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उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना (UP Kanya Sumangala Scheme) के अंतर्गत तीन लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को छह चरणों में 15,000 रुपये की मौद्रिक सहायता दी जाएगी। यह राशि बेटी के जन्म से स्कूल शुरू करने तथा स्कूली शिक्षा पूरी करने तक मिलती रहेगी। कन्या सुमंगला योजना, जिसके तहत यूपी सरकार यह सहायता प्रदान करेगी, की घोषणा के पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में की गई थी।
यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। 2,000 रुपये की पहली किस्त जन्म के समय बच्चे के खाते में जमा की जाएगी। जब लड़की जन्म के पहले साल में टीकाकरण करवाती है तो 1,000 रुपये की दूसरी किस्त जमा की जाएगी। जब बेटी कक्षा I, कक्षा VI और कक्षा IX में क्रमशः प्रवेश लेती है, तो अगली तीन किस्तें 2,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये जमा की जाएंगी। 5,000 रुपये की अंतिम किस्त तब जारी होगी जब लड़की बारहवीं कक्षा के बाद स्नातक पाठ्यक्रम या दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगी।
योजना के लिए पात्रता मानदंड यह है कि परिवार को यूपी से संबंधित होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें आधार, राशन कार्ड या मतदाता कार्ड जैसे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चे यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं जबकि एक परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे होने चाहिए। योजना का विवरण और आवेदन प्रोफार्मा हम अपने लेख में प्रदान कर रहे हैं। सरकार ने इस योजना के खर्च को कवर करने के लिए 1,200 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना विवरण
Details for Uttar Pradesh Kanya Sumangala Scheme -: उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना (UP Kanya Sumangala Yojana) के अंतर्गत राज्य सरकार उन बेटियों के माता पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिनकी दो बेटियां हैं तथा पढाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। राज्य सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक कुल 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का यह फैसला कबीले-तारीफ है तथा यह योजना लड़कियों को पढ़ने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करेगी।
इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधा बेटी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। यह योजना सभी माध्यम तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। हमारे इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं की आप कैसे कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के लिए उत्तर प्रदेश में अवदा कर सकते हैं।
अवसर - राशि
- बेटी के जन्म के समय - दो हजार रुपये
- बेटी के पहले टीकाकरण पर - एक हजार रुपये
- बेटी के कक्षा-1 में जाने पर - दो हजार रुपये
- बेटी के कक्षा-6 में जाने पर - दो हजार रुपये
- बेटी के कक्षा-9 में जाने पर- 3 हजार रुपये
- दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या स्नातक पर - पांच हजार रुपये
उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के पात्रता व लाभ:
Eligibility Criteria & Benefits to Apply for UP Sumangala Yojana -: इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार इस कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटियों को आर्थिक मदद प्रदान करेगी ताकि वे अपनी पढाई पूरी कर सकें।
- यह योजना काफी हद तक "बेटी एक बोझ होती है" की अवधारणा को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश में रह रही बेटियों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा तथा वे उच्च शिक्षा ग्रामं कर सकेंगी।
- योजना का लाभ किसी भी परिवार की दो बेटियों को दिया जायेगा। यदि पहली संतान जुड़वा हुई हैं तो उनके लिए भी यह योजना लाभदायक होगी।
- कन्या सुमंगला योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश में रह रहे यानी यहाँ के मूल निवासी ही कर सकते हैं।
- इस योजना की अंतिम किश्त का भुगतान बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरा हो जाने के बाद ही उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
- सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभ राशि को प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले न की गई हो।
- इस योजना के अंतर्गत केवल उन ही के द्वारा आवेदनों को स्वीकार किया जायेगा जिनके परिवार की आय 3 लाख रूपये सालाना से कम होगी।
ऑनलाइन आवेदन यूपी कन्या सुमंगला योजना
Online Apply Procedure for UP Kanya Sumangala Yojana -: अगर आप भी इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर आवेदन कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। यह एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भी उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको उसके साथ सभी दस्तावेज लगाने होंगे और सभी पूछी गई जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- इसके बाद आपको ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम प्रधान कार्यालय, डीआईओएस कार्यालय, बीएसए कार्यालय या डीपीआरओ कार्यालय में इसे जमा करना होगा।
- आपका आवेदन स्वकृत होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। यदि आवेदन पत्र में कोई कमी पाई जाती है तो विभाग आपसे संपर्क करेगा।
नोट -: ऑनलाइन आवेदन के लिए आप https://mksy.up.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट पर या निकटम जन सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेण्टर) से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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