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Haryana-Mukhyamanti-Parivar-Samridhi-Yojana-2019Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana - Apply Online, Required Documents, Eligibility Criteria, Application Form -: हरियाणा में 2021 राज्य के बजट सत्रों की शुरुआत में, वित्त राज्य मंत्री ने वित्तीय सुरक्षा योजना की घोषणा की है। इस योजना को हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana) के रूप में जाना जाता है। योजना की घोषणा के साथ बजट सत्र के दौरान हरियाणा के वित्त मंत्री ने योजना के कार्यान्वयन पर जोर दिया। योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब किसानों और मज़दूरों की आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। हमारे इस लेख का प्राथमिक उद्देश्य आपको इस योजना की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया के सभी विवरणों को प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं

Main Key Features of Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana / MPSY -: यह हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना सरकार द्वारा शुरू की गई शानदार और लाभकारी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के सभी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
  • आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा - 
योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य कारण राज्य, हरियाणा के निराश्रित लोगों की वर्तमान वित्तीय और सामाजिक स्थिति की बेहतरी के लिए है। असंगठित मजदूर भी इस नई शुरू की गई योजना के तहत आते हैं।
  • स्कीम के नॉमिनी - 
परियोजना के लाभ के लिए आवेदक परिवार को नामांकन के लिए एक सदस्य का चयन करने की आवश्यकता होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रारंभिक पंजीकरण पूरा होने के तुरंत बाद हर परिवार को परिवार के सदस्य का नाम प्रस्तुत करना होगा। उनके नाम पर इस योजना को मंजूरी दी जाएगी।
  • मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा पॉलिसी - 
हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केवल नामित सदस्य ही जीवन बीमा और विकलांगता कवरेज की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यदि नामित सदस्य की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो परिवार को बीमा योजना के अनुसार "2 लाख रुपये" प्रदान किये जायेंगे तथा स्थायी विकलांगता की स्तिथि में भी नामांकित व्यक्ति को "2 लाख रुपये" प्रदान किये जायेंगे। आंशिक विकलांगता की स्तिथि में नामांकित व्यक्ति को घोषित योजना की नीति के अनुसार "1 लाख रुपये" की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन - 
योजना के अनुसार, यह उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन प्रदान करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा की राज्य सरकार पेंशन जारी करेगी। पेंशन के लिए पात्र होने के लिए नामांकित सदस्य को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचना चाहिए। एक बार लाभार्थी पात्र आयु तक पहुंचने के बाद उसे मौद्रिक अनुदान के रूप में 3000 रुपये प्रदान किये जायेंगे। यह सुविधा केवल उन लाभार्थियों के लिए है जो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना (Pradhan Mantri - PM Shram Yogi Mandhan Yojana) के तहत आते हैं।
  • बजट का आवंटन - 
हरियाणा के वित्त मंत्री ने लाभकारी परियोजना के क्रियान्वयन के तथ्य पर जोर दिया है, जिसमें बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए प्राधिकरण ने 15000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

नोट -: हरियाणा के वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए परिवार के केवल एक सदस्य का चयन किया जाएगा। लाभार्थी परिवार से नामित सदस्य दो अलग-अलग श्रेणियों के तहत लाभ का आनंद लेंगे।
  • पहली श्रेणी - पहली श्रेणी के तहत नामांकित व्यक्ति को चार विकल्प मिलेंगे। आवेदकों की पात्र आयु 18 से 40 वर्ष होगी।
  • दूसरी श्रेणी - दूसरी श्रेणी के तहत नामांकित व्यक्ति दो लाभ विकल्पों का लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए पात्र आयु वर्ग 40 से 60 वर्ष है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पहली श्रेणी के लाभ (Benefits Provided under First Category Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana / MPSY):
  • तीन किस्त भुगतान - लाभार्थी परिवार के नामाँकित सदस्य को वार्षिक रूप से 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। सदस्य को तीन अलग-अलग किश्तों में पैसा मिलेगा।
  • वन टाइम भुगतान - हरियाणा की राज्य सरकार आवेदकों को 36,000 रुपये एक हस्तांतरण के साथ प्रदान करेगी। पहले भुगतान के बाद आवेदक को पांच साल बाद भुगतान प्राप्त होगा।
  • मासिक पेंशन की राशि - राज्य सरकार की योजना के अनुसार मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु तक पहुँच जाने के बाद सुरक्षित हो जाएगी। समय के दौरान राज्य नामित उम्मीदवार को 3000 से 15000 रुपये की पेशकश करेगा। पेशकश की गई राशि की गणना नामांकन तिथि के बाद आवेदक की आयु के अनुसार की जाएगी।
  • प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पेंशन - एक अन्य विकल्प में कहा गया है कि आवेदक को प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पेंशन के रूप में एक गोल राशि मिल सकती है। यदि उम्मीदवार विकल्प का चयन करता है, तो उसे अनुदान के रूप में पैसा मिलेगा। विशिष्ट समय के अंतर के साथ राशि 15000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच रहेगी।




मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में दूसरी श्रेणी के लाभ (Benefits Provided under Second Category Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana / MPSY):
  • किस्त में फंड - हरियाणा के वित्त मंत्री के अनुसार हर नामाँकित उम्मीदवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये मिलेंगे। हालांकि, आवेदक को एक बार में संपूर्ण अनुदान प्राप्त नहीं होगा। अनुदान को तीन किश्तों में नामित के आधिकारिक बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रत्येक हस्तांतरण के साथ नामाँकित व्यक्ति को 2000 रुपये प्राप्त होंगे।
  • एकमुश्त राशि का जमाव - यदि नामाँकित आवेदक दूसरा विकल्प चुनता है, तो व्यक्ति को 36000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी। यह धनराशि आवेदक के बैंक खाते में पाँच साल के बाद जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड

Eligibility Criteria to Apply for Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana / MPSY -: जैसा की आप ऊपर दी गई जानकारी से जान ही गए होंगे कि यह कितनी लाभदायक है। यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
  • आवासीय पते की आवश्यकता - योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसलिए, आवेदकों को आधिकारिक दस्तावेज का जमा करने के लिए कहा जायेगा जो व्यक्ति को हरियाणा के निवासी होने का प्रमाण करता है। 
  • असंगठित मजदूर और किसान - इस योजना का उद्देश्य सीमांत किसानों और असंगठित मज़दूरों की आर्थिक सहायता करना है। सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए वित्तीय लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • प्लॉट की माप - आवेदक के पास योजना के लिए पात्र होने के लिए 5 एकड़ खेती की ज़मीन होनी चाहिए। यदि किसान के पास इससे कम भूमि है तो किसान आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
  • मज़दूरों की कमाई - इस योजना का लक्ष्य उन मज़दूरों को लाभ प्रदान करना है जो प्रति माह 15000 रुपये नहीं कमा रहे हैं। इसलिए, सभी आवेदकों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आय प्रमाण पत्र को आवेदन पात्र के साथ जमा करने के लिए कहा जायेगा। 
  • व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज - आवेदक को आधार कार्ड, मतदाता कार्ड और राशन कार्ड की फोटो-कॉपी के लिए अपने पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
  • आयु प्रमाण के दस्तावेज - योजना का लाभ आवेदकों की आयु पर निर्भर करता है। इसलिए, नामित उम्मीदवार को आधिकारिक दस्तावेजों को दिखाना होगा जिनके पास प्रामाणिक आयु प्रमाण है।
  • बैंक खाते का विवरण - योजना की नीति के अनुसार, मौद्रिक अनुदान नामित उम्मीदवार के आधिकारिक बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को आवेदन के समय के दौरान खाते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा।

मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

Applying Procedure for Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana / MPSY -: हरियाणा सरकार ने कहा है कि योजना का क्रियान्वयन राज्य में बहुत जल्द होगा। वित्त मंत्रियों ने लोगों को इस योजना के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। नामांकन प्रक्रिया अभी भी लोगों के लिए शुरू नहीं हुई है। यह माना जा रहा है कि राज्य आवेदकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही इस योजना हेतु अपना आवेदन पत्र जमा कर सकता है। एक बार राज्य सरकार पंजीकरण के बारे में नामांकन विवरण जारी कर देती है, तो आपको हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से जरूर जानकारी प्रदान कर देंगे।

हाल ही में, हर राज्य की राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके सीमांत वर्ग की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निराश्रित आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण राशि की व्यवस्था करने के लिए कुछ बुद्धिमानी से कदम उठाने की आवश्यकता है। इस सराहनीय कदम के बिना सीमांत लोगों की सामाजिक स्थिति अब कमजोर नहीं रहेगी।

उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana / MPSY) की जानकारी से जरूर लाभ मिलेगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें।

यदि आपको आवेदन करने में यदि कोई परेशानी हो रही है तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। यदि आपको किसी और राज्य या केंद्र सरकार की योजना की जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें।

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