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उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौटने वाले प्रवासियों को आजीविका प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। 


सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले वर्ष 28 मई को इस योजना की शुरुआत की है और हर गांव तक सीएम स्वरोजगार योजना पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि युवाओं को लाभ मिल सके। 


मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 PDF Form Download

About Mukhyamantri Swarojgar Yojana or Chief Minister Employment Scheme -: सभी इच्छुक उम्मीदवार जो नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सब्सिडी पर बैंक ऋण लेना चाहते हैं, वे अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, लोग अब राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना की कुल लागत का 10% भुगतान करना होगा, जबकि विशेष श्रेणी के लोगों को कुल परियोजना लागत का 5% ग्राहक योगदान के रूप में देना होगा।

जनप्रतिनिधि और जिला स्तर के अधिकारी इस योजना का प्रचार करेंगे ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को बैंकर्स के साथ समन्वय करना होगा ताकि लाभार्थियों को ऋण लेने में कोई समस्या न हो।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक महाप्रबंधक या जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) में स्वयं या ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।



उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी या अनुदान:

Margin Money or Grant Provided under Uttarakhand Swarozgar Scheme or Self-Employment Scheme -: योजना के तहत, मार्जिन मनी एमएसएमई विभाग द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। एमएसएमई नीति के अनुसार, वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25%, श्रेणी बी में 20% और सी और डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत की परियोजनाओं के लिए 15% होगी। न्यूनतम दो वर्षों के लिए उद्यम के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित किया जाएगा।



मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पात्रता / लाभ:

Benefits & Eligibility Criteria for Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana or CM Self-Employment Scheme -: उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 

आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकांश लोग अपने स्वयं के व्यायामशाला, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें और अन्य तरह का रोजगार चला सकते हैं। 

उत्तराखंड में यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सही समय पर आई है क्योंकि जो प्रवासी लौट आए हैं, वे अपने साथ बहुमूल्य अनुभव लेकर आए हैं।

जो प्रवासी वापस आ गए हैं, वे अपने काम में अनुभवी हैं जो वे अन्य राज्यों में करते थे। यदि वे कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास पहले से ही कौशल और अनुभव है। 

यह एक बल गुणक साबित होगा क्योंकि अपने उद्यम शुरू करने के बाद, वे अपने संबंधित क्षेत्रों के अन्य लोगों को रोजगार देंगे।



मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऋण / लोन आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड

Download Loan Application Form PDF for CM Self Employment Scheme or Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana -: पीडीएफ प्रारूप में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है: - 


  • ऊपर प्रदेश की गई पीडीएफ फाइल में, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र दिया हुआ है जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे।
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विवरण सूचना दस्तावेज नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें।


उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है, खासकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी व युवाओं को। यह मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करेगी।




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