मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास विभाग ने वर्ष 2019 में म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना / MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana (MP Inter-Caste Marriage Incentive Scheme) शुरू की है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, सरकार अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस लेख में, हम एमपी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को विस्तार से देखेंगे।
मध्य प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज स्कीम (Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana) का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लोगों को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करके सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। प्रोत्साहन राशि का आधा हिस्सा विवाह के तुरंत बाद दम्पति के संयुक्त खाते में तथा शेष राशि युगल के एक वर्ष के बाद दी जायेगी।
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मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना (इंटर कास्ट मैरिज स्कीम) आवेदन
Madhya Pradesh Inter Caste Marriage Scheme (MP Antarjatiya Vivah Yojana) -: सभी इच्छुक आवेदक जो योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें एमपी इंटर कास्ट मैरिज योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।
इस लेख में, हम आपको मप्र अंतरजातीय विवाह योजना (MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके के बारे में बताएंगे। इस लेख में योजना के बारे में लाभार्थी विवरण और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की पूरी जांच करें।
यहां हम आपको एमपी इंटर कास्ट मैरिज योजना (MP Inter-Caste Marriage Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://scdevelopmentmp.nic.in/Default.aspx पर जाएं।
- होमपेज पर, 'ऑनलाइन सर्विसेज' सेक्शन के तहत "अंतर जाति विवाह योजना (अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना) / Inter Caste Marriage Scheme (Inter-Caste Marriage Incentive Scheme)" लिंक पर क्लिक करें।
MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Registration
- इस लिंक पर क्लिक करने पर एमपी इंटर कास्ट मैरिज योजना ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- यहां वर और वधू के सभी विवरण भरें, फोटो और अन्य दस्तावेज अपलोड करें और एमपी अंतर जाति विवाह योजना ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट / Submit” बटन पर क्लिक करें।
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म.प्र. अंतर जाति विवाह योजना सूची और विवरण खोजें
Search Details & List for MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana -: मध्य प्रदेश अंतर जाति विवाह योजना सूची और विवरण खोजने के लिए सीधा लिंक यहां दिया गया है:
Details & List of MP Inter Caste Marriage Scheme
उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एमपी इंटर कास्ट मैरिज डिटेल्स सर्च करने का पेज खुल जाएगा।
मप्र इंटर कास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम हेतु पात्रता मापदंड
Eligibility Criteria for Inter-Caste Marriage Incentive Scheme -: मप्र अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे किए जाने चाहिए:
- जोड़े भारत के नागरिक होने चाहिए।
- मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं
- यह योजना मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति परिवार के लिए शुरू की गई है। लाभ प्राप्त करने के लिए वर या वधू का अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है, और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- योजना के तहत आर्थिक सहायता केवल पहली शादी के लिए ही दी जाएगी। यह वर और वधू दोनों की पहली शादी होनी चाहिए।
- दुल्हन की उम्र 18 साल से ऊपर और दूल्हे की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदकों के पास अपने नाम पर एक सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना चाहिए।
कृपया ध्यान दें:- आवेदक को इस अनुदान के लिए विवाह समारोह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए।
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अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
Required Documents for Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana:- सभी आवेदक जो मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- दूल्हे की तस्वीर
- दुल्हन की तस्वीर
- अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों की संयुक्त तस्वीर
- सिविल विवाह के मामले में जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक विवाह) द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तहसील या उप मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से पंजीकृत प्रमाण पत्र
- कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट अगर कोर्ट में शादी हो जाती है
- जोड़ों का जाति प्रमाण पत्र
- जोड़ों का अधिवास प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र या एसएसएलसी पुस्तक
- बैंक खाता बही - अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों का संयुक्त खाता
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योजना के तहत निर्धारित प्राधिकरण और अनुदान का भुगतान
Prescribed Authority & Payment of Grant under Scheme -: मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिलते ही आर्थिक सहायता का पचास प्रतिशत दंपत्ति के संयुक्त खाते में जमा करा दिया जाएगा।
शेष राशि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जोड़े के संयुक्त खाते में एक साल की लॉक-इन अवधि के साथ बिना समयपूर्व नकदीकरण सुविधा के एक सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। एक साल के बाद, जोड़े बेहतर जीवन जीने के लिए शेष राशि को निकाल सकते हैं।
मप्र अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana / MP Inter-Caste Marriage Incentive Scheme) का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लोगों को अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करके सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। प्रोत्साहन राशि का आधा हिस्सा विवाह के तुरंत बाद दम्पति के संयुक्त खाते में तथा शेष राशि युगल के एक वर्ष के सहवास के बाद दी जायेगी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मप्र अंतर्जातीय विवाह योजना / MP Antarjatiya Vivah Yojana (MP Inter-Caste Marriage Scheme) के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://scdevelopmentmp.nic.in/ पर जाएं।
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