हरियाणा के श्रम विभाग ने महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ योजना / Matritva Labh Yojana / Maternity Benefit Scheme 2021 शुरू की है। अब सभी भवन एवं निर्माण श्रमिकों विशेषकर महिलाओं को बच्चे के जन्म पर 36 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। सभी पंजीकृत मजदूर जो गर्भवती हैं या जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म (Haryana Labour Maternity Benefit Online Registration Form) hrylabour.gov.in पर भर सकते हैं।
इस श्रम कल्याण कोष योजना में गर्भवती महिलाओं के लिए 30,000 रुपये मातृत्व लाभ के रूप में और 6,000 रुपये बच्चों के जन्म के बाद उचित पोषण के लिए दिए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चों को उचित पोषण सुनिश्चित करना है क्योंकि ये दोनों ही देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। इसके अलावा, श्रमिकों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। यह मातृत्व लाभ योजना मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate / MMR) और शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate / IMR) को कम करने जा रही है।
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श्रमिकों के लिए हरियाणा मातृत्व लाभ योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन
Apply Online for Haryana Labour Maternity Benefit Scheme 2021 -: हरियाणा श्रम कल्याण कोष मातृत्व लाभ 2021 (Haryana Labour Welfare Fund Maternity Benefit) का उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को बच्चों के जन्म पर 36 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
हरियाणा श्रमिक कल्याण कोष मातृत्व लाभ योजना ऑनलाइन पंजीकरण
Haryana Maternity Benefit Yojana under Labour Welfare Fund Online Registration -: सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। होमपेज पर, “ई-सर्विसेज / E-Services” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें।
फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण कोष मातृत्व लाभ ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
मातृत्व लाभ योजना / Maternity Benefit Scheme 2021 की पूरी जानकारी के लिए कृपया श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट के नीचे दिए लिंक पर जाएँ।
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मातृत्व लाभ योजना दस्तावेज कैसे डाउनलोड करें
Maternity Benefit Scheme Documents Download Process -: यहां नीचे मातृत्व लाभ दस्तावेज डाउनलोड करने का सीधा लिंक दिया गया है:
Download Maternity Benefit Scheme Documents
उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद हरियाणा मातृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज़ घोषणा पृष्ठ आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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मातृत्व लाभ योजना के लिए काम पर्ची डाउनलोड करें
Maternity Benefit Scheme Work Slip Download -: यहां नीचे अनुभाग में मैटरनिटी बेनिफिट वर्क स्लिप डाउनलोड करने का सीधा लिंक दिया गया है:
Maternity Benefit Scheme Work Slip Download
ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर हरियाणा मैटरनिटी बेनिफिट वर्क स्लिप डाउनलोड पेज दिखाई देगा।
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हरियाणा श्रमिक के रूप में मातृत्व लाभ प्राप्त करने की शर्तें
Maternity Benefit as Haryana Labor Rules & Conditions -: हरियाणा में श्रम कल्याण बोर्ड मातृत्व लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे दी गई शर्तों का पालन कर सकते हैं: -
- सभी महिला मजदूरों को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- बच्चों के जन्म के बाद, उम्मीदवारों को जन्म प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न करना होगा।
- मातृत्व लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है लेकिन अगर बच्चे लड़कियां हैं, तो 3 बेटियों तक के लिए यह मातृत्व लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- अन्य दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र वितरण के 1 वर्ष के भीतर संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- वे सभी पंजीकृत महिला श्रमिक जिनके पति किसी बोर्ड/विभाग से पितृत्व लाभ ले रहे हैं। /निगम पात्र नहीं हैं।
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हरियाणा श्रम बोर्ड मातृत्व लाभ के लिए पात्रता मानदंड
Haryana Labour Board Maternity Benefit Eligibility Criteria -: सभी उम्मीदवारों को हरियाणा श्रम बोर्ड मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: -
- आवेदन की सीमा - पांच बार
- योजना के लाभार्थी - श्रमिक महिलाएं
- मृत्यु के बाद लाभ - नहीं
- पंजीकृत सदस्यता - कम से कम 1 वर्ष
हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना के तहत कुल सहायता 36 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएँ।
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