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National-Pension-System-NPS-Application-FormNational Pension Scheme - NPS / Rashtriya Pension Yojana - Download Application Form PDF, Eligibility Criteria, Types of Account, Required Documents in Hindi -: राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस (National Pension Scheme - NPS / Rashtriya Pension Yojana) सरकार द्वारा प्रायोजित एक पेंशन योजना है जिसमें एक पात्र नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित आधार पर पेंशन खाते में योगदान कर सकता है। 

नेशनल पेंशन योजना जनवरी 2004 में शुरू की गई थी और 2009 से 18-60 के बीच सभी वर्गों के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद निवेश पर एक अच्छा रिटर्न अर्जित करें। 

इस लेख के माध्यम से हम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। यदि आपको इस योजना से जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

नेशनल पेंशन योजना / एनपीएस के प्रकार

Types of National Pension Scheme / NPS or Rashtriya Pension Yojana -: एनपीएस दो प्रकार के खाते प्रदान करता है:
  • टियर- I एनपीएस खाता - इस प्रकार की पेंशन एक मूल प्रकार का पेंशन खाता है जिसमें निकासी सीमाएँ होती हैं।
  • टियर- II एनपीएस खाता - इस स्वैच्छिक बचत विकल्प में निकासी सीमित नहीं है।

नेशनल पेंशन योजना / एनपीएस के लिए पात्रता

Eligibility Criteria to Apply for National Pension Scheme / NPS or Rashtriya Pension Yojana -: राष्ट्रीय पेंशन योजना सभी भारतीय नागरिकों, और अनिवासी भारतीयों के लिए है। फिर भी, नीचे सूचीबद्ध पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:
  • आवेदन के समय ग्राहक की आयु कम से कम 18 वर्ष और 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • पंजीकरण फॉर्म पर सूचीबद्ध केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के नियमों और शर्तों का पालन फार्म पर हस्ताक्षर करने से पहले ग्राहक को करना चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन योजना / एनपीएस हेतु आवश्यक दस्तावेज़

List of All Required & Necessary Documents to Apply for National Pension Scheme / NPS or Rashtriya Pension Yojana -: एनपीएस आवेदन जमा करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
  • सब्सक्राइबर पंजीकरण फॉर्म।
  • फोटो आईडी प्रमाण।
  • जन्म तिथि (DOB) का प्रमाण।
  • निवास का प्रमाण।



नेशनल पेंशन योजना / एनपीएस आवेदन की प्रक्रिया

Procedure to Apply for National Pension Scheme / NPS or Rashtriya Pension Yojana -: यदि अब भी केंद्र सरकार की इस लाभकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
  • सबसे पहले एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी प्राण कार्ड (Permanent Retirement Account Number - PRAN) आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। 
  • आवेदन पत्र यह किसी भी केंद्र पर मौजूद है - सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी), जन सेवा केंद्र और एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी से ऑनलाइन उपलब्ध है। 
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवरण सही तरीके से भरे गए हैं। प्राण एप्लिकेशन (PRAN Application) की एक प्रति नीचे दी गई है:

Download National Pension System (NPS) Subscriber Registration Form ==> Click Here

  • जनजदीकी सर्विस प्रोवाइडर (POP-SP) जन सेवा केंद्र पर प्राण (PRAN) आवेदन पत्र जमा करें।
  • आवेदन पत्र जमा करने के बाद आप नीचे दिए लिंक का उपयोग करके PRAN एप्लिकेशन को ट्रैक करें: 
Click Here to Check PRAN Status ==> Click Here
  • पहला योगदान पर्ची जमा करें। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय न्यूनतम 500 रुपये का योगदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एनसीआईएस (निर्देश पर्ची) प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें पीआरएएन खाते की ओर किए गए भुगतान का विवरण होगा।

नेशनल पेंशन योजना से आंशिक निकासी

Partial Withdrawal from Rashtriya Pension Yojana or National Pension Scheme / NPS -: पेंशन कानूनों के अनुसार, परिपक्वता तक, यानी सेवानिवृत्ति की आयु तक निकासी की अनुमति नहीं है। अन्य पेंशन योजनाओं के विपरीत, नेशनल पेंशन स्कीम आंशिक निकासी की अनुमति देती है, लेकिन केवल विशिष्ट कारणों से (चिकित्सा मुद्दों, उच्च शिक्षा / बच्चों की शादी के लिए)।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने फैसला किया है कि NPS के ग्राहकों को अब एक तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करके नए कौशल प्राप्त करने या किसी के रोजगार में सुधार करने के लिए आंशिक निकासी करने की अनुमति दी जाएगी। एक नया व्यवसाय शुरू करना भी शामिल है।

PFRDA के अनुसार, ऐसे नियमों में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों में आंशिक निकासी उन ग्राहकों के लिए योग्य है, जिन्होंने इस योजना में शामिल होने की तिथि से कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सदस्यता ली है और अधिकतम 3 बार के दौरान वापस ले सकते हैं। इससे 10 साल के बाद ही निकासी की जा सकती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना U / s 10 (12A) से आंशिक निकासी पेंशन निकासी और नियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा आंशिक निकासी के लिए मानदंडों में राहत को संदर्भित करता है।

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशनभोगी अपने योगदान का 60% वापस लेने के लिए स्वीकार्य है और शेष 40% का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। यदि ग्राहक परिपक्वता से पहले बाहर निकलता है, तो योगदान का केवल 20% वापस लेने की अनुमति है, जिसमें से शेष कर योग्य है।

आयकर अधिनियम की धारा 10 में संशोधन एक खंड 12 ए डालकर किया गया था जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि खाता बंद करने या योजना से बाहर होने पर; यदि देय राशि योगदान के 40% के भीतर है, तो देय राशि को कर से मुक्त किया जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (12 ए) के मौजूदा प्रावधान के अलावा, उसे देय कुल राशि का 40% तक कर-मुक्त प्रदान करता है, नेशनल पेंशन योजना के ग्राहकों को आंशिक राहत भी दी गई थी। आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (12 बी) सम्मिलित करना। हालांकि, आंशिक निकासी ग्राहक के योगदान से संबंधित है। इस राहत का प्रस्ताव है कि पेंशनर द्वारा निकाली गई राशि कर-मुक्त है यदि यह कुल योगदान का 25% से अधिक नहीं है। इसके अलावा और आराम भी किए गए।

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