मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मप्र पशुधन बीमा योजना / MP Pashudhan Bima Yojana 2021 शुरू की गई है। यह योजना किसानों के स्वामित्व वाले स्वदेशी मवेशियों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। पशु धन बीमा योजना / Pashu Dhan Bima Yojana, पशुपालकों के मवेशियों की मौत के कारण हुए नुकसान को कम करने में मदद करेगी। इस लेख में, हम आपको मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के संपूर्ण विवरण के बारे में बताएंगे।
एमपी पशुधन बीमा योजना 2021 पंजीकरण
Online MP Pashudhan Bima Yojana 2021 Registration -: हमारे देश में खेती और पशुपालन के द्वारा अधिकतम आबादी की आय अर्जित होती है। भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। आर्थिक तंगी के कारण किसान लोन / ऋण या उधार लेकर पशु खरीदता है। ऐसे में अगर किसी आपदा, बिमारी या अन्य कारणों से पशु की मृत्यु हो जाती है तो किसान को कितना दुःख और नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पशुधन बीमा योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित एमपी पशुधन बीमा योजना के बारे में अब तक के विवरण यहां उपलब्ध हैं।
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पशु धन बीमा योजना बीमा लाभ कैसे प्राप्त करें
Procedure to Get Benefits of Pashu Dhan Bima Yojana Insurance -: मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि एपीएल या बीपीएल या एससी या एसटी वर्ग (SC / ST or APL / BPL) में से कोई लाभार्थी कैसे पशु धन बीमा योजना बीमा लाभ प्राप्त कर सकेगा: -
- मवेशी मालिकों को बीमा कंपनी को 24 घंटे के भीतर बीमित मवेशियों की मौत के बारे में सूचित करना होगा।
- पशुपालन विभाग के डॉक्टर मवेशियों के शरीर की एक शव परीक्षा करेंगे।
- डॉक्टर फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें मवेशियों की मौत का कारण भी बताया जाएगा।
- अधिकारियों को 1 महीने की अवधि के भीतर बीमा कंपनी को बीमा दावा प्रस्तुत करना होगा।
- बीमा कंपनी को पशुधन बीमा योजना के लाभार्थियों का दावा 15 दिनों में निपटाना होगा।
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पशु बीमा योजना में कितने जानवरों का बीमा किया जा सकता है?
Numbers of Animals Covered under Pashu Bima Yojana MP Insurance Scheme -: पशु बीमा योजना के लाभार्थी प्रत्येक पशु मालिक 5 पशुओं का बीमा कर सकता है।
भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि की श्रेणी में लगभग 10 जानवरों को 1 इकाई के रूप में गिना जाता है, इसलिए पशु मालिक एक बार में 50 जानवरों का बीमा कर सकते हैं।
अब सब्सिडी राशि की जाँच करें जो बीपीएल या एससी या एसटी वर्ग / APL, BPL, SC, ST श्रेणी के लाभार्थियों को उनके बीमा प्रीमियम पर मिलेगी।
पशुधन बीमा योजना में बीमा कवरेज की अवधि
Insurance Coverage Duration under Pashudhan Bima Yojana -: मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3% और तीन साल के लिए 7.5% होगी।
पशुपालक अपने मवेशियों का एक से तीन साल तक बीमा करा सकते हैं। एक बार बीमा ख़त्म हो जाने के बाद पशु मालिक फिर से सम्बंधित विभाग में आवेदन जमा कर सकता है और फिर से बीमा कवर प्राप्त कर सकता है।
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मवेशी मालिकों को बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी
Insurance Premium Subsidy for Cattle Owners -: विभिन्न श्रेणियों में पशुपालकों को निम्नलिखित आधार पर बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी मिलेगी: -
गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी
गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी यानी एपीएल श्रेणी / Above Poverty Line Category or APL के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 50% अनुदान मिलेगा।
गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी
गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी बीपीएल श्रेणी / Below Poverty Line Category or BPL के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी
सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी यानी एससी - एसटी / Scheduled Caste, Scheduled Tribe or SC - ST लाभार्थियों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा।
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पशु धन बीमा योजना का कार्यान्वयन
Pashu Dhan Bima Yojana Implementation by MP Govt -: आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एमपी पशु धन बीमा योजना को सभी जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को पशू बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।
जैसाकि आपने ऊपर लेख में यह जान ही लिया होगा कि यह योजना किसानों के लिए कितनी लाभकारी है। इस योजना के अंतर्गत वह अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
हालांकि हम सभी जानते हैं कि पशुपालकों के लिए उनके मवेशी कितने महत्वपूर्ण हैं तथा उनकी मृत्यु पर उनको कितना दुःख होता है। यह योजना उनकी आर्थिक मदद के जरिये उनको फिर से पशु खरीद के लिए समर्थ बनाएगी। पशु बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।
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