MP Street Vendor Registration Portal | Madhya Pradesh Street Vendor Panjikaran Portal | मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल | MP Rs 10,000 Loan | MP Street Vendor Loan | Rs 10,000 Without Guarantee Loan

मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल 6 जून को मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल / MP Street Vendor Registration Portal लॉन्च किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये ऋण प्रदान करने के लिए इस नए मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसाई उत्थान योजना 2021 / MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana 2021 की शुरुआत करने की घोषणा की है।



मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर पोर्टल के बारे में

MP Street Vendor Registration Portal Online Panjikaran

About MP Street Vendor or MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana 2021 -: बैंकों से अल्पावधि ऋण लेने के लिए छोटे व्यवासियों व दुकानदारों को मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना हेतु पंजीकरण कराना होगा। सभी दैनिक वेतन भोगी, छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, फेरीवाले व छोटे दुकानदार आदि अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चूंकि कोरोना वायरस (कोविड-19) लॉकडाउन, के कारण अधिकांश छोटे व्यवसायों के पास कार्यशील पूंजी की कमी है। इस प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना को शुरू किया है। इस योजना में, सभी स्ट्रीट वेंडर बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में नई मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना (Madhya Pradesh Urban Street Vendor Development Scheme) पीएम एसवी योजना का ही एक विस्तारित रूप है। इस लेख के माध्यम से हम आप को इस योजना की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित नई लॉन्च योजना का अवलोकन इस प्रकार है: -
  • योजना का नाम - मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर लोन योजना (MP Street Vendor Loan Scheme) या मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना
  • योजना भाग - प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
  • ऋण राशि - 10,000 रुपये 
  • योजना लाभार्थी - छोटे दुकानदार व सब्जी-फल विक्रेता आदि
  • ऋणदाता - सभी राष्ट्रीयकृत बैंक व सहकारी समितियां
  • ब्याज दर - लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना (7% ब्याज केंद्रीय राज्य सरकार व बाकी मप्र राज्य सरकार देगी
  • लोन गारंटी - कोई गारंटी नहीं देगी है 
  • कहाँ आवेदन करें - शहरी विकास और आवास विभाग, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के कार्यालय में
  • ऑनलाइन पंजीकरण - यहाँ उपलब्ध है



मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना क्या है:

What Is MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana or MP Urban Street Vendor Development Scheme -: सीएम शिवराज सिंह ने गत वर्ष 6 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत सड़क विक्रेताओं के लिए एमपी शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के तहत 10,000 रुपये ऋण लेने के लिए पूरी पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान की गई है। 

मध्य प्रदेश राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद् दिया और कहा कि पीएम द्वारा देश में हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत सभी छोटे सड़क विक्रेताओं सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता व अन्य छोटे दुकानदार जैसे दैनिक श्रमिक कमाने वाले लोगों को बिना गारंटी के ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जायेगा। 

इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी हम यह पथ विक्रेता व्यवसाइयों हेतु मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर योजना यानी मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुवात कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही मध्य प्रदेश में भी सभी सड़क विक्रेताओं व छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त राशि बिना गारंटी के प्रदान की जाएगी।


स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के तहत कौन होगा पात्र:

Who is Eligible under MP Street Vendors Loan Scheme 2021 -: मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार इस स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए हाथ ठेला व रेड़ी पर काम करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, सब्जी-फल विक्रेता, फेरीवाले व अन्य छोटे व्यवासियों को 10,000 रुपये ऋण प्रदान किया जायेगा। 

यह लोन राज्य सरकार के आदेश पर बैंकों द्वारा केवल छोटे समय के लिए ही दिया जायेगा जिसके लिए व्यवासियों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। 

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार इस स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए हाथ ठेला व रेड़ी पर काम करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, सब्जी-फल विक्रेता, फेरीवाले व अन्य छोटे व्यवासियों को 10,000 रुपये ऋण प्रदान किया जायेगा।


यह लोन राज्य सरकार के आदेश पर बैंकों द्वारा केवल छोटे समय के लिए ही दिया जायेगा जिसके लिए व्यवासियों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। 

आप को यह जानकार ख़ुशी होगी कि इस शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना या स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के अंतर्गत जो भी व्यवसाई 10,000 रुपये तक ऋण लेगा उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 7% ब्याज दर का भुगतान करेगी। 

यह बहुत ही लाभकारी योजना है इसके माध्यम से गरीब व छोटे व्यवासियों को बहुत लाभ मिलेगा तथा ऋण के ब्याज से भी मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंक द्वारा प्रदान किये जा रहे इस वर्किंग दस हजार रुपये के कैपिटल लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा।


स्ट्रीट वेंडर लोन हेतु कैसे पंजीकरण करें

Procedure for Street Vendor Registration Online for Loan -: शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना हेतु लाभार्थियों को पहले स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। विभाग द्वारा अभी पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है। यह पोर्टल सभी शहरी छोटे व्यवसाइयों, दुकानदारों व सब्जी-फल विक्रेतों आदि का एकीकृत डाटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। 

इस मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत सभी छोटे व्यवसाइयों का पंजीकरण किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी नगरी विकास और आवास विभाग को सौंपी गई है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क / MP Online Kiosk की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन पजीकरण कर सकते हैं। 

इसके अलावा छोटे व्यवसाई किसी भी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक व सहकारी समिति द्वारा भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत कियोस्क सूची देखने के लिए कृपया नीचे दिए लिंक पर जाएँ।



अगर आप भी छोटे व्यवसाई हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। मध्य प्रदेश सरकार सभी छोटे दुकानदारों को बिना गारंटी के लोन देगी और इसके लिए कोई ब्याज भी नहीं देना होगा।



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