rajudyogmitra.rajasthan.gov.in | Udyog Vibhag Rajasthan | Udyog Mitra Registration | Rajasthan Udyog Mitra Portal Registration | Rajasthan Udyog Mitra Portal Verify Certificate | Udyog Rajasthan | राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल 2021 रजिस्ट्रेशन | Rajasthan Udyog Mitra Yojana Online Panjikaran
राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल के उद्देश्य
Raj Udyog Mitra Portal for MSME Registration Objective -: राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी राजस्थान कानून के तहत एमएसएमई को छूट और उद्यम की स्थापना और संचालन के लिए निरीक्षण से राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस पोर्टल का प्रबंधन राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है।
राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल की विशेषताएँ:
Rajasthan Udyog Mitra Portal for MSME Registration Features -: पोर्टल कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है जिनका लाभ उद्यमी उठा सकते हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
- नए पंजीकृत उद्यम को सभी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए निरीक्षण कानून के तहत 3 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, MSME की स्थापना और संचालन के लिए किसी भी राज्य के कानून के तहत कोई पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
- नए पंजीकृत उद्यम को सभी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए निरीक्षण कानून के तहत 3 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, MSME की स्थापना और संचालन के लिए किसी भी राज्य के कानून के तहत कोई पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
- यह राज्य में नए व्यवसायों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है, जो बेरोजगारी से निपटने में भी मदद करेगा।
- नए उद्यम शुरू करते समय नए उद्यम इस पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और पुष्टि रसीद के रूप में डिजिटल हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।
- पावती प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) में जारी किया जाएगा और इसकी वैधता अवधि जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की है।
- कंपनी को राजस्थान के किसी भी कानून के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी।
- पावती प्रमाणपत्र पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी।
- कंपनी नाम, संगठन का प्रकार और विनिर्माण या उद्यम की सेवा गतिविधि का स्थान नहीं बदल सकती है।
- एंटरप्राइज़ अपडेट या संपादन पर क्लिक कर सकता है और घोषणा के विवरण को संपादित कर सकता है। अद्यतन जानकारी के साथ नया पावती प्रमाण पत्र उत्पन्न होगा।
राजस्थान उद्योग मित्रा पंजीकरण हेतु पात्रता मापदंड:
Eligibility Criteria for Rajasthan Udyog Mitra Portal for MSME Registration -: सामान्य तौर पर, राजस्थान उद्योग मित्रा पोर्टल के तहत पंजीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं।
- केवल राजस्थान के निवासियों को इस पोर्टल के तहत पंजीकरण करने की अनुमति है
- सभी उधोग उद्योग या राजस्थान के व्यवसाय
- नए MSMEs, जिनकी वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की तारीख 4 मार्च 2019 को या उसके बाद प्रस्तावित है, अध्यादेश के तहत छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह योजना MSMEs के तहत पहले से पंजीकृत उद्यमों पर लागू नहीं है।
राजस्थान उद्योग मित्रा पंजीकरण हेतु दस्तावेज़:
List of Documents Required for Raj Udyog Mitra Portal for MSME Registration -: राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल के तहत पंजीकृत होने के लिए दस्तावेज़ चेकलिस्ट नीचे दी गई है।
- पहचान प्रमाण: पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि।
- पता प्रमाण: आधार, उपयोगिता बिल, वैध पासपोर्ट, संपत्ति कर बिल, आदि।
- कर्मचारी पासपोर्ट आकार के फोटो
- बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की प्रति)।
- आवेदक को किसी भी बैंक के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
कृपया ध्यान दें: आवेदक (उद्यम का प्रतिनिधि) के पास आधार नंबर होना चाहिए जो ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़ा हो।
राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया
Online Panjikaran or Registration Procedure in Rajasthan Udyog Mitra Portal -: आवेदक नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करके राजस्थान एमएसएमई अध्यादेश उद्योग मित्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- पहला चरण: आवेदक को एमएसएमई अध्यादेश के तहत पंजीकरण के लिए राजस्थान उद्योग मित्रा / Raj Udyog Mitra के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- दूसरा चरण: पोर्टल के वेबपेज पर प्रदर्शित “साइन-अप / Sign-Up” विकल्प पर क्लिक करें।
- तीसरा चरण: फिर, आवेदक को राजस्थान SSID पोर्टल पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।
- चौथा चरण: अब, आवेदक को पंजीकरण हेतु उचित विकल्प चुनना होगा।
- पांचवां चरण: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को डिजिटल पहचान (SSO ID या उपयोगकर्ता नाम) प्राप्त होगा।
- छठवां चरण: आवेदक लॉगिन क्रेडेंशियल (आईडी और पासवर्ड) दर्ज कर सकते हैं और एसएसओ लॉगिन करने में सक्षम हो सकते हैं।
- सातवां चरण: अब, उद्यमी और मौजूदा उद्यम जो एक नया MSMEs उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, को आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- आठवां चरण: सभी डिक्लेरेशन फॉर्म भरने पर, आपको डिक्लेरेशन ऑफ़ इंटेंट की प्राप्ति की पुष्टि के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पावती प्रमाण पत्र मिलेगा।
पावती प्रमाणपत्र का सत्यापन:
Acknowledgment Certificate Verification After Rajasthan Udyog Mitra Portal for MSME Registration -: आवेदक राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल के माध्यम से अपने अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन भी कर सकते हैं। इस सत्यापन के लिए उद्यम की पंजीकरण संख्या और नाम की आवश्यकता है। आप नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करके अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा सकते हैं।
- सबसे पहले राजस्थान उद्योग मित्रा / Raj Udyog Mitra के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज में थोड़ा सा नीचे आएं जहाँ आपको एक "प्रमाण पत्र सत्यापन / Verify Certificate" का विकल्प मिलगा, उस पर क्लिक करें।
- उपरोक्त विकल्प पर क्लिक पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर एक विंडो पॉपअप खुलेगा। अब इस पॉपअप विंडो में आपको "रसीद नंबर / Enter Acknowledgement Number (App. ID Ex. MSME/2019/XX..)" तथा "अपने व्यवसाय का नाम / Enter Name of the Enterprise" दर्ज करना होगा।
- उपरोक्त जानकारी प्रदान करने के बाद "सर्च / Search" बटन पर क्लिक करें।
उद्योग मित्र हेल्पलाइन / हेल्पडेस्क
Rajasthan Udyog Mitra Portal Helpline or Help-Desk for MSME Registration -: यदि उपयोगकर्ताओं को एसएसओ आईडी पंजीकरण के बारे में पोर्टल पर कोई समस्या आ रही है, तो निवासी राजस्थान उद्योग मित्रा पोर्टल की सहायता डेस्क का उपयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए विवरणों का उपयोग करते हुए प्रश्नों को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है:
- पता: उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005
- ई-मेल पता: bip.raj@nic.in
- टेलीफोन नंबर: 0141-2227899
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2 टिप्पणियाँ
sir mera foram distic DLO se ok ho gya h ab kitne din baad loan milega abhi aur kitna time lagega
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, यदि आपके ऋण हेतु सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है तो उस दशा में अधिकतम 21 दिन के भीतर आपको राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। यदि इससे अधिक समय लगता है तो आप ऊपर लेख में दी गई जानकारी का प्रयोग कर के विभागीय अधिकारीयों से संपर्क कर सकते हैं।
जवाब देंहटाएंधन्यवाद्।
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