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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार दिव्यांग जनों के लिए विकलांगता पेंशन योजना लागू कर रही है। इस विकलांग पेंशन योजना / Viklang Pension Yojana के तहत, 60% से अधिक विकलांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले हरियाणा अधिवास के सभी विकलांगों को मासिक पेंशन के रूप में 2,000 रुपये मिलेंगे। इस लेख में हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना या हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना / Haryana Viklang Pension Yojana or Haryana Divyang Pension Yojana or Haryana Disability Pension Scheme की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। 


हरियाणा विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना

Disable Viklang Pension Yojana 2020 Haryana

Haryana Divyang Pension Yojana or Haryana Physcially Handicap PH Pension Scheme -: पिछले 3 वर्षों से राज्य में रहने वाले हरियाणा के लोग अब पीडीएफ प्रारूप में विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से विकलांग लोग भी socialjusticehry.gov.in पर विकलांगता पेंशन स्थिति और हरियाणा पेंशन लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं।

हरियाणा विकास पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से लागू की जाती हैं। नए हरियाणा पेंशन नियम 1 नवंबर 2017 से लागू हैं जिसमें सरकार ने भत्ते की दर 2,000 रुपये तय की है। सभी स्रोतों से कुल स्वयं आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।

लोग विकलांग पेंशन योजना एप्लिकेशन फॉर्म को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे विकलांगता पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए भर सकते हैं। लोग विकलांग पेंशन स्थिति और लाभार्थियों की विकास पेंशन योजना की सूची भी देख सकते हैं।


हरियाणा विकलांग पेंशन योजना विवरण

Haryana Disability Pension Scheme or Haryana Divyang Jan Pension Yojana Details -: यहां हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना का अवलोकन किया गया है: -

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria):

  • उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक (पुरुष / महिला)
  • हरियाणा का अधिवास और आवेदन जमा करने के समय पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहा है।
  • उनके / उनके करीबी रिश्तेदार जैसे कि माता-पिता बेटे, बेटे, बेटे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं और सभी स्रोतों से उनकी खुद की वार्षिक आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं है जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है और वर्ष-दर-वर्ष विभाग द्वारा परिचालित किया जाता है ।
  • निम्न विकलांगता 60%:
    • अंधापन
    • कम दृष्टि
    • कुष्ठ रोग ठीक हो गया
    • सुनने में परेशानी
    • लोकोमोटिव विकलांगता
    • आई .क्यू के साथ मानसिक प्रतिशोध। 50 से अधिक नहीं
    • मानसिक बीमारी


योजना का लाभ (Benefits of Scheme):

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन व स्वकृति के बाद प्रदेश के सभी विकलांग नागरिक को 2,000 रुपये प्रति महीना (जो पहले 1800 रुपये था) प्रदान किया जायेगा।


आवश्यक दस्तावेज़ (List of Documents):

  • 60% या उससे अधिक की विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण: आवेदन करने की 15 साल से पहले जारी हरियाणा के अधिवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा: -
    • राशन कार्ड
    • वोटर कार्ड
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट
    • बिजली का बिल / पानी का बिल
    • घर और जमीन के दस्तावेज
    • एलआईसी पॉलिसी की कॉपी
    • घर का पंजीकृत किराए का डीड
    • हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

सेवा के लिए शुल्क (Application Fees):

सरकारी शुल्क 0 रुपये, सेवा शुल्क 10 रुपये, अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्क 30 रुपये है। आरटीएस समय सीमा 60 दिन है।


हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म

Haryana Viklang Pension Yojana Registration Form / Application Form -: सभी आवेदक जो विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र भर सकते हैं। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, आवेदनकर्ता नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: -
  • सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद "फ़ॉर्म / Form" टैब पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें
  • वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पीडीएफ के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक - यहां क्लिक करें
  • ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर "हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र / Haryana Disability Pension Scheme Application Form" खुल जायेगा।
  • सभी आवेदकों को आवेदन पत्र भरना होगा और फिर पूर्ण आवेदन पत्र हरियाणा में जिला / तालुका में समाज कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा।

सभी स्वीकृत आवेदक पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ये आवेदक पात्रता मानदंड के अधीन दिव्यांग पेंशन लाभार्थी विवरण में अपनी पेंशन स्थिति और नाम की जांच कर सकते हैं। यह योजना दिव्यांगता वाले सभी नागरिकों को पेंशन के रूप में प्रति माह 2000 रुपये प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।


हरियाणा विकलांग पेंशन लाभार्थी सूची डाउनलोड करें

Download Haryana Handicap Pension Beneficiary List -: पंजीकृत पेंशनभोगी यह जांच सकते हैं कि उनका नाम विकलांग पेंशन सूची के लाभार्थियों में दिया गया है है या नहीं। लोग अब हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना लाभार्थी सूची ऑनलाइन जाँच कर सकते हैं: -
  • सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, "लाभार्थियों की सूची देखें / View List of Beneficiaries / Labharthi Suchi Dekhe" लिंक पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें।
  • नई विंडो में, लाभार्थियों की हरियाणा विकलांग पेंशन योजना सूची / Haryana Disability Pension Scheme List of Beneficiaries आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी। 
  • अब अपना "जिला, क्षेत्र, ब्लॉक / नगर पालिका, गांव / वार्ड / क्षेत्र, पेंशन प्रकार, क्रमबद्ध करें" दर्ज करें और "लाभार्थी सूची देखें / View Beneficiary List" पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, उम्मीदवार का नाम, आईडी, आधार संख्या, पेंशन राशि आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  • अंत में, आवेदकों को लाभार्थियों की विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम खोजने के लिए "Ctrl + F" दबा सकते हैं।


हरियाणाविकलांग पेंशन स्थिति ट्रैक करें व लाभार्थी विवरण देखें

Check / Track Status of Haryana Viklang Pension Yojana or Check Labharthi List / Beneficiry List of Haryana Handicap Pension Scheme -: उम्मीदवार विरद्धावस्था पेंशन स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं और वृद्ध पेंशन लाभार्थी विवरण को भी ट्रैक कर सकते हैं: -

  • सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  • मुखपृष्ठ पर, "आधार / पेंशन आईडी / खाता संख्या से पैंशन देखें - Check Pension Status via Aadhaar / Pension Id / Account Number" पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें। 
  • फिर "लाभार्थी की पेंशन देखें / लाभार्थी पेंशन विवरण ट्रैक करें - Track Beneficiary / Labharthi Pension Details" शीर्षक वाली एक नई विंडो आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • यहां उम्मीदवारविकलांगता पेंशन लाभार्थियों का विवरण पेंशन आईडी / पेंशन आईडी, खाता संख्या / खाता संख्या (IFSC कोड के साथ) या आधार संख्या के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।
  • अंत में उम्मीदवार विधवा पेंशन लाभार्थी स्थिति प्रदर्शित करने के लिए "विवरण देखें / View Details" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
  • पंजीकृत लाभार्थी वृद्ध पेंशन योजना लाभार्थी सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं।


सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विभाग संपर्क विवरण

Contact Details of Department of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana -: यदि आपको विधवा पेंशन योजना हरियाणा / Widow Pension Scheme Haryana or Vidhwa Pension Yojana Haryana हेतु अधिक सहायता चाहिए तो नीचे दी गई कार्यालय जानकारी पर विभागीय अधिकारीयों द्वारा संपर्क किया जा सकता है।
  • कार्यालय पता: महानिदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा, एससीओ 20-27, तीसरी मंजिल, एलआईसी जीवन दीप बिल्डिंग, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़
  • कार्यालय फोन: 0172-2713277
  • कार्यालय फैक्स: 0172-2715094
  • विभागीय ईमेल: sje [at] hry [dot] nic [dot] in


अधिक जानकारी व सहायता हेतु आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार, भारत / Department of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana, India की आधिकारिक वेबसाइट https://www.socialjusticehry.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।



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