चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59) | Medical Assistance (Wage Compensation) (Rule 59) | Chikitsa Sahayata Yojana 2021 Haryana | चिकित्सा सहायता योजना हरियाणा 2021 | Chikitsa Sahayata Yojana 2021 Online Application | Chikitsa Sahayata Yojana 2021 Registration Form | हरियाणा श्रमिक विभाग चिकित्सा सहायता योजना | Haryana Labour Chikitsa Sahayata Yojana 2021

हरियाणा का श्रम विभाग चिकित्सा सहायता योजना / Chikitsa Sahayata Yojana 2021 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म hrylabour.gov.in पर आमंत्रित कर रहा है। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड / Construction Workers (BOCW) Board में पंजीकृत सभी मजदूरों को चिकित्सा उपचार के लिए सहायता मिलेगी। 

सहायता प्राप्त करने के लिए मजदूरों को चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59) / Medical Assistance (Wage Compensation) (Rule 59) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस लेख में, हम आपको इस BOCW Board कल्याण योजना की पात्रता, प्रक्रिया, लाभ, शर्तों और पूर्ण विवरण के बारे में बताएंगे।

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हरियाणा श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन

Haryana Labour Chikitsa Sahayata Yojana

Haryana Labour Chikitsa Sahayata Yojana 2021 Online Apply -: चूंकि हरियाणा श्रम चिकित्सा सहायता योजना 2021 केवल उन मजदूरों के लिए है जो बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। तो इस चिकित्सा सहायता योजना में सहायता प्राप्त करने के लिए, आपको बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ पंजीकृत होने के लिए आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने पर, आप चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59) का लाभ उठा सकेंगे।

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चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59) का उद्देश्य

Objectives of Medical Assistance (Wage Compensation) (Rule 59) -: इसके तहत मजदूरों, श्रम विभाग के लिए हरियाणा श्रम चिकित्सा सहायता योजना। किसी भी सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल में किसी भी दुर्घटना या बीमारी के मामले में मजदूर को भर्ती करने के मामले में न्यूनतम मजदूरी (हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित) प्रदान करता है।

हरियाणा में मजदूरों के लिए चिकित्सा सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, शर्तों और पात्रता मानदंडों की जांच कर सकते हैं।

सभी पंजीकृत बीओसीडब्ल्यू श्रमिक 4 से 30 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर इस चिकित्सा सहायता सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मजदूरों के लिए हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड चिकित्सा उपचार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सहायता करना है और चिकित्सा खर्चों की चिंता को कम करना है।

बीओसीडब्ल्यू मजदूर अब हरियाणा श्रम विभाग चिकित्सा सहायता योजना / Haryana Medical Aid Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं।

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चिकित्सा उपचार योजना हेतु हरियाणा श्रम कल्याण कोष सहायता ऑनलाइन फॉर्म

Medical Treatment Scheme under Haryana Labour Welfare Fund Online Form -: सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। होमपेज पर, “ई-सर्विसेज / E-Services” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें।

फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट पर जाकर मजदूरों के लिए हरियाणा श्रम कल्याण कोष सहायता चिकित्सा उपचार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।

चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59) / Medical Assistance (Wage Compensation) (Rule 59) की पूरी जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए लिंक पर जाएँ। 

Complete Details for Chikitsa Sahayata Yojana Haryana

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हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड सहायता चिकित्सा उपचार योजना हेतु पात्रता

Eligibility for Haryana Labor Welfare Board Assistance Medical Treatment Scheme -: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की चिकित्सा सहायता योजना के तहत श्रम विभाग दुर्घटना/बड़ी बीमारी से पीड़ित अस्पतालों में भर्ती मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाती है।

ये मजदूरी तब दी जाएगी जब मजदूर को 4 से 30 दिनों की अवधि के लिए सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में भर्ती कराया गया हो।

चिकित्सा उपचार योजना हरियाणा श्रमिक सहायता योजना / Haryana Labour Assistance for Medical Treatment Scheme के तहत हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के रूप में निर्धारित मजदूरी की दरें समान होंगी।

सहायता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को नीचे दिखाए गए अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: -

  • आवेदन की सीमा - एक बार
  • योजना के लाभार्थी - राज्य के श्रमिक 
  • मृत्यु के बाद लाभ - नहीं 
  • पंजीकृत सदस्यता - कम से कम 1 वर्ष

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हरियाणा श्रम विभाग चिकित्सा सहायता योजना के लिए शर्तें

Haryana Labour Department Chikitsa Sahayata Yojana Rules & Conditions -: हरियाणा में श्रम कल्याण बोर्ड चिकित्सा सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा: -

  • सभी पंजीकृत मजदूरों के पास न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता/पंजीकरण होनी चाहिए।
  • पंजीकृत मजदूरों के पहचान प्रमाण पत्र में आवेदन की तिथि और सदस्यता राशि का उल्लेख करना आवश्यक है।
  • सभी मजदूरों को इलाज के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में कम से कम 4 दिन से लेकर अधिकतम 30 दिन तक भर्ती होना चाहिए। इसके लिए उन्हें अस्पताल का सर्टिफिकेट या प्रूफ देना होगा।
  • यह सुविधा एक वर्ष में 1 महीने से अधिक के चिकित्सा उपचार के लिए लागू नहीं है।

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श्रम विभाग हरियाणा चिकित्सा सहायता योजना 2021

Haryana Chikitsa Sahayata Yojana 2021 Medical Assistance -: हरियाणा लेबर वेलफेयर फंड असिस्टेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम 2021 का उद्देश्य मजदूरों को किसी दुर्घटना या किसी अन्य बड़ी बीमारी से पीड़ित होने पर सहायता प्रदान करना है। 

हरियाणा श्रम विभाग द्वारा यह चिकित्सा सहायता योजना मजदूरों को सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में उनकी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग हरियाणा / Labour Department Haryana आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाएं।

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