MP Street Vendors Loan Scheme | Street Vendors Loan Apply Online | MP Street Vendor Registration | Street Vendors Loan Scheme Apply Online | MP Street Vendor Registration Portal | MP Street Vendor Portal | MP Urban Street Vendors | 10,000 Loan for Street Vendors Apply Online | मुख्यमंत्री सड़क विक्रेता ऋण योजना मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2020 को http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर एक नया नया मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नई मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना / MP Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं यानी फल-सब्जी वालों, ठेले-रिक्शे या फेरी वालों या छोटे दुकानदारों को बिना ब्याज के 10,000 रुपये तक ऋण प्रदान करेगी। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने उल्लेख किया कि एमपी सरकार लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण देने में मदद करेगी और ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।


एमपी ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना


MP Gramin Kamgar Setu Portal or CM Rural Street Vendor Loan Scheme Apply Online -: शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की तर्ज पर मप्र राज्य सरकार ने अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना शुरू की है। इस योजना में, बैंकों से बिना ब्याज के 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ग्रामीण सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दी जाएगी। ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।


यहां तक ​​कि लाभार्थियों को बैंकों को किसी भी प्रकार की संपार्श्विक जमानत और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। गाँव के इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस ऋण योजना की पूरी जानकारी इस पोस्ट में नीचे दी गई है।

मुख्यमंत्री चौहान ने 8 जुलाई 2020 को मंत्रालया में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से “मुख्यमंत्री स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम (ग्रामीण) / Mukhya Mantri Street Vendor Loan Scheme (Rural)” और ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल / Gramin Kamgar Setu Portal (kamgarsetu.mp.gov.in)” लॉन्च किया। सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव और अन्य उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम पंजीकरण / आवेदन

MP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme Online Registration or Application Form -: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम पंजीकरण / आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है: -
  • सबसे पहले आधिकारिक ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर, मुख्यमंत्री स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम / MP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए "पंजीकरण करें / Register" टैब पर क्लिक करें।
  • नई विंडो में, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें क्योंकि आपको इस फोन नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा।
  • ओटीपी दर्ज करने के बाद, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करें, सबमिट बटन पर क्लिक करके एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलें।

सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते हैं। इसमें आधार की जानकारी, समग्र आईडी की जानकारी, व्यावसायिक जानकारी, पुष्टिकरण विवरण अनुभाग शामिल हैं। अंत में, आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा।


एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना हेतु पात्रता:

MP Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme Eligibility Criteria -: प्रत्येक आवेदक को एमपी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदन हेतु के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: -
  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • वह स्ट्रीट वेंडर यानी छोटा व्यवसाई, फल-सब्जी वाला, ठेला-रेडी आदि वाला होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जाति का कोई बंधन नहीं है।
  • किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं।
  • आवेदक को ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए।



एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लाभार्थी:

MP Mukhyamantri Grameen Street Vendor Loan Scheme Beneficiaries -: यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना (ग्रामीण) 2020 के लाभार्थियों की पूरी सूची है: -
  • हेयर ड्रेसर / बाल काटने वाले 
  • ठेला खींचने वाला
  • साइकिल रिक्शा चालक
  • सामान ढोने वाले 
  • साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी
  • बढई का काम करने वाले 
  • ग्रामीण कारीगर
  • बुनकर
  • कपड़े धोने वाले पुरुष
  • दर्जी का कार्य करने वाले 
  • कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता


30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया:

30 Days Process for Loan Sanction under MP Mukhyamantri Grameen Street Vendor Loan Scheme -: मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को "पहले आओ-पहले पाओ / First Come-First Serve or FCFS" के आधार पर निपटाया जाएगा। योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के नोडल अधिकारी होंगे।

इसके अलावा, एमपी कियोस्क / MP Kiosks के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के कार्यालय में आवेदन जमा करने की भी सुविधा होगी।


कोई सुरक्षा राशि या फीस / शुल्क जमा देने की आवश्यकता नहीं है

Not Need to Give Any Collateral Security, Security Deposit or Fees Charges for MP Mukhyamantri Grameen Street Vendor Loan Yojana -: मप्र राज्य सरकार स्पष्ट करता है कि ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, संपार्श्विक प्रतिभूति और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए।


अधिक जानकारी के लिए लिंक पर जाएँ - MP Mukhyamantri Grameen Street Vendor Loan Yojana



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