय में संपर्क करना होगा (संपर्क लिंक)।
  • आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करें या इसे ए4 शीट पर लिखें।
  • आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
  • फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अनुभाग में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  • अधिकारियों के उद्धरणों के अनुसार उचित शुल्क का भुगतान करें।
  • आपको एक पावती दी जाएगी, इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
  • अब अधिकारी आपके आवेदन को सत्यापित करेंगे और जमा किए गए दस्तावेजों को मान्य करेंगे।
  • सभी सत्यापन के बाद वे आपके बैंक खाते के माध्यम से हर महीने आपकी पेंशन राशि जमा करेंगे।

कृपया ध्यान दें:- आप नजदीकी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन पत्र व सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आवेदन करें:

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निगम कार्यालय जाएं।
  • आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करें या इसे ए4 शीट पर लिखें।
  • सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें।
  • फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अनुभाग में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे निगम कार्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  • अधिकारियों के उद्धरण के अनुसार उचित शुल्क का भुगतान करें।
  • आपको एक पावती दी जाएगी, इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
  • अब अधिकारी आपके आवेदन को सत्यापित करेंगे और जमा किए गए दस्तावेजों को मान्य करेंगे।
  • स्वीकृत होने पर लाभार्थी को पेंशन पासबुक जारी की जाएगी।

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मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य

MP Vidhwa Pension Yojana Objectives -: मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली विधवाओं की आजीविका में सुधार करना।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सरकार से वित्तीय भत्ते और लाभ मिले।

मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ

Benefits of MP Widow Pension Scheme -: विधवाएं इस योजना से निम्नलिखित लाभ उठा सकती हैं।

  • उन्हें भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पेंशन सीधे प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
  • प्राप्तकर्ता को उसके पति की मृत्यु की तारीख से हर महीने 300 रुपये दिए जाएंगे।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के प्राप्तकर्ताओं को हर महीने 500 रुपये पेंशन मिलेगी।

एमपी विधवा पेंशन योजना की पात्रता

Eligibility Criteria for MP Vidhwa Pension Yojana -: योजना के लाभों के लिए केवल निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली विधवाएं ही लागू होती हैं।

  • प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • प्राप्तकर्ता समुदाय की गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए।
  • प्राप्तकर्ता की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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विधवा पेंशन योजना मध्य प्रदेश हेतु आवश्यक दस्तावेज

Required Documents List for MP Widow Pension Scheme -: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं।

  • तीन तस्वीरें
  • उम्र की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र
  • समग्र आईडी और बीपीएल कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • बैंक पासबुक।
  • निवास प्रमाण पत्र।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • आयु प्रमाण।
  • आधार कार्ड।
  • गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के 3 पासपोर्ट साइज फोटो।
  • निवास प्रमाण।
  • आवेदक के खाते का विवरण।

मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना कार्यालय और संपर्क हेल्पलाइन

Office & Contact Helpline for MP Vidhwa Pension Yojana -: यदि आपको मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना  हेतु कोई जानकारी या मदद चाहिए तो कृपया कार्यालय और संपर्क हेल्पलाइन पर कॉल करें। संपर्क विवरण निम्नलिखित है:

कार्यालय पता:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल एमपी

नगर निगम:- हर्षवर्धन परिसर, माता मंदिर, भोपाल (म.प्र.)

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