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मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना के बारे में
Madhya Pradesh MP Kisan Anudan Yojana -: भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि इसकी 70 प्रतिशत आबादी किसी न किसी तरह से कृषि पर निर्भर करती है। खेती की अवधारणा या पद्धति समय के साथ बहुत बदल गई है। 90 के दशक में किसान जानवरों की मदद से खेती करता था लेकिन अब वह मशीनों और उपकरणों की मदद से खेती करता है।
यही कारण है कि वर्तमान कृषि को यंत्रीकृत कृषि के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में, खेती में आधुनिक उपकरण ट्रैक्टर, रीपर बाइंडर, ऑटोमैटिक रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर आदि हैं, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय एक ट्रैक्टर है, जो लगभग सभी किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है।
समय-समय पर, राज्य और केंद्र सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन मशीनरी की खरीद पर अनुदान या सब्सिडी प्रदान करती रही है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudaan Yojana) है।
इस योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। अगर आप भी ट्रैक्टर या कृषि संबंधी कोई उपकरण लेना चाहते हैं तो आप इस योजना के माध्यम से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत सब्सिडी कवर
Subsidy Covered for Machines under MP Krishi Yantra Anudan Yojana or Farmar Subsidy Scheme -: किसान अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण या मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी मिलेगी। सभी किसान निम्नलिखित उपकरणों के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- धान चावल ट्रांसप्लांटर
- छापेमारी नियोजक
- इनबिल्ड प्लेट और शेपर के साथ रेडनर प्लान्ड
- हैप्पी सीडर
- लेजर लैंड लेवलर
- रोटावेटर, मल्चूर
- श्रेडर, स्वचालित रीपर
- स्ट्रॉ रीपर
- ट्रैक्टर से चलने वाले रिपर कम बांधने की मशीन और सिंचाई उपकरण (पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, पाइपलाइन, रेंगान)
मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना हेतु पात्रता मापदंड
Eligibility Criteria to Apply for Madhya Pradesh MP Kisan Anudan Yojana or Madhya Pradesh Krishi Anudan Yojna -: मध्य प्रदेश के नागरिक जो किसान अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नीचे सूचीबद्ध मानदंडों को पूरा करना होगा:
ट्रैक्टर सब्सिडी हेतु (Subsidy For Tractor):
- राज्य में सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
- किसान आवेदक को पिछले 7 वर्षों के लिए किसी भी ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।
- किसान आवेदक ट्रैक्टर या पावर टिलर या दोनों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।
स्वचालित उपकरण हेतु सब्सिडी (Subsidy for Automatic Tools):
- राज्य में सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
- किसान आवेदक को पिछले 5 वर्षों के लिए किसी भी ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।
ट्रैक्टर उपकरण सब्सिडी (Subsidy for Tractor Tools Subsidy):
- राज्य में सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
- किसान आवेदक को पिछले 5 वर्षों के समान लाभ नहीं लिया जाना चाहिए।
स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेन गन, डीजल / इलेक्ट्रिक पंप सब्सिडी (Subsidy for Sprinkler, Drip System, Rain Gun, Diesel/Electric Pump Subsidy):
- राज्य के सभी श्रेणी के किसान जिनके पास अपनी जमीन है, वे आवेदन कर सकते हैं।
- किसान आवेदक को पहले समान लाभ नहीं लिया हो।
- एक इलेक्ट्रिक पंप के लिए, यह अनिवार्य है कि आवेदक के पास विद्युत कनेक्शन हो।
किसान अनुदान हेतु लाभ और नियम व शर्तें
Benefits and Terms & Conditions under Madhya Pradesh MP Kisan Anudan Yojana or Madhya Pradesh Krishi Anudan Yojna -: किसानों के लिए अनुदान योजना की सहायता से, किसान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना का महत्व निम्नलिखित हैं:
- कृषि जगत में विकास होगा और मध्य प्रदेश राज्य में भी किसानों का जीवन के रहन सहन का स्तर बढ़ेगा।
- किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- सभी महंगे उपकरण पहले की तुलना में सस्ते होंगे।
- महिला किसानों को 50 फीसदी तक अनुदान मिलेगा।
- इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी पर 30 से 40 हजार रुपये और कुछ कृषि यंत्रों के लिए 63,000 रुपये और बड़े कंबाइन आदि के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार द्वारा राज्य में किसानों को दी जाएगी।
- किसान खेती के उद्देश्य से उचित उपकरण खरीद सकते हैं।
नीचे सूचीबद्ध बिंदुओं में किसान अनुदान योजना के नियम और शर्तें प्रदान की गई हैं:
- आवेदन की तारीख से 10 दिनों के भीतर, आपको योजना के आवेदन को चयनित के माध्यम से जमा करना होगा नहीं तो फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा।
- यदि आपने जो आवेदन किया है वह रद्द हो गया है, तो आप एक महीने के भीतर फिर से आवेदन नहीं कर सकते।
- आपको योजना के सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा।
- किसान चयनित डीलर पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना रिकॉर्ड और सामग्री का विवरण दर्ज कर सकते हैं। एक बार डीलर चुने जाने के बाद, आप उसके बाद डीलर को नहीं बदल सकते।
- यदि वह किसान जो इस योजना के तहत पात्र नहीं है और सामग्री के लिए योग्य नहीं है, तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए केवल अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के बाद, अपनी इच्छित सामग्री पर पैसा खर्च करें, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है।
मध्य प्रदेश कृषि अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Online Application Procedure for MP Krishi Anudan Yojana or MP Kisan Anudaan Yojana -: किसान आवेदक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट पर मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना आवेदन पत्र भर सकते हैं:
- पहला चरण: सबसे पहले, आवेदक को इस लिंक का उपयोग करके किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रस्करण विभाग मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- दूसरा चरण: आपको अपनी पसंद के आधार पर योजना में दिए गए "आवेदन करें / Apply" बटन पर क्लिक करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ तीन योजनाएं दी हुईं हैं जिनमें से एक का आपको चयन करना होगा।
- कृषि यंत्र - कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
- सिंचाई उपकरण - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- माइक्रो सिचाई/उद्यानिकी उपकरण - उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- तीसरा चरण: फिर आपको अपनी पसंद के अनुसार "बायोमेट्रिक द्वारा / Through Biometric" या "बायोमेट्रिक के बिना / Without Biometric" का चयन करना होगा और सभी आवश्यक जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी।
- चौथा चरण: आपके द्वारा चयनित योजना के अनुसार आवेदन पत्र प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदन पत्र खुलने के बाद आप अनुदान के लिए आवेदन पत्र को भर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म में सही व सत्य जानकारी ही भरें अन्यथा आपका अनुरोध निरस्त कर दिया जायेगा।
- पांचवां चरण: ओटीपी के माध्यम से अपने विवरण को सत्यापित करने के लिए अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें और "सबमिट करें / Submit" बटन पर क्लिक करें।
- छठवां चरण: आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, सिस्टम एप्लिकेशन नंबर उत्पन्न करेगा। आप भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन संख्या का एक प्रिंट भी ले सकते हैं।
इस आवेदन के 7 दिनों के भीतर, आपको निम्नलिखित रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसके आधार पर खरीद आदेश जारी किया जाएगा, और आप सामग्री खरीद सकेंगे। दस्तावेज नीचे सूचीबद्ध हैं:
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की प्रति
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए)
- बी 1 कॉपी
- बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरण के मामले में)
किसान द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए रिकॉर्ड के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन खरीद अनुमोदन आदेश जारी किया जाएगा। खरीद अनुमोदन आदेश के 20 दिनों के भीतर सामग्री खरीदकर, निर्माता को केस डीलर के माध्यम से प्रेषित करना आवश्यक होगा।
कृषि अनुदान योजना हेतु एप्लिकेशन स्थिति या स्टेटस चेक करें
Check Online Application Status After Submitting Application Form for Madhya Pradesh Krishi Anudan Yojana or Madhya Pradesh Kisan Anudan Yojana -: अपने आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए आपको दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- सबसे पहले मध्य प्रदेश के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएँ।
- आपको साइट पर उपलब्ध एप्लिकेशन स्टेटस लिंक का चयन करना होगा या एप्लीकेशन स्टेटस हेतु यहाँ क्लिक करें।
- फिर आपको अपना एप्लिकेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- अंत में योजना के अपने आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति देखने के लिए "खोज / Search" बटन पर क्लिक करना होगा।
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3 टिप्पणियाँ
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जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक,
हटाएंहम आपके द्वारा पूछे गए मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना सब्सिडी रजिस्ट्रेशन के सम्बंधित प्रश्न को समझ पाने में असमर्थ हैं। कृपया अपने प्रश्न को पूरा हमें बताएं। हम यथाशीघ्र आपकी समस्या के समाधान हेतु प्रयास करेंगे।
धन्यवाद्।
अगर किसी डीलर ने। किसानों, के, साथ, धोखाधड़ी की। हो। और किसानों, को माल प्राप्त न, हुआ हो तो वह किसान अपनी शिकायत कहां करें। डीलरों द्वारा बहुत फर्जीवाड़ा ड्रिप एवं पिंक कलर। इस पिंक कलर। का घोटाला किया, गया है जिसमें किसानों, को, स्प्रिंट, लर प्राप्त नहीं हुए। बहुत सी कम्पनियां ब्लैकलिस्ट हुई हैं अगर और किसी कंपनी ने। यह घोटाला किया है तो इसकी शिकायत कहाँ की जाए।
जवाब देंहटाएंआपका हमारी वेबसाइट Hindireaders.in पर कमेंट करने के लिए ध्यन्यवाद। हमारी टीम आप से जल्द ही संपर्क करेगी तथा आपकी समस्या का हल करेगी। हमारी वेबसाइट Hindireaders.in पर आते रहें।