Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana | Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana in HP 2021 | मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना | मदर टेरेसा संबल योजना की राशि | Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana Avedan | Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana HP | Mother Teresa Scheme | Mother Teresa Scheme in Himachal Pradesh in Hindi | Mukhyamantri Kanyadan Yojna in HP Form PDF | Mother Teresa Online Form HP | Mother Teresa Form

HP-Mother-Teresa-Asahaya-Matri-Sambhal-Yojana-in-HindiApplication Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana 2021 Himachal Pradesh -: जो महिलाएँ गरीबी के स्तर से नीचे यानी बीपीएल (Below Poverty Line - BPL) श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, अगर उन्हें अपने पति का समर्थन नहीं मिलता है तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। 

आर्थिक बाधाएं इन महिलाओं के लिए सामान्य जीवन जीना मुश्किल बना देती हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसी महिलाओं के लिए मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना (Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत, पात्र आवेदक राज्य सरकार से वार्षिक वित्तीय अनुदान प्राप्त करेंगे। इस लेख में हम आपको इस योजना पूरी जानकारी जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना की मुख्य विशेषताएं

Main Key Features of Himachal Pradesh - HP Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana -: इस के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करती है।

  • जरूरतमंद महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता -
यह योजना गरीब और निराश्रित महिलाओं की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्हें प्राधिकरण से एक निर्धारित राशि मिलेगी जो उन्हें बच्चों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करेगी।

  • स्थिर आय स्रोत -
योजना के कार्यान्वयन के साथ, हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए आय का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित किया है, जो परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक रूप से सुसज्जित नहीं हैं।

  • अनुदान राशि -
पहले, राज्य सरकार परिवार में प्रत्येक बच्चे के लिए 3000 रुपये की पेशकश कर रही थी। अब उस राशि को वार्षिक आधार पर बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।

  • भुगतान की आवृत्ति -
अनुदान राशि वार्षिक आधार पर दी जाएगी।

  • बच्चों की संख्या और उम्र -
राज्य सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुदान उन महिलाओं के लिए दिया जाएगा, जिनके अधिकतम दो बच्चे हैं और अभी तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

  • बच्चों की बेहतर शिक्षा -
माताओं के बैंक खाते में हस्तांतरित धन, उन्हें बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना की पात्रता मानदंड

Eligibility Criteria to Apply for Himachal Pradesh Mother Teresa Asahaya Matri Sambal / HPMTAMS -: यदि आप भी इस योजना में शामिल होना चाहती हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आधिकारिक तौर पर हिमाचल में निवास -
राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रकाश डाला है कि केवल हिमाचल प्रदेश के कानूनी निवासियों को इस परियोजना के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

  • केवल बीपीएल परिवार -
यह योजना उन परिवारों के लाभ के लिए विकसित और कार्यान्वित की गई है, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं।

  • विधवाएं आवेदन कर सकती हैं -
यदि पति का निधन हो गया है, तो ऐसी विधवाएँ वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकती हैं।



  • तलाकशुदा महिलाएं -
सभी तलाकशुदा महिलाएं, जो आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आती हैं, इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती हैं।

  • पति के साथ नहीं रहने वाली महिला -
कभी-कभी, पति गायब हो जाते हैं। यदि किसी भी आवेदक का पति दो साल या उससे अधिक समय तक नहीं लौटा है, तो वह अनुदान प्राप्त करने में सक्षम होगा।

  • परिवार की वार्षिक आय -
यदि वित्तीय वर्ष के दौरान परिवार की पंजीकृत आय 35,000 रुपये के निशान को पार कर जाती है, तो ऐसे आवेदकों को योजना का लाभ प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Documents to Apply for Himachal Pradesh Mother Teresa Asahaya Matri Sambal - : इच्छुक आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रबंध करने के बाद ही इस योजना के लिए आवेदन करें।
  • आवासीय प्रमाण पत्र - यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है, जिनके पास आधिकारिक हिमाचल प्रदेश के आवासीय कागजात हैं।
  • बच्चों का आयु प्रमाण - यह प्रमाणित करने के लिए कि बच्चे कानूनी उम्र के नहीं हैं, उनके जन्म प्रमाणपत्र की प्रतियां आवश्यक होंगी।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र - जैसा कि योजना विधवाओं के लिए भी है, ऐसे आवेदकों को पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
  • गुम प्रमाण पत्र - यदि पति ने परिवार छोड़ दिया है, और दो या अधिक वर्षों से नहीं लौटा है, तो कानून प्रवर्तन विभाग द्वारा जारी किया गया एक लापता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • बीपीएल दस्तावेज - सभी आवेदकों के लिए अपना बीपीएल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • बोनाफाइड दस्तावेज - योजना के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदकों को एक बोनाफाइड प्रमाण पत्र एकत्र करना होगा जो राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया जाता है।
  • पहचान का प्रमाण - आईडी दावों का समर्थन करने के लिए वोटर कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी आवश्यक है।
  • आधार कार्ड - सभी आवेदकों के पास अपने आधार कार्ड होने चाहिए क्योंकि इस पास की फोटोकॉपी आवश्यक होगी।
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र - जैसा कि आय से संबंधित मानदंड है, आवेदकों को आधिकारिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • बैंक खातों का विवरण - चूंकि अनुदान राशि बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी; आवेदकों को बैंक खाते की पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।

मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म कैसे डाउनलोड करें

Application Form Download Online to Apply for HP Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana -: अगर आप इस योजना में शामिल होने इच्छुक हैं तो आपको पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा जिसके लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।
  • यदि कोई महिला ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो उसे हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पर जाना होगा। 
  • राज्य सरकार ने को हिमाचल प्रदेश के महिला और बाल कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर भी आवेदन पत्र अपलोड किया हुआ है। आप नीचे दिए लिंक से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 

Download Application Form ==> Click Here

  • पंजीकरण फॉर्म जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में खुल जाये तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलना होगा।
  • प्रिंटआउट लेने के बाद आपको उसमें आवश्यक विवरण के साथ भरना होगा।
  • आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद, फॉर्म को हिमाचल प्रदेश के महिला और बाल कल्याण विभाग के निकटतम कार्यालय में जमा करना होगा।

मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना  के लिए आवेदन कैसे करें

Applying Procedure for Himachal Pradesh Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana -: अगर आप इस योजना से जुड़ने के इच्छुक तथा आवेदन करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी हुई प्रक्रिया का अनुसरण करें।
  • इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। हालांकि यदि आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे तो आपको जल्द ही योजना का लाभ प्राप्त होना प्रारम्भ हो जायेगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें। 

Apply Online ==> Click Here

  • ऑफलाइन मोड के माध्यम से पंजीकरण फॉर्म  के लिए, उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश के महिला और बाल कल्याण विभाग के निकटतम कार्यालय जाना होगा। महिलाओं को आवेदन फॉर्म मुफ्त में दिया जाएगा। आवेदन पत्र हमने ऊपर वाले भाग में भी दिया हुआ है। 
  • सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने के बाद विभाग का अधिकारी सभी प्रपत्रों की जांच करेगा। विभागीय अधिकारी सभी दस्तावेजों तथा आवेदन की 10 दिनों के भीतर समीक्षा करेंगे। 
  • दस्तावेजों की जाँच हो जाने के बाद, इन्हें संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भेज दिया जाएगा।
  • तहसील कल्याण अधिकारियों को इन दस्तावेजों की जांच करने और इस पर हस्ताक्षर करने की करेंगे। इसके बाद, कागजात जिला कल्याण कार्यालय के कार्यालय में भेज दिए जाएंगे। 
  • एक बार जब अधिकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देंगे तो संबंधित विभाग लाभार्थियों के रूप में आवेदकों को पंजीकृत कर देंगे। 

विधवा और निराश्रित महिलाओं को अक्सर पैसा पाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह बच्चों के विकास और शिक्षा में बाधा डालता है। हिमाचल प्रदेश प्राधिकरण से वित्तीय सहायता आत्म निर्भरता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। बैंक खातों में वार्षिक अनुदान के साथ, ये महिलाएं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य प्रदान कर सकेंगी।

इन्हें भी देखें ➾➾➾