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Rajasthan-Social-Security-Pension-Scheme-RAJSSPराजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajasthan Social Security Pension Scheme – RAJSSP) -: राज्य सरकार द्वारा सभी निवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस प्रकार उनके अस्तित्व के लिए आर्थिक रूप से समर्थन करना है। 

इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों में वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित विधवा और विकलांग लोग शामिल हैं। हालाँकि, इन लाभों का लाभ उठाने के लिए, राजस्थान राज्य के नकरीकों को RAJSSP वेबसाइट पर सदस्य के रूप में पंजीकरण करना होगा। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों मिलेगा जिनका जन्म राजस्थान राज्य में ही हुआ हो।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में 

About Rajasthan Social Security Pension Scheme – RAJSSP -:  सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department - SJED) राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएँ RAJSSP में विलय हो गई हैं, जिसमें योजना का कुल भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक साथ प्रायोजित है। योजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं।

केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ:
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme - IGNOAPS)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme - IGNWPS)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme - IGNDPS)

राज्य सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ:
  • राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (State Old Age Pension Scheme - SOAPS)
  • राज्य विधवा पेंशन योजना (State Widow Pension Scheme - SWPS)
  • राज्य विकलांगता पेंशन योजना (State Disability Pension Scheme - SDPS)

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:

Eligibility Criteria for Rajasthan Social Security Pension Scheme – RAJSSP Registration -: अगर आप भी RAJSSP Pension Yojana के अंतर्गत पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:



राज्य पेंशन योजना:

  • राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAPS) -: आयु सीमा महिलाओं के लिए 55 वर्ष, पुरुषों के लिए 58 वर्ष से ऊपर और आय सीमा 48000 रुपये सालाना से कम होनी चाहिए। 
  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना (SWPS) -: विधवा / तलाकशुदा महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक और आय सीमा 48000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • राज्य विकलांगता पेंशन योजना (SDPS) -: किसी भी उम्र के 40% विकलांग व्यक्ति पात्र हैं। बौना / हिजड़ा (3 फीट 6 इंच) ऊंचाई वाला व्यक्ति भी पात्र है लेकिन आय सीमा 60000 रुपये सालाना से कम होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन योजना:

  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) -: महिला / पुरुष की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आते हों। 
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) -: विधवा महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आती हो। 
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) -: व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक और विकलांगता 80% से अधिक होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आते हों।

RAJSSP के लिए आवेदन

Procedure to Apply for Rajasthan Social Security Pension Scheme – RAJSSP -: RAJSSP पेंशन के लिए आवेदक एक ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति नीचे दी गई है।

Download Application Form Here

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको उसके साथ कुछ दस्तावेज संलग्न करने होंगें। नामांकन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
  • पहचान प्रमाण
  • जन्म प्रमाण की तिथि
  • बैंक खाता विवरण
  • आय का प्रमाण

सभी दस्तावेज तथा आवेदन पत्र जमा करने के बाद राजस्थान सरकार के संबधित अधिकारी सभी दस्तावेजों के सत्यापन करेंगें। सत्यापन के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। कृपया नीचे दिए भाग में सत्यापन की प्रक्रिया को जरूर पढ़ें।

RAJSSP सत्यापन प्रक्रिया में प्रक्रिया

RAJSSP - Rajasthan Social Security Pension Yojana Verification Process / Satyapan Prakriya -: राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP - Rajasthan Social Security Pension Yojana) की सत्यापन प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:
  • पेंशनरों को अपने संबंधित इलाके के "उप मंडल कार्यालय / ब्लॉक विकास कार्यालय (Sub Divisional Office/ Block Development Office)" में जाना होगा और आवेदन जमा करना होगा।
  • आवेदन सत्यापन प्राधिकरण “तहसीलदार / नायब तहसीलदार (Tehsildar / Naib Tehsildar)” आवेदन को सत्यापित करेगा और इसे मंजूरी प्राधिकरण के लिए अग्रेषित करेगा।
  • "एसडीओ / बीडीओ (SDO/ BDO)" में "स्वीकृति प्राधिकरण (Sanction Authority)" सत्यापित आवेदन को पार कर जाएगा और संवितरण प्राधिकरण को मंजूरी के आदेश को आगे बढ़ाएगा।
  • संवितरण प्राधिकरण एक "ट्रेजरी / उप-ट्रेजरी कार्यालय (Treasury/ Sub-Treasury Office)" है जो अनुमोदन आदेश प्राप्त करता है और लाभार्थी को भुगतान शुरू करता है।

नोट: आवेदन जमा करते समय उम्मीदवारों को "भुगतान का तरीका" का उल्लेख करना होगा जिसके माध्यम से वह हर महीने पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। आवेदन पत्र में आवेदकों को अपने बैंक अकाउंट में बचत खाते की पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी तथा बैंक पासबुक की फोटो कॉपी भी लगनी होगी।

ऊपर दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RAJSSP - Rajasthan Social Security Pension Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे अपना प्रश्न पूछें हम जल्द से जल्द उसका  प्रयास करेंगे।

आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।

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