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केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 / Central Motor Vehicle Rules 1989 में कुछ बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) के नोटिफिकेशन के अनुसार, ये परिवर्तन आज से लागू किए जाएंगे


आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग निगरानी से देश में ट्रैफिक नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा और ड्राइवरों की हर समस्या को दूर किया जा सकेगा जिससे हर नागरिक को सुविधा मिलेगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको सभी नए बादलों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। यदि आप भी दुपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन चलते हैं तो आपको भी इन नए नियमों को अवश्य जानना चाहिये


क्या हैं नए केंद्रीय मोटर वाहन नियम?

What Are New Central Motor Vehicle Rules 1989 -: पहला नियम यह लागू किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए भौतिक रूपों में मांग नहीं की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अब आपको अपने वाहन के कागज हमेशा अपने पास नहीं रखने होंगे। परिवहन विभाग या ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन माध्यम से ही आपके सभी दस्तावेज देखेगी। लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और कालानुक्रमिक रूप से अपडेट किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किए गए विवरण को पोर्टल पर नियमित रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा और आगे चालक के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी।

बयान में कहा गया है, "किसी भी दस्तावेज की मांग या निरीक्षण करने पर, पुलिस अधिकारी की वर्दी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण और पहचान की तारीख और समय की मोहर, पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यह अनावश्यक रूप से कागजों की बार-बार जांच को रोकने में मदद करेगा। वाहनों की जांच या निरीक्षण और आगे चलकर वाहन चालकों का उत्पीड़न दूर होगा ”


ऑनलाइन कहाँ रखें वाहन या ड्राइवर के दस्तावेज?

Where to Keep Documents of Driver or Vehicle Online -: ड्राइवर्स सेंट्रल सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे डिजी-लॉकर या एम्-परिवहन (Digi-locker or M-Parivahan) पर अपने वाहनों के दस्तावेज रख सकते हैं।


नए नियम यह भी रेखांकित करते हैं कि ड्राइविंग करते समय हाथ में संचार उपकरणों (स्मार्टफोन सहित) का उपयोग केवल मार्ग नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि यह वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता को परेशान न करे।

वाहन पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व प्रकार पर अधिक स्पष्टता देने के उद्देश्य से, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसके पहली अक्टूबर से पूरे देश में लागू किया जाना है।


वाहन पंजीकरण पत्रों में स्वामित्व प्रकार नए नियम:

New Rules Issued for Ownership Type in Vehicle Registration Papers -: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह मंत्रालय के ध्यान में आया है कि मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवश्यक मोटर वाहन नियमों के तहत विभिन्न रूपों में स्वामित्व के तहत स्वामित्व का विवरण ठीक से परिलक्षित नहीं होता है"।

बयान में कहा गया है कि स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, कई मालिकों, पुलिस विभाग आदि जैसे विस्तृत स्वामित्व प्रकारों को पकड़ने के लिए मोटर वाहन नियमों के फॉर्म 20 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

मंत्रालय ने कहा कि परिवर्तन यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित हैं कि मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है।


नए केंद्रीय मोटर वाहन नियम के प्रमुख बिंदु

Main Key Points to Note for Central Motor Vehicle Rules -: मोटर वाहन अधिनियम को देश में परिवहन नियमों को फिर से सुधारने और विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यातायात नियम उल्लंघन और प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे दंड के कदमों को सुधारने के लिए एक साल पहले लागू किया गया था। 


इस नियम में अब कुछ बदलाव किये गए हैं जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
  • पीटीआई के अनुसार, मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है, ऐसे में ड्राइवर वाहन चलाते समय अपनी एकाग्रता नहीं खोते हैं।
  • इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्य वाहनों के दस्तावेजों की अब भौतिक रूप में मांग नहीं की जाएगी। उन मामलों को शामिल करना जिनमें अपराध ऐसे किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की आवश्यकता है, अधिसूचना में कहा गया है।
  • लाइसेंस की अयोग्यता का विवरण पोर्टल पर कालानुक्रमिक रूप से अद्यतन किया जाएगा। पोर्टल पर रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
  • न केवल चालक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा, बल्कि ड्राइवर की सड़क पर वाहन चलते समय व्यवहार की भी पूरी निगरानी की जाएगी
  • हर बार निरीक्षण के दौरान पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। आधिकारिक पोर्टल पर पुलिस अधिकारी या किसी अन्य हितधारक की पहचान नोट की जाएगी।
  • ड्राइवरों को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे Digilocker या M-Parivahan पर अपने वाहनों के दस्तावेजों को बनाए रखने की अनुमति है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने कहा कि ये संशोधन बेहतर यातायात नियमों की निगरानी और निगरानी करेंगे, जिससे चालक उत्पीड़न में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।

सरकार ने यह भी कहा कि मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम 2017 में कुछ संशोधन अधिनियम में इसे संशोधित करने के लिए किए गए हैं जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों का निरीक्षण आदि।

अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए लिंक पर जाएँ:



इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को (ईमेल: jspb-morth@gov.in) अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। 


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