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एक अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमेसाइल सर्टिफिकेट या स्थाई निवास प्रमाण पत्र / Domicile Certificate or Residence Certificate or Mool Niwas Praman Patra राज्य सरकार द्वारा यह पुष्टि करने के लिए प्रदान किया जाता है कि कोई व्यक्ति नागरिक के रूप में किसी विशेष राज्य का है। इस लेख में, हम उत्तराखंड अधिवास प्रमाण पत्र / Uttarakhand Domicile Certificate के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन

Uttarakhand Domicile Certificate Application PDF Hindi or Mool Niwas Praman Patra Avedan Online




मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता:

Why You Need Domicile Certificate or Residence Certificate or Mool Niwas Praman Patra -: नागरिक निम्नलिखित निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड के अधिवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं:

  • राज्य सरकार की नौकरियों के लिए विशेष कोटा। 
  • जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। 
  • इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश। 
  • सामाजिक कल्याण योजनाओं में वरीयता प्राप्त करना।


अधिवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता मापदंड:

Eligibility Criteria to Apply for Mul Nivas Praman Patra in Uttarakhand -: उत्तराखंड में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नागरिक पात्र हैं:


  • वह उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। 
  • उसे दिए गए वर्ष से कम से कम 15 वर्षों तक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • एक व्यक्ति जिसके पास राज्य में एक स्थायी घर है, लेकिन कमाई या किसी अन्य उद्देश्य के लिए राज्य से बाहर रहता है।
  • महिलाओं ने उन पुरुषों से शादी की हो जिनके पास राज्य में स्थायी निवास है।

स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज़:

List of Required Documents to Apply for Domicile Certificate in Uttarakhand -: डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी जिसे ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य के प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
  • बिजली बिल की फोटोकॉपी।
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी।
  • खतौनी भूमि की एक प्रति।
  • आवेदक को संबंधित अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा फॉर्म में सत्यापन। 
  • हाई स्कूल या उच्च शैक्षिक प्रमाण पत्र।
  • किसी विशेष न्यूनतम अवधि के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में निरंतर निवास की पुष्टि।
  • तहसील जांच रिपोर्ट।

डोमेसाइल सर्टिफिकेट हेतु आवेदन की प्रक्रिया

Application Procedure for Residence Certificate in Uttarakhand -: अधिवास प्रमाण पत्र या तो संबंधित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से आवेदन करके या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।


उत्तराखंड में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का आवेदन पत्र आपके संदर्भ के लिए पीडीएफ प्रारूप में नीचे दिया गया है:

स्थाई या मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करें

यदि सभी रिकॉर्ड ठीक से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आवेदन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर संबंधित आवेदक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आप ऊपर बताये गए किसी भी विभाग के कार्यालय में जा कर अपने आवेदन पत्र को जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करते समय आपको कुछ प्रक्रिया शुल्क भी देना होगा। शुल्क देने व आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसकी रिसीविंग लेना न भूलें।


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