Domicile Certificate Online Check | Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra | Domicile of Uttarakhand Meaning in Hindi | Application Form for Domicile Certificate in Uttarakhand | Uttarakhand Domicile Certificate Validity | How to Apply for Domicile Online Uttarakhand | Mool Niwas Praman Patra in Hindi | Uttarakhand Domicile GO | Sthai Praman Patra Online | Sthai Niwas Praman Patra Download
एक अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमेसाइल सर्टिफिकेट या स्थाई निवास प्रमाण पत्र / Domicile Certificate or Residence Certificate or Mool Niwas Praman Patra राज्य सरकार द्वारा यह पुष्टि करने के लिए प्रदान किया जाता है कि कोई व्यक्ति नागरिक के रूप में किसी विशेष राज्य का है। इस लेख में, हम उत्तराखंड अधिवास प्रमाण पत्र / Uttarakhand Domicile Certificate के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता:
Why You Need Domicile Certificate or Residence Certificate or Mool Niwas Praman Patra -: नागरिक निम्नलिखित निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड के अधिवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं:- राज्य सरकार की नौकरियों के लिए विशेष कोटा।
- जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश।
- सामाजिक कल्याण योजनाओं में वरीयता प्राप्त करना।
अधिवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता मापदंड:
Eligibility Criteria to Apply for Mul Nivas Praman Patra in Uttarakhand -: उत्तराखंड में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नागरिक पात्र हैं:
- वह उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- उसे दिए गए वर्ष से कम से कम 15 वर्षों तक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- एक व्यक्ति जिसके पास राज्य में एक स्थायी घर है, लेकिन कमाई या किसी अन्य उद्देश्य के लिए राज्य से बाहर रहता है।
- महिलाओं ने उन पुरुषों से शादी की हो जिनके पास राज्य में स्थायी निवास है।
स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज़:
List of Required Documents to Apply for Domicile Certificate in Uttarakhand -: डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी जिसे ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य के प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- बिजली बिल की फोटोकॉपी।
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी।
- खतौनी भूमि की एक प्रति।
- आवेदक को संबंधित अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा फॉर्म में सत्यापन।
- हाई स्कूल या उच्च शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- किसी विशेष न्यूनतम अवधि के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में निरंतर निवास की पुष्टि।
- तहसील जांच रिपोर्ट।
डोमेसाइल सर्टिफिकेट हेतु आवेदन की प्रक्रिया
Application Procedure for Residence Certificate in Uttarakhand -: अधिवास प्रमाण पत्र या तो संबंधित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से आवेदन करके या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तहसीलदार कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर प्राप्त किया जा सकता है।
उत्तराखंड में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का आवेदन पत्र आपके संदर्भ के लिए पीडीएफ प्रारूप में नीचे दिया गया है:
स्थाई या मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करें
यदि सभी रिकॉर्ड ठीक से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आवेदन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर संबंधित आवेदक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आप ऊपर बताये गए किसी भी विभाग के कार्यालय में जा कर अपने आवेदन पत्र को जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करते समय आपको कुछ प्रक्रिया शुल्क भी देना होगा। शुल्क देने व आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसकी रिसीविंग लेना न भूलें।
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48 टिप्पणियाँ
अगर हमारे पास 12साल पुराने दस्तावेज है तो हमारा मूल निवास प्रमाणपत्र बन सकता है हम ऊत्तराखडं में करीब 18 या19 साल से रह रहें हैं
जवाब देंहटाएंBan jayenge bhai
हटाएंagar hum 1981 se uttrakhand mai hi sarkari job karte hai to kya es aadhar par bhi hamara mool niwas prmanpatr ban sakta hai
हटाएंसर, सन 2000 के बाद से उत्तराखंड में रह रहे हर नागरिक को मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। 2009 में यह बिल पास हुआ था और उसके बाद से अब तक सभी को उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र दिया गया है।
जवाब देंहटाएंI was born in Uttarakhand, however in 2009,my grandfather sold his property and shifted to Punjab.But my family stays in Dehradun, my father works in Doon,only.We have been living here for more than 25 years.How can we get our Domicile certificate made?
जवाब देंहटाएंHello Sir, Please visit to the nearest Tehsil office with your old land papers copy to show that you are living in same state from / before year 2000. After submitting the all documents documents (proofs that you are staying in Uttarakhand before/from 2000) and application form the revenue department will issue your domicile certificate.
हटाएंHowever, you also can take help from the Gram Panchayat Officer like Gram Pradhan (Village Head), Patwari (Revenue Officer) etc.
In case you are not having the land documents then approach to the village head for providing you a letter with mentioned duration of living in Uttarakhand state.
i had already make a Uttrakhand sthai niwas praman patra since november 2006 now is currently vailed or not
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक जगदीश जी, एक बार स्थाई निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रमाणपत्र की वैद्यता जीवनकाल यानी हमेशा रहती है। अतः आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका कोई और प्रश्न है तो निःसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें।
हटाएंDear Reader Jagdish Ji, the validity of domicile certificate is lifetime. You can use it as long you want. Their is no need to apply for issuance of new certificate once you got it. It comes with no expiery date so don't worry. If you have any other query, feel free to ask us.
Nahi bnate sir... Yahan dobara se sab submit krwate hain.... Uski validity extend nhi krte... Mera 2013 ka bna hua h.. Ab dobara submit kiye paper tab new bnega..
हटाएंप्रिय पाठक, आपके द्वारा दी गई इस जानकारी के लिए हम तहे-दिल से धन्यवाद् करते हैं तथा आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन बनाये रखेंगे व हमारी त्रुटियों हेतु हमें सूचित करते रहेंगे। आपके इस सराहनीय कदम से ही हर नागरिक तक सही व सम्पूर्ण जानकारी पहुँचाने की हमारी मुहीम सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप से कार्यरत रहेगी।
हटाएंधन्यवाद्
Sir jati pramaan patra mein important documents btayein... Plz zzz... Yahan par domicile to bna dete hain par caste certificate nhi bna rahe.... Please clear krein...
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, आप यदि जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो हम आपको नीचे लिंक प्रदान कर रहे हैं जहाँ हमने आवेदन पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, पात्रता नियम व सभी दिशानिर्देश हिंदी में बताये हुए हैं।
हटाएंSC/ST/OBC प्रमाण पत्र आवेदन की पूरी जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें
EWS सामान्य जाति प्रमाण पत्र आवेदन की पूरी जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें
किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी व अन्य किसी भी योजना हेतु निःसंकोच हमसे संपर्क करें।
धन्यवाद्।
Hi sir,I am staying ramnagar(Nainital) currently shifted here in year 2000.Its now 20 years here.But our property and house is in gardwal Village dhumakot.I urgenty need my PR proff from there.How can get that asap.What all documents needed.??
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, आपका प्रश्न वाजिफ है। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जो उत्तराखंड मूल निवास / अधिवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता नियम के अंतर्गत आती है:
हटाएंनियम -: जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में अंतिम 15 वर्षों से निवास कर रहा है तथा उसके पास अपना स्थाई निवास है (जहाँ के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो) तो आप यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
जैसाकि आपने बताया आपका स्थाई निवास यानी जमीन या अपना घर धूमकोट में है तथा आप रामनगर में भी रह रहे हैं, तो कृपया पहले मुझे कृपया यह बताएं कि:
१ = क्या आपके पास वर्तमान जगह पर स्थाई निवास है या नहीं?
२ = क्या आप आपके सभी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली / गैस का कनेक्शन इत्यादि सब रामनगर सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किये गए हैं?
३ = क्या आपके पिता / पति के नाम पर वर्तमान निवास हेतु सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा कोई दस्तावेज जारी किया गया है?
यदि हाँ तो: आप रामनगर सम्बंधित विभाग द्वारा अपना मूल निवास प्रमाण पत्र वर्तमान पते के अनुसार बनवा सकते हैं।
यदि नहीं तो: आपको उस जगह से यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपके अन्य दस्तावेज जारी किये गए हैं (यानी धूमकोट से)।
यदि आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपकी हर संभव यथाशीघ्र सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। आप आप हमारी वेबसाइट के "हमसे संपर्क करें / Contact Us" पेज पर जाकर हमारा WhatsApp हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना न भूलें तथा जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों - परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें।
Sir mera Sthai kashipur ka h Kya m ab pauri ghrwal ka bnwa skti hu
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, हमने ऊपर कमेंट के माध्यम से बताया है। कृपया नीचे दिए गए लिंक में जाएँ तथा पूरी जानकारी पढ़ें।
हटाएंस्थाई निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड नियम ==> यहाँ क्लिक करें
What is the validity of domicile certificate in Uttarakhand
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, अधिवास / मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमेसाइल सर्टिफिकेट को राज्य सरकार द्वारा जारी जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति 5 साल या उससे अधिक समय से सम्बंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रह रहा है। एक बार प्राप्त अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद यह जीवन भर के लिए मान्य होता है। इसकी वैधता तक तक होती है जब तक कि धारक अपना निवास नहीं बदलता है और किसी दूसरे जिले / राज्य में नहीं चला जाता है।
हटाएंउम्मीद है आपको आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे शेयर करना न भूलें। अधिक सहायता के लिए हमारी वेबसाइट के Contact Us पेज पर जाएँ तथा हमसे संपर्क करें।
धन्यवाद्।
सर यदि किसी महिला की शादी किसी अन्य राज्य से उत्तराखंड के पुरुष के साथ होती है तो उस महिला का स्थाई निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का भी बनेगा तो दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाएगी या दोनों निवास प्रमाण पत्र कार्य करेंगे
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, बहुत ही वाजिफ सवाल पूछा है आपने। आपको बताते चलें कि किसी भी महिला की शादी के बाद उसके सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दस्तावेज ससुराल पक्ष वाले स्थान से जारी किये जाते हैं। विवाह के बाद महिला के ससुराल पक्ष के राशन कार्ड में नाम दर्ज करने या किसी अन्य दस्तावेज में उप-नाम परिवर्तित करने के बाद (जिसमें पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम दर्ज होगा) के बाद मूल-निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
हटाएंयदि महिला का नाम ससुराल पक्ष के राशन कार्ड में दर्ज नहीं किया गया है या किसी अन्य दस्तावेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो उस दशा में विवाहित महिला अपने मायके पक्ष के दस्तावेजों से माध्यम से भी किसी योजना या जाति / मूल निवास प्रमाण हेतु आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते उनको आवेदन पत्र के साथ विवाह प्रमाण पत्र अवश्य लगाना होगा।
साथ ही आपको बताते चलें कि किसी भी दस्तावेज को दो स्थानों से जारी करवाना या दो स्थानों से जारी किये हुए किसी भी दस्तावेज का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल गैर-कानूनी होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि विवाह के उपरान्त महिला के सभी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन व नए जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु फिर से आवेदन करना होगा। जिसके लिए सहायक दस्तावेजों के तौर पर महिला मायके पक्ष के अपने पिछले जारी किये गए दस्तावेजों का प्रयोग कर सकती है।
यदि आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो निःसंकोच हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न के माध्यम से बताएं। हम यथासंभव-यथाशीघ्र आपकी समस्या के समाधान हेतु कार्य करेंगे।
उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे शेयर करना न भूलें। अधिक सहायता के लिए हमारी वेबसाइट के "Contact Us" पेज पर जाएँ तथा हमसे संपर्क करें।
Uttrakhand ka mool niwas banane ke liye mere pass khatauni Nahin hai Mera mool niwas ban jaega
जवाब देंहटाएंUttarakhand ka mool niwas banwane ke liye mere pass khatauni Nahin hai Mera mul nivas ban payega
जवाब देंहटाएंSir mujhe uttrakhand ka domicile bnvna h kse bnega koi jugard h ky
हटाएंSir domicile certificate me name correction kaise kare.
जवाब देंहटाएंSir ham uttrakhand m rehte h ham.2009 m aye yanha hmara ghar bhi h hamne apne sari study yanhi se ke sir me ab B.A 2nd year me hu mujhe competition ke form bharne h but hmare document nhi ban rahe he plzz sir help me kya kare ham 🙏🙏🙏🙏
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, मूल / स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु उत्तराखंड सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें बनाई हैं जिनको हर आवेदक को पूरा करना आवश्यक है। इन पात्रता नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है की:
हटाएंआवेदक 2000 (उत्तराखंड स्थापना) से राज्य का निवास होना चाहिए तभी वह पत्र होगा।
या
आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पर दिए गए वर्ष से कम से कम 15 वर्षों तक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
अतः जैसा कि आपने बताया आप 2009 से उत्तराखंड में रह रहे हैं तो इस प्रकार आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हुई। आपको राज्य में कम से कम 15 वर्षों तक रहना होगा उसके बाद ही आप मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर पाएंगे।
सर मैंने अपने बच्चो का मूल निवास बनाने के लिए दिया था. जिसमे परिवार रजिस्टर कि नक़ल बिर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल और इसमे ये था की बच्चो का आधार कार्ड में एड्रेस MP का है क्योकि की जॉब के कारण बच्चे भी MP पड़ते है . और मेरे साथ रहते है . सब कुछ जमा किया था पटवारी ने पैसे भी लिए फिर नहीं हुआ और बिना कुछ बताये की क्या समस्या थी . निरस्त कर दिया गया है . जबकि हम यह के मूल निवासी है . आगे की कैसे क्या करना है कृपया सुझाव दीजिये .
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, आपको पहले आधार कार्ड में पता बदलवाना होगा। ऑनलाइन पता अपडेट करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। एक बार आधार कार्ड में पता अपडेट होने के बाद आप फिर से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हटाएंHELLO, IS THERE IS ANY ONLINE OPTION TO GET DOMICILE.
जवाब देंहटाएंTHANKS.. HIMANSHU SHARMA
सर , हमारी उत्तराखंड मैं जमीन नहीं है लेकिन मैं उत्तराखंड मैं पिछले २० साल से रह रहा हु मेरे पास १५ साल पुराना वोटर आई डी है , हमने पढ़ाई भी उत्तराखंड से ही करी है तथा मेरे पास उत्तराखंड का आधार कार्ड , पैन कार्ड , राशन कार्ड भी है। तो क्या हमारा स्थायी बनेगा / कैसे
जवाब देंहटाएंसर , हमारी उत्तराखंड मैं जमीन नहीं है लेकिन मैं उत्तराखंड मैं पिछले २० साल से रह रहा हु मेरे पास १५ साल पुराना वोटर आई डी है , हमने पढ़ाई भी उत्तराखंड से ही करी है तथा मेरे पास उत्तराखंड का आधार कार्ड , पैन कार्ड , राशन कार्ड भी है। तो क्या हमारा स्थायी बनेगा / कैसे
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
हटाएं1=> वह उत्तराखंड का निवासी है।
2=> उसे दिए गए वर्ष से कम से कम 15 वर्षों तक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3=> एक व्यक्ति जिसके पास राज्य में एक स्थायी घर है, लेकिन कमाई या किसी अन्य उद्देश्य के लिए राज्य से बाहर रहता है।
4=> महिलाओं ने उन पुरुषों से शादी की जिनके पास राज्य में स्थायी निवास है।
इन नियमों में कहीं यह नहीं कहा गया है कि अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड में जमीन होना आवश्यक है। आवेदक के पास राज्य में स्थाई निवास (अपना घर) / Permanent Resident होना चाहिए।
मूल निवास या अधिवास प्रमाण पत्र को प्रमाण के उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति सन 2000 के बाद से या 15 साल या उससे अधिक समय से यहाँ में रह रहा है। इसलिए प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्ष है।
sir hamare pass uk me zameen nhi hai lekin 2003 SE LEKAR SCHOOL KE CERTIFICATES MARKSHEET AADHAR CARD BIRTH CERTIFICATE KYA ME AVEDAN KAR SAKTA HU
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
हटाएं1=> वह उत्तराखंड का निवासी है।
2=> उसे दिए गए वर्ष से कम से कम 15 वर्षों तक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3=> एक व्यक्ति जिसके पास राज्य में एक स्थायी घर है, लेकिन कमाई या किसी अन्य उद्देश्य के लिए राज्य से बाहर रहता है।
4=> महिलाओं ने उन पुरुषों से शादी की जिनके पास राज्य में स्थायी निवास है।
यदि आप इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आप उत्तराखंड में अधिवास / मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। बाकी अन्य दस्तावेजों के आवेदन के लिए बस आप का स्थाई निवास उस प्राधिकरण के अंदर होना चाहिए जहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं।
Sr Meri Sadi nainital se almoda district hui h ...Kya m Sadi se phle ka domicile use KR skti hu...prt form bhrne k liye ??? Plz Sr reply me
जवाब देंहटाएंSr Meri Sadi nainital se almoda district m hui h... Kya m apne Sadi se phle ka domicile use KR Skti hu... Sare documents m Sadi se phle ka hi naam ..h h. Pr aadhar m change hua h bs...plz reply me sr kya m phle ka domicile use KR skti hu????
जवाब देंहटाएंसर मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र मैं पिता का नाम गलत aa गया है तो उसे सही करवाने के लिए क्या करना होगा
जवाब देंहटाएंप्रिय पाठक, उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र में किसी भी जानकारी को बदलने / सही करने जैसे नाम, पता, उम्र, पिता का नाम आदि हेतु प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको अपने निवास प्रमाण पत्र को लेकर तहसील कार्यालय में जाना होगा तथा वहां एक आवेदन पत्र (सफेद A4 साइज पेपर पर खुद लिखकर) जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे जिनकी लिस्ट नीचे दी हुई है:
जवाब देंहटाएं१]= आवेदक का आईडी प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि)
२]= पिता के नाम के साथ कोई प्रमाण पत्र (जैसे स्कूल, कॉलेज प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या बिजली का बिल आदि)
दस्तावेज व आवेदन पत्र के साथ आपको उत्तराखंड अधिवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी जमा करनी होगी तथा नाम-मात्र का आवेदन शुल्क देना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको सूचित कर दिया जायेगा। इस पूरी प्रकिया में 7 से 21 दिन का समय लगता है।
Sir hmm phle uttrakhand ranikhet ke nibasi The ab hmm haryana m rhte h to hmara domicile kse bnega
जवाब देंहटाएंWant to know the status of mool nivas patra for me issued earlier to formation of uttarakhand,how can I check it online?
जवाब देंहटाएंWant to know the status of mool nivas patra for me issued earlier to formation of uttarakhand,how can I check it online?
जवाब देंहटाएंMera birth place uttrakhnd h meri marrige up se hui h lekin m marrieg k bad se uttrakhnd m hi rhti hu kiraye ke makan m kya mera domosile bn skt
जवाब देंहटाएंharmre jamin ke paper pithoraghar ke hai or adhar school certificate me address dehradun ka hai to kya mere domicile kha se bnega.
जवाब देंहटाएंor kya document lgyege
Thanks
प्रिय पाठक, उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्थाई पते को आवेदन में भरना होगा। यदि आपके पास देहरादून में स्थाई निवास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका स्थाई पता (घर) पिथौरागढ़ में है और अन्य दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आदि में पता वहीँ है का है तो आप पिथौरागढ़ में ही आवेदन कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड में भी पते को बदलने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हटाएंHello sir , I with my family ,living outside Uttarakhand for quite a time.
जवाब देंहटाएंI have a domecile certificate from district almora , tehsil bhikiyasen
Megistrate office dated 30/12/2011.
In the top of certificate 'stai niwasi praman patr' also have certificate number , sign and stamp on it.
I just want to know it is valid till now or have to renew it or have to make a new via online portal.
If have a make is new so what is mandatory document as
Have pariwar register , khata khatoni only
As in addhar , delhi is the address
And no electricity bill in uttarakhand
No ration card in uttarakhand
No School and college from uttarakhand.
Kind help
Ek kaam karo yr , ye site bnd kr do , ek hafte se query dali hai koi reply hi nhi kiya
हटाएंडोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थाई निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने अधिवास प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य सरकार के नवंबर 2001 के आदेश की वैधता को बरकरार रखा है।
हटाएंआदेश के अनुसार, केवल वे निवासी जो पिछले 15 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, वे अधिवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार हैं। Dailypioneer में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान ने कहा कि उन्हें जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से पता चला।
“मैंने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले की मूल प्रति नहीं पढ़ी है। अगर यह सच है तो मैं उच्चतम न्यायालय में जाति प्रमाण पत्र पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करूंगा।"
देहरादून बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता दीपक कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है। आदेश के बाद उत्तराखंड में पिछले 27 साल या उससे अधिक समय से रह रहे लोगों को राज्य सरकार से अधिवास और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है।
उल्लेखनीय है कि 40 या 50 साल पहले, बड़ी संख्या में लोग, ज्यादातर उत्तर प्रदेश, नौकरी की तलाश में उत्तराखंड गए थे और बाद में वे यहां बस गए। वर्तमान में, उनका अपने मूल राज्य से कोई संबंध नहीं है। इस निर्णय से पहले, ये लोग संबंधित विभाग द्वारा अधिवास और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार नहीं थे।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछें।
Sir ,
जवाब देंहटाएंI have a domecile certificate dated 2011 , is it valid or not as I have to fill it in a job application form.
I don't want the cancellation of my form because of this
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