List of Rules Changing from Oct 1 | Govt of India New Rules in Hindi | 1 अक्टूबर से नए नियम लिस्ट | New Rules from October PDF | भारत सरकार के नए नियम हिंदी पीडीएफ | New Bill Pass by Government in Hindi | भारत सरकार के नए पास किये बिल सूची

अक्टूबर का महीना अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर है। नए महीने की शुरुआत के साथ, कुछ नियम जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करते हैं वे आज से बदल रहे हैं। कई नई चीजों को पेश किया गया है और उन नई चीजों के कामकाज के लिए सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए हैं।

सरकार के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, उज्जवला योजना, स्वास्थ्य बीमा कवर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से संबंधित कई नियमों को बदल दिया गया है और इन चीजों को कार्य करने के लिए नई चीजों को पेश किया गया है। यहां हम आपके लिए विभिन्न नियमों की जानकारी प्रदान रहे हैं जो अक्टूबर माह से बदल रहे हैं।

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केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर माह से बदले गए नए नियम

New Rules Changed by Govt of India from October List
New Rules Changed by Govt of India from October List

New Rules Changed by Central Government from October -: लेख के इस अनुभाग में हम आपको अक्टूबर माह से किये जाने सभी नए नियमों की जानकारी व पूरी सूची प्रदान कर रहे हैं। 

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन समाप्त:

End of Driving License & RC Like Documents Physical Verification -: मोटर वाहन नियम 1989 में विभिन्न संशोधनों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा, एक व्यक्ति वाहन से जुड़े दस्तावेज़ की केवल एक वैध सॉफ्ट कॉपी के साथ एक वाहन चला सकता है। 

केंद्र सरकार कथित तौर पर वाहनों के रखरखाव, ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित दस्तावेजों को डिजिटाइज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे 1 अक्टूबर से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। 

वाहन मालिक अब अपने वाहन के दस्तावेजों को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे डिजीलॉकर (Digilocker) और एम्-परिवहन (M-Parivahan) पर रख सकते हैं।

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केवल रूट नेविगेशन के लिए उपयोग किया जायेगा मोबाइल फोन:

Use of Mobile Phone While Driving Only for Route Navigation -: नए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अब केवल रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग इस तरह से कर सकेगा कि वह किसी भी वाहन को चलाते समय चालक को परेशान नहीं करेगा।

पीएमयूवाई के तहत मुफ्त एलपीजी सिलिंडर का विस्तार समाप्त:

Free LPG Cylinders Given Under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) Extension will End -: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत इस साल के अंत तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के विस्तार की मंजूरी दी थी। अब 1 अक्टूबर से यह एक्सटेंशन खत्म होने जा रहा है।

विदेशी फंड ट्रांसफर पर 5 फीसदी टैक्स की छूट:

5% Tax Rebait for Foreign Fund Transfer -: नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार, सरकार 1 अक्टूबर से विदेशी व देश के नागरिकों के अधीन विदेशी प्रेषणों यानी विदेश पैसा भेजने या मांगने पर 5% कर लगाएगी, जबकि विदेशी टूर पैकेज किसी भी राशि के लिए 5 प्रतिशत कर-संग्रहित स्रोत (टीसीएस) पर बढ़ाया जायेगा। अन्य रेमिटेंस पर केवल तभी टैक्स लगेगा जब राशि 7 लाख रुपये से अधिक हो।

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मिठाई विक्रेताओं के लिए "तिथि से पहले उत्तम" को दिखाना अनिवार्य:

"Best Before Date" Showing Tag Compulsory for Sweet Sellers -: मिठाई की दुकानों के मालिकों को अब अपनी दुकान में उपलब्ध नॉन-पैकेज्ड या खुली मिठाइयों की "तारीख से पहले सर्वश्रेष्ठ" प्रदर्शित करना होगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Safety and Standards Authority of India - FSSAI)  ने 1 अक्टूबर से इस बदलाव का आदेश दिया है और दुकान मालिकों को प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है।

RBI द्वारा नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियम:

New Rules & Regulations for Banks to Issue Credit Cards -: नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं, कार्ड उपयोगकर्ता अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और साथ ही संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए ऑप्ट-इन या ऑप्ट-आउट सेवाओं, खर्च सीमा आदि को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे।

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किसी अन्य खाना पकाने वाले तेल के साथ सरसों के तेल के मिश्रण पर प्रतिबंध:

Mustard Oil Blending Ban with Any Other Type of Cooking Oil -: खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने 1 अक्टूबर से प्रभाव से किसी भी अन्य खाना पकाने के तेल के साथ सरसों के तेल के मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भारत में अब 1 अक्टूबर, से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित है।

नया टैक्स कलेक्टेड सोर्स (TCS) नियम:

New Rules & Regulations for Tax Collected at Source (TCS) -: आयकर विभाग ने टीसीएस प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर 1 प्रतिशत कर की आवश्यकता होती है। स्रोत (TCS) शासन में एकत्रित नया कर 1 अक्टूबर से लागू होगा।

प्रिय पाठकों, इस लेख के माध्यम से हमने आपको इस महीने से होने वाले सभी बड़े और महत्वपूर्ण बदलाओं की पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आपको इन नए नियमों में से कोई नियम समझने में किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 

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