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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना / Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana OR PM SYM Yojana की घोषणा वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में की। पीएम श्रम योगी मानधन योजना / PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम है, लाभ उठा सकते हैं। 


केवल 100 रुपये प्रति माह के योगदान से लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना / Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan Pension Yojana, सरकार हर महीने कार्यकर्ता के पेंशन खाते में समान मिलान हिस्सा जमा करेगी।

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29 साल की उम्र में पेंशन योजना में शामिल होने वाले एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को 60 वर्ष की आयु तक केवल 100 रुपये प्रति माह का योगदान देना होगा। 18 वर्षों में पेंशन योजना में शामिल होने वाले कर्मचारी को केवल 55 रुपये प्रति माह के रूप में कम योगदान देना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 10 करोड़ श्रमिकों तक योजना का लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत निम्न वर्ग के श्रमिक जैसे श्रम, प्लम्बर, मैकेनिक, स्वीपर, निर्माण श्रमिक आदि शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में

PM Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration

About Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana -: यह उम्मीद है कि असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को अगले पांच वर्षों के भीतर "प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन / Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan" का लाभ मिलेगा, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बनाता है। 500 करोड़ रुपये की राशि योजना के लिए आवंटित किया गया है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना / Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana को भी चालू वर्ष से लागू किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थी की कुल संख्या 10 करोड़ है। लाभार्थी को दी जाने वाली पेंशन की राशि 3000 रुपये प्रति माह है। पेंशन का प्रीमियम 100 रुपये प्रति माह है। पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद होगा।



प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज:

Required Documents for PM Shram Yogi Mandhan Yojana -: इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
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  • योजना के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
  • पते का सबूत में राशन कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज
  • आईडी प्रमाण में वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड
  • कंपनी पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक



पीएम श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन फॉर्म

Online Application form PM Shramyogi Mandhan Yojana -: पीएम श्रम योगी पेंशन मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 8% तक ब्याज प्रदान किया जायेगा। 

संगठित क्षेत्र में ब्याज दर पेंशन निधि के 8.55% के करीब रखी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन  पेंशन योजना / PM Shramyogi Mandhan Pension Yojana का पंजीकरण जीवन बीमा निगम (एलआईसी), बीमा एजेंटों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों के सभी कार्यालयों में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, श्रम आयुक्त के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
  • प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म पर जाएँ निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) जाएँ।
  • श्रमिकों का नामांकन किसी के सभी कॉमन सर्विसेज सेंटर द्वारा किया जा सकता। आप अपने क्षेत्र के सीएससी सेण्टर की जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं
  • यदि आप श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो किसी भी एलआईसी, ईपीएफओ / ईएसआईसी और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों में जाएँ।
  • प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना हेतु श्रम सूची योग्य यहाँ उपलब्ध है। आप इसे पीडीफ फाइल प्रारूप में अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।


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