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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana - MP MKVY) 2021 ऑनलाइन आवेदन करें -: एमपी कन्या विवाह / निकाह योजना या मध्य प्रदेश कन्यादान योजना हेतु ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने हेतु अब उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in, socialjustice.mp.gov.in तथा vivah.samagra.gov.in के माध्यम से उपलब्ध है।

इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभार्थी सूची, भुगतान / राशि स्थिति, सुविधाएँ, लाभ और स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया पादन कर रहे हैं

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP MKVY Registration
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP MKVY Registration

Information About MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana 2021 -: मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों की बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वर्ष 2006 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah & Nikah Yojana) रखा गया।

इस योजना के तहत, सामूहिक विवाह करने वाली सभी लड़कियों की शादी पर सरकार 51,000 रुपये खर्च करती करती थी। लेकिन हाल ही में हुए नए बदलाव के अनुसार मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना की वित्तीय सहायता राशि को घटाकर 28,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा, यह योजना आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित आदिवासी विवाह प्रणाली के साथ एकल विवाह का भी प्रावधान है।

सभीआवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान पढ़ सकते हैं। हम योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और अधिक की तरह "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2021" के बारे में पूरी जानकारी इस लेख के माध्यम से प्रदान करेंगे।

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-:- कृपया ध्यान दें -:-

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना पहले 51,000 रुपये का अनुदान प्रदान करती थी लेकिन हाल ही में प्रदेश मुखिया द्वारा इस राशि को घटाकर फिर से 28,000 रुपए कर दिया गया है। 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का विवरण:

  • योजना का नाम - मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (MP MKVY)
  • लॉन्च किया गया - मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा
  • लाभार्थी - आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
  • प्रमुख लाभ - 51000 रुपये
  • योजना का उद्देश्य - परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • राज्य का नाम - मध्य प्रदेश
  • आधिकारिक वेबसाइट - mpvivahportal.nic.in
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र - यहाँ क्लिक करें
  • सत्यापित लाभार्थियों की सूची - यहां क्लिक करें
  • आधिकारिक अधिसूचना - यहाँ क्लिक करें

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना / निकाह योजना पंजीकरण

Procedure for Online Registration / Application for MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana & Nikah Scheme -: आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत व शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपके आवेदन को स्वीकृत करके अनुदान प्रदान करेंगे।

यहाँ हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना / निकाह योजना हेतु ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों विधियों को विस्तारपूर्वक बता रहे हैं। आप जिस भी प्रक्रिया से आवेदन करना चाहते हैं कृपया उसके सभी चरणों का करें। 

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र:

  • सबसे पहले, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी http://mpvivahportal.nic.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर, "एप्लिकेशन फॉर्म / Application Form" विकल्प के तहत "दस्तावेज़ देखें / View Documents" बटन पर क्लिक करें।
  • एप्लीकेशन फॉर्म पेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट लेना होगा।
  • इसके अलावा, आप शहरी क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत, नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद कार्यालय से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • फॉर्म लेने के बाद, इसे पूरी तरह से भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • अंत में, इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद के कार्यालय में जमा करें।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:

  • सबसे पहले, आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, आके कंप्यूटर स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। इसके बाद इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, उम्र आदि भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सत्यापित लाभार्थियों की सूची:

Check Online Verified Beneficiaries List under MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojna -: यदि आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सत्यापित लाभार्थियों की सूची के अंतर्गत अपना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करें। 

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

List of Documents Required to Apply for Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana -: यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची नीचे दी गई है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आई कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • लड़की का आयु प्रमाण पत्र
  • आवास प्रामाण पत्र
  • समग्र कोड
  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
  • लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु पात्रता मानदंड:

Eligibility Criteria to Apply for Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana -: यदि आप इस योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु पात्रता मानदंड नीचे प्रदान किये गए हैं। 

  • बालक / बालिका के माता-पिता को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • एक विवाहित जोड़े में, बेटी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके भावी पति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • इसके अलावा, लड़की का नाम भी समाग्र विवाह पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • एक परित्यक्त महिला जो बेसहारा है और आत्म-पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसके अलावा, जो लोग कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • एक विधवा महिला जो निराश्रित है और आत्म-पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।

दीनदयाल अंत्योदय मिशन को मध्य प्रदेश सरकार, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग के तहत स्थापित किया गया था ताकि आम लोगों की भावना और राज्य के विकलांग, गरीब और कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए उनकी भागीदारी को ध्यान में रखा जा सके। इसके तहत वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री, गरीब कन्या / विधवा / परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य / लाभ / सुविधाएँ:

Objectives / Benefits / Features of MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana & Nikah Scheme -: मध्यप्रदेश सरकार गरीब और श्रमिक कैडर के गरीब और जरूरतमंद, निराश्रित / गरीब परिवारों की योजनाओं के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की पात्र लड़कियों / विधवाओं / परित्यक्त परिवारों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

  • इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी की लड़की की शादी पर कुल 51,000 रुपये (अब 28,000 रूपये) खर्च किए जाएंगे। इस पूरी राशि को अलग-अलग मदों में विभाजित करके खर्च किया जाता है।
  • 43,000 रुपये एक लड़की के बचत खाते में जमा किए जाते हैं ताकि नया जोड़ा अपने परिवार को अच्छी तरह से बसा सके।
  • योजना के तहत, प्रत्येक लड़की के विवाह समारोह के लिए सामग्री खरीदने के लिए 5000 रुपये खर्च किए जाते हैं।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति लड़की 3,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।

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मध्य प्रदेश कन्या विवाह / निकाह योजना हेल्पलाइन

Helpline Numbers for MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana -: योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए, आप सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप निम्नलिखित पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।

  • विभाग का नाम - आयुक्त, सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण 
  • विभाग कार्यालय - 1250, तुलसी नगर भोपाल -462003 
  • फोन नंबर - 0755-2556916 
  • फैक्स नंबर - 0755-2552665 
  • ईमेल - dpswbpl@nic.in
  • सीएम हेल्पलाइन - 181
  • विकलांगों के लिए - 1800 233 4397
  • केंद्र सरकार PwD लाइन - 1800 233 5956

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