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दिल्ली सरकार विधवा पेंशन योजना / Delhi Widow Pension Scheme or Vidhwa Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र edistrict.delhigovt.nic.in पर आमंत्रित कर रही है। दिल्ली में इस विधवा पेंशन योजना के तहत, उन सभी महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या जिनके पति अब नहीं रहे, को मासिक पेंशन राशि 2500 रुपये के लिए आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिल्ली विधवा पेंशन योजना फॉर्म (Delhi Vidhwa Pension Yojana Form) भर सकते हैं।

दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग, विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन Delhi eDistrict Portal edistrict.delhigovt.nic.in पर आमंत्रित किये गए हैं। इस लेख में हम आपको बताएँगे कि कैसे आप 2500 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करने हेतु दिल्ली विधवा पेंशन योजना (Delhi Widow Pension Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें तथा उसके बाद ही आवेदन करें।

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दिल्ली विधवा पेंशन योजना

Delhi Widow Vidhwa Pension Scheme Form PDF

About Delhi Widow Pension Scheme or Delhi Vidhva Pension Yojana -: दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिल्ली के आधिकारिक दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग यानी डब्ल्यूसीडी (Department of Women & Children Development / WCD) द्वारा इस योजना को 12 दिसंबर 2018 से शुरू किया गया था। पात्र महिलाएं विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकती हैं तथा मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। 

विधवाओं के अलावा, 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाएं जिनके पास निर्वाह का कोई पर्याप्त साधन नहीं है और वे गरीब हैं, जरूरतमंद हैं और कमजोर हैं, वे आधिकारिक दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भर सकती हैं।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज:

List of Required Documents to Apply for Delhi Widow Pension Scheme or Delhi Vidhva Pension Yojana -: दिल्ली में महिलाओं को संकट या विधवा पेंशन योजना में पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 2500 रुपये प्रति माह है जो कि लाभार्थी के बैंक खाते में तिमाही आधार पर आरबीआई (RBI) या पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। दिल्ली पात्र पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र महिलाओं के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: -

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आधार लिंक बैंक खाता
  • दिल्ली में निवास प्रमाण पत्र (न्यूनतम 5 वर्ष निवास)
  • आय प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करने के लिए कि सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  • शपथ-पत्र / स्व-घोषणा फॉर्म यह प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक पहले किसी भी पेंशन लाभ का लाभ नहीं उठा रहा है।

मृत व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण हेतु आवेदक निम्न में से किसी भी एक प्रमाण का प्रयोग कर सकती हैं:

  • दफन पर्ची
  • अदालत के आदेश
  • श्मशान पर्ची
  • ग्राम / क्षेत्र के स्थानीय प्रधान / प्राधिकरण का प्रमाण पत्र
  • नर्सिंग होम / अस्पताल की रिपोर्ट / पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • पुलिस पूछताछ रिपोर्ट / एफआईआर / डीडी एंट्री
  • मृत्यु प्रमाणपत्र

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दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता:

Eligibility Criteria to Apply for Delhi Vidhva Pension Yojana or Delhi Widow Pension Scheme -: विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाली कोई भी महिला निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:

  • महिलाओं को कम से कम 5 साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
  • मृत व्यक्ति की मृत्यु के प्रमाण के साथ महिलाओं को विधवा होना चाहिए।
  • आधार नंबर के साथ एक बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए।
  • दिल्ली का निवास प्रमाण होना चाहिए।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Online Application Form / Registration for Delhi Widow Pension Scheme or Delhi Vidhva Pension Yojana -: दिल्ली में विधवा पेंशन योजना, विधवा, तलाकशुदा, पति से अलग, परित्यक्त, निर्जन या निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: -

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, "सिटीजन कॉर्नर / Citizen’s Corner" अनुभाग के तहत "नया उपयोगकर्ता / New User" पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें
  • इसके बाद, आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एक नया उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
  • यहां आवेदकों को दस्तावेज़ प्रकार का चयन करना होगा और दस्तावेज़ संख्या को दर्ज करना होगा। आवेदकों को पंजीकरण फॉर्म प्राप्त के लिए "जारी रखें / Continue" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • यहां आवेदकों को सभी विवरणों को सही ढंग से भरना है और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "पंजीकरण जारी रखें / Continue to Register" बटन पर क्लिक करना है।
  • पंजीकरण सफल होने के बाद, आपको मोबाइल नंबर पर "पंजीकरण आईडी / Registration ID" और "पासवर्ड / Password" प्राप्त होगा।
  • अब दिल्ली में विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें

  • लॉग इन करने के बाद, "ऑनलाइन आवेदन करें / Apply Online" लिंक पर जाएं और महिला और बाल विकास विभाग के तहत सीरियल नंबर 25 (महिलाओं के लिए पेंशन योजना) के "आवेदन / Apply" बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र के सभी विवरणों को पूरा करें और विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए श्रेणी विकल्प के तहत "विधवा / Widow - Vidhwa" चुनें।
  • स्कैन किए गए प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। (प्रत्येक दस्तावेज 100KB से कम होना चाहिए)
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, "अंतिम सबमिट / Final Submit" पर क्लिक करें, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, इसे सत्यापित करें और आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।
  • आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ जिला कार्यालय से संपर्क करें।
  • उसी दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी स्थिति की जाँच करें और यदि कोई है तो आपत्ति को ठीक करें और आवेदन पत्र को फिर से जमा करें।

सभी आवेदक दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना न भूलें। 

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स्व घोषणा पत्र (Self Declaration Form):

नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना के लिए स्वयं घोषणा पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें।

Download Delhi Widow Pension Scheme Self Declaration Form

विधवा पेंशन योजना सहायता आवेदन अनुमोदन के अगले महीने से देय हो जाएगी। डिस्ट्रेस महिलाओं को दिल्ली पेंशन योजना के तहत, मौजूदा विधवा पेंशन लाभार्थियों की वर्तमान संख्या 179945 है।

योजना दिशानिर्देश डाउनलोड करें (Scheme Guidelines):

नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके संकटग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन योजना की विस्तृत अधिसूचना / दिशा-निर्देश पीडीएफ डाउनलोड करें।

Delhi Widow Pension Scheme Guidelines PDF Download

अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in या दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wcddel.in पर जाएं।

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