उत्तराखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बाजारों को बंद करने का आदेश दिया है। जो आवश्यक वस्तुओं पर काम करने वाली दुकानों पर दोपहर 2 बजे से और राज्य भर में रात के कर्फ्यू के समय को बदलने के लिए रात 9 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की जांच बुधवार से लागू हो गई है।
सभी 13 जिलों के लिए रात के कर्फ्यू समय को रात 9 बजे से 5 बजे तक संशोधित कर शाम 7 बजे से 5 बजे तक किया गया है। उन्होंने कहा कि दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश शॉपिंग मॉल पर भी लागू होता है।
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उत्तराखंड में नए लॉकडाउन नियम (अप्रैल-मई हेतु)
Lockdown New Rules in Uttarakhand (For April-May) -: राष्ट्रीय राजधानी में छह दिन की तालाबंदी, ऑनलाइन पंजीकरण और 72 घंटे से अधिक पुराने एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण की रिपोर्ट को दिल्ली लौट रहे उत्तराखंड के लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है। सभी स्कूल, डिग्री कॉलेज, संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं।
संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी एसओपी (Standard Operating Procedures / SOPs) सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों के लिए अनिवार्य हैं, जिसमें बस और ऑटो-रिक्शा शामिल हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, और जिम जैसी सुविधाएं अपनी आधी बैठने की क्षमता पर चलेंगी।
नए SOPs के अनुसार, 50 से अधिक लोग धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए नहीं जुट सकते हैं, जो चल रहे कुंभ मेले में व्यवधान पैदा कर सकते हैं, जहां पहले घोषित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।
यह सभी जिलों में स्विमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश देता है। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का आयोजन पूरी तरह से निषेध और सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्रों में निषिद्ध होगा।
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उत्तराखंड लॉकडाउन नया अपडेट (राज्य सरकार का आदेश)
Uttarakhand Lockdown New Update (Govt Order / GO) -: उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुई संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश पारित किये जाते हैं:
- उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या - 68/USDMA-792(2020) दिनांक 20 अप्रैल 2021 के बिंदु संख्या एक के क्रम में सामाजिक योजनाओं तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या - 50 से अधिक नहीं होगी।
- जनपदों की वर्त्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में समस्त जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जनपदों में कर्फ्यू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाओं निर्वाद रूप से संचालित रहें।
- जिन व्यक्तियों द्वारा स्वयं का RT-PCR टेस्ट करवाया गया है, वे रिपोर्ट आने तक स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा वह MoHFW, MHA व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों (SOP/Guidelines) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
उत्तराखंड नए COVID-19 नियम की सूची
Uttarakhand COVID-19 New Rules List -: COVID-19 मामलों में लगातार उछाल के मद्देनजर, उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। राज्य में पहले से ही एक रात का कर्फ्यू लगाया गया था और अब राज्य सरकार ने पहले से लागू प्रतिबंधों में कुछ बदलाव किए हैं।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि COVID-19 के प्रसार की जांच का उद्देश्य बुधवार से लागू हो गया है। उत्तराखंड ने मंगलवार को एक दिन में सबसे अधिक COVID-19 मामलों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 3,012 लोग में संक्रमण सकारात्मक निकला।
उत्तराखंड में कोविड-19 लॉकडाउन हेतु नए नियम
♣- उत्तराखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बाजारों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जो आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें हैं वह सभी दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
♣- सभी 13 जिलों के लिए रात के कर्फ्यू के समय को संशोधित करते हुए शाम 7 बजे-शाम 5 बजे तक कर दिया गया है।
♣- दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का क्रम शॉपिंग मॉल पर भी लागू होता है।
♣- राष्ट्रीय राजधानी में छह दिन की लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में काम कर रहे उत्तराखंड के लोगों की वापसी की संभावना को देखते हुए वापस आने वाले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और 72 घंटे तक पुरानी नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है।
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♣- सभी स्कूल, डिग्री कॉलेज, संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं।
♣- संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों के लिए भी अनिवार्य बनाती हैं, जिसमें बस और ऑटो-रिक्शा शामिल हैं, इसके अलावा सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और जिम जैसी सुविधाएं उनकी आधी बैठने की क्षमता पर चलेंगे।
♣- नए एसओपी के अनुसार, 100 से अधिक लोग धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए नहीं जुट सकते हैं।
♣- सभी जिलों में स्विमिंग पूल और स्पा को पूरी तरह से बंद करना।
♣- धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का आयोजन पूरी तरह से निषेध और सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्रों में निषिद्ध होगा।
यह नियम राज्य सरकार द्वारा अप्रैल व मई के लिए घोषित किये गए हैं। हालांकि अभी राज्य द्वारा यह आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है कि यह नए नियम कब तक लागू रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए उत्तराखंड स्वास्थय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर विज्ञप्ति देख सकते हैं।
Uttarakhand COVID-19 Lockdown New Rules
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