Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Madhya Pradesh - MMKAPY MP - Apply Online, Required Documents, PDF Application Form Download (Hindi)

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना -: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बेटी के माता-पिता के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी योजना शुरू की है। यदि राज्य में किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो बेटी के अभिभावकों को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई "मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana - MMKAPY)" नाम से एक योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र अभिभावकों को मासिक पेंशन भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस लेख में, हम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की जानकारी आपको विस्तार से प्रदान कर रहे हैं। कृपया हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा यदि कोई सहायता चाहिए तो कृपया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न हम से पूछें।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

Eligibility Criteria to Apply for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana - MMKAPY -: नीचे दिए गए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेटी के माता-पिता / अभिभावक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया नीचे दी गई पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

  • लाभार्थी युगल यानी बेटी के माता-पिता या अभिभावक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने चाहिये।
  • लाभार्थी दंपति यानी बेटी के माता-पिता या अभिभावक की न्यूनतम आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत लाभ एक बच्चे के रूप में एकमात्र बेटी होने वाले जोड़े यानी बेटी के माता-पिता या अभिभावक को दिया जा सकता है।
  • यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई है
  • लाभार्थी दंपति यानी बेटी के माता-पिता या अभिभावक को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • यह योजना गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल (Below Poverty Line - BPL) से संबंधित लोगों के लिए ही है। 
  • यदि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय 21000 रुपये से कम है तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ

Benefits Provided under Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana - MMKAPY -: मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
  • योजना के तहत पेंशन की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये तय की गई है।
  • इकलौती बेटी के साथ माता-पिता को राज्य सरकार से इस वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किया जाएगा।
  • यह योजना सामाजिक न्याय विभाग, मध्य प्रदेश के तहत संचालित है।
  • पिता / माता की मृत्यु के मामले में, जीवित साथी को यह लाभ तब तक मिलेगा जब तक कि वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते। जीवित रहने पर मां को लाभ का भुगतान किया जाएगा। यदि माता जीवित नहीं है, तो इसका लाभ पिता को मिलेगा।



कृपया ध्यान दें -: पते के परिवर्तन के मामले में, इसके संबंध में सूचना एक महीने के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। प्राप्तकर्ता की मृत्यु की घटना पर, मृत्यु की तारीख तक देय राशि सत्यापन के बाद मृत प्राप्तकर्ता के वारिस को सौंप दी जाएगी। तत्पश्चात प्रदान किया गया धन उसके बाद वापस ले लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक

Required Documents to Apply for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana / MMKAPY -: मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे सूचीबद्ध हैं।
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना / एमकेएपीवाई योजना आवेदन पत्र
  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय को साबित करने के लिए आय प्रमाण पत्र जिसमें आय 21000 रुपये से कम हो (वेतन पर्ची प्रदान की जा सकती है)।
  • पहचान प्रमाण: पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आदि।
  • पता प्रमाण: आधार कार्ड, वैध पासपोर्ट, उपयोगिता बिल, संपत्ति कर बिल इत्यादि।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल - BPL) का प्रमाण पत्र 
  • विकलांग / दिव्यांग का प्रमाण (यदि हो)
  • बैंक पासबुक और बचत या जमा विवरण।
  • व्यावसायिक प्रमाणीकरण जिसे संबंधित तालुक के तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ। 
  • कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Online Applying Procedure for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana / MMKAPY -: पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।
  • आवेदक को नीचे दिए लिंक का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल तक पहुंचना है। इस पोर्टल पर आपको सीधा पंजीकरण पेज दिखाई देगा। 

MMKAPY Online Registration ==> Click Here

  • पंजीकरण फॉर्म खुलने के बाद आपको पूरी जानकारी भरनी होगी जैसे हितग्राही का आधार नम्बर, समग्र कोड, नाम पता आदि। 
  • पूरा आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को ऑनलाइन भरे हुए इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकलना होगा। 
  • उसके बाद आपको पंजीकरण पत्र तथा सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत / क्षेत्र, गाँव के वार्ड में जाना होगा। 
  • सफल आवेदन पूरा होने के बाद आपको विभाग की तरफ से आपको सूचना दे दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया

Offline Applying Procedure for Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana / MMKAPY -: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दी हुई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ आयुक्त नगर निगम या मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत कार्यालय में जाना होगा तथा आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। 
  • आवेदन पत्र को पूछी गई जानकारी के अनुसार भरना होगा तथा उसके साथ अपने सभी दस्तावेज लगाने होंगे जो हमने ऊपर वाले भाग में बताएं हैं। 
  • फिर संबंधित विभाग सत्यापन प्रक्रिया करेगा और लाभार्थी सूची तैयार करेगा। 
  • संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय आवेदन पत्र की जांच करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो आवेदक को सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। 
  • यदि मंजूरी दे दी जाती है, तो सहायता मासिक आधार पर लाभार्थी के बैंक खाते में लाभार्थी की आधार संख्या के अनुसार या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड में ईसीएस के माध्यम से प्रेषित की जाती है।